हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता योजना: poorpreg.haryana.gov.in ऑनलाइन आवेदन

असंगठित श्रमिक सहायता योजना आवेदन | poorpreg.haryana.gov.in Online Portal |  हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता योजना पंजीकरण | Shramik Sahayata Yojana In Hindi

हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता योजना का शुभारम्भ राज्य  सरकार द्वारा आर्थिक रूप से गरीब लोगो को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है । इस योजना के अंतर्गत राज्य के असंगठित क्षेत्रो के दिहाड़ी मजदूर, असंगठित मजदूर, कचरा बीनने वाले, रिक्शा चालक ,रेस्टोरेंट में काम करने  वाले श्रमिक , सिक्योरिटी गार्ड , व  इससे सम्बंधित काम करने वाली लेबर आदि को हरियाणा सरकार द्वारा प्रतिमाह 4000 रूपये की धनराशि  वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी । जिससे कि उन्हें अपने साथ – साथ अपने परिवार का भरण पोषण करने में मदद हो सकें । प्यारे हरियाणा वासियो आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से इस Shramik Sahayata Yojana से जुडी सभी जानकारी जैसे आवेद प्रक्रिया,पात्रता,दस्तावेज़ आदि प्रदान करने जा रहे है । अतः हमारे इस आर्टिकल को अंत तक पढ़े ।

Haryana Shramik Sahayata Yojana Registration

हम सभी सी बात को जानते है कि पूरे देश के कोरोना का संक्रमण फैलता जा रहा है  इस संक्रमण की वजह से देश में कई लोगो की मृत्यु हो चुकी है और कुछ इस महामारी से संक्रमित है । इस वायरस को कम करने के लिए पूरे भारत देश में 3 मई तक का लॉक डाउन कर दिया है इस लॉक डाउन की वजह से मजदुर लोग अपने और अपने भरण पोषण के लिए बाहर कमाने नहीं जा पा रहे है । इसलिए इस वक्त मजदुर लोग भूखे मरने के लिए मजबूर है इसी परेशानी को कम करने के लिए हरियाणा सरकार राज्य के मजदूर लोगो को आर्थिक सहायता प्रदान करने का फैसला लिया है Haryana Shramik Sahayata Yojana के तहत सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए राज्य के असंगठित क्षेत्रो के मजदूर लोगो को इस योजना के तहत पंजीकरण करना होगा ।

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Haryana Corona Shramik Sahayata Yojana Highlights

योजना का नामहरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता योजना
इनके द्वारा शुरू की गयीराज्य सरकार द्वारा
लाभार्थीराज्य के श्रमिक लोग
उद्देश्यआर्थिक सहायता प्रदान करना
ऑफिसियल वेबसाइटhttp://poorpreg.haryana.gov.in/

poorpreg.haryana.gov.in Portal

हालही में हरियाणा राज्य सरकार ने इस अभियान में शामिल होने वाले मजदूरों को अप्रैल के महीने में अनाज मुफ्त में देने का फैसला किया है इसी प्रकार असंगठित क्षेत्रो के मजदूरों को प्रतिमाह 4000 रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने का भी फैसला लिया है । इसका लाभ उठाने के लिए यह जरुरी हैं कि वह मजदूर का श्रमिक पंजीकारण में नाम शामिल हों, यदि किसी व्यक्ति का श्रमिक पंजीकरण में नाम शामिल नहीं है, तो वे पहले अपना श्रमिक पंजीकरण में नाम दर्ज करवा लें इसके बाद ही वे इसका लाभ उठा सकते हैं । Haryana Shramik Sahayata Yojana के अंतर्गत सभी पात्र व्यक्ति जैसे फैक्ट्री लेबर, रिक्शा चाक, ऑटो चाक, रेस्तरां लेबर, और अन्य मजदूरों आदि आवेदन कर सकते है । इस अवधि में भारी संख्या में लोग पीड़ित हैं, इसलिए हरियाणा सरकार उन्हें कुछ आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है ।

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हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता योजना का उद्देश्य

जैसे की आप लोग जानते है । इस समय पूरे देश में लॉक डाउन चल रहा है जिसकी वजह से राज्य के मजदूर अपना जीवन यापन करने के लिए रोज बाहर कमाने के लिए जाते है । वह बाहर  नहीं जा पा रहे है । यह समय देश के सभी नागरिकों के लिए बहुत कीमती है। इस समय में हरियाणा सरकार इस हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता के माध्यम से लोगों के लिए कुछ सहायता प्रदान करती है। इस योजना के ज़रिये राज्य के संघठित क्षेत्रो के श्रमिकों को अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना और उनकी आर्थिक जरूरतों को पूरा करना ।

असंगठित श्रमिक सहायता योजना हरियाणा के लाभ

  • इस योजना का लाभ हरियाणा राज्य के असंगठित क्षेत्रो के श्रमिक जैसे फैक्ट्री लेबर, रिक्शा चालक , ऑटो चालक , रेस्तरां लेबर, और अन्य मजदूरों आदि को प्रदान किया जायेगा ।
  • हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता के अंतर्गत राज्य के  असंगठित क्षेत्रो के मजदूरों को 1 हजार रूपये प्रति सप्ताह (4 हजार रूपये प्रति माह) आर्थिक रूप से सहायता प्रदान  की जाएगी ।
  • राज्य सरकार द्वारा लोगो को प्रोत्साहन देने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को कोरोना हो जाता है तो उनके इलाज का पूरा खर्च तथा कर्मचारियों की मृत्यु होने की दशा में 10 लाख रूपये सहायता सरकार द्वारा प्रदना की जाएगी ।
  • राज्य सरकार द्वारा  एक खाता नंबर भी जारी किया गया है जिससे अपने आधार पर सहायता प्राप्त कर सकते है ।
  • Haryana Shramik Sahayata Yojana का लाभ उठाने के लिए हरियाणा राज्य के सभी श्रमिकों को अपना पंजीकरण करवाना होगा ।
  • इस योजना के तहत सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता सीधे लाभार्थियों के बैंक अकॉउंट में ट्रांसफर की जाएगी इसलिए आवेदक का आधार कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए ।
  • इस योजना के तहत आरम्भ में 55 लेबर चौक बनाये जायेगे उसके बाद इन्हे आगे बढ़ाया जायेगा ।
  •  आवेदन करने में यदि आपको कोई परेशानी आ रही है तो आप इस टोल फ्री नंबर  1100  कर संपर्क करके अपनी समस्या का निवारण कर सकते है ।
  • इसके तहत हरियाणा सरकार राज्य में दैनिक श्रमिकों के साथ-साथ दिहाड़ी मजदूरों कचरा बीनने वाले, रिक्शा चालक ,रेस्टोरेंट में काम करने  वाले श्रमिक, सिक्योरिटी गार्ड तथा इससे सम्बंधित अन्य दैनिक श्रमिकों को सहायता राशि प्रदान करेगी।
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Haryana Shramik Sahayata Yojana के दस्तावेज़ (पात्रता )

  • आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए ।
  • इसमें राज्य सरकार दिहाड़ी एवं निर्माण का कार्य करने वाले असंगठित मजदूरों को ही लाभ प्रदान करेगी ।
  • ऐसे व्यक्ति जिनका बैंक में खाता है केवल उन्हें ही आर्थिक सहायता की राशि उनके बैंक खाते में प्रदान की जाएगी ।
  • इस योजना का लाभ लेने वाला श्रमिक नाबालिग नहीं होना चाहिए, साथ ही उसकी उम्र 60 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • ऐसे श्रमिक जिनका बैंक में खाता है केवल उन्हें ही आर्थिक सहायता की राशि उनके बैंक खाते में प्रदान की जाएगी ।
  • आवेदक का आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • बैंक अकाउंट पासबुक
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता योजना में पंजीकरण कैसे करे ?

राज्य के जो इच्छुक श्रमिक इस Haryana Shramik Sahayata Yojana के तहत सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त करना चाहते है  तो वह नीचे दिए गए तरीके को फॉलो करे ।

  • सर्वप्रथम आवेदक को योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा । ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा ।

  • इस होम पेज पर आपको Download Physical form का ऑप्शन दिखाई देगा आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा ।
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता योजना एप्लीकेशन फॉर्म की पीडीएफ खुल जाएगी ।

  • आपको इस पीडीएफ को डाउनलोड करना होगा । एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद आपकोआवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे नाम ,पता , पिता का नाम , आधार नंबर आदि भरनी होगी ।
  • सभी जानकारी भरने के बाद आपको अपने आवेदन फॉर्म के साथ सभी ज़रूरी दस्तावजों को अटैच करना होगा । इसके बाद आपको अपना आवेदन फॉर्म सरपंच , पंचायत , परिषद् / निगम / जिला परिषद् सदस्य / ब्लॉक समिति सदस्य सरकारी अधिकारी  आदि में जाकर जमा करना होगा ।
  • रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको इस ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा उसके बाद आपको  अपना लॉगिन करना होगा ।आपको अपने होम पेज पर दाएँ ओर लॉग इन करने का विकल्प दिखाई देगा।
  • आपको उसमें लॉग इन करना होगा। यदि आप इसमें पुराने यूजर हैं, तो आप इसमें सीधे लॉग इन कर सकते हैं। और यदि नए यूजर है तो इसके लिए आपको आईडी एवं पासवर्ड की आवश्यकता होगी । इस तरह आपका आवेदन पूरा हो जायेगा ।
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श्रमिक सहायता योजना भुगतान स्थिति (Payment Status ) कैसे देखे ?

  • सबसे पहले आवेदक को योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा । ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा ।
  • इस होम पेज पर आपको Verify Payment Status के ऑप्शन दिखाई देगा आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा । ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा ।

  • इस पेज पर आपको अपना आधार नंबर डालना होगा । आधार नंबर डालने के बाद आपको Check Payment Status पर क्लिक करना होगा ।इसके बाद आपके सामने आपकी भुगतान की स्थिति आ जाएगी ।

Toll Free Number

राज्य के यदि किसी व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन करने के कोई परेशानी हो रही है तो आपके लिए राज्य सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया है आप इस टोल फ्री नंबर 1100 पर संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते है और आसानी से रजिस्ट्रेशन  कर सकते है  ।आपको ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर Saral Call Centre Registration पर क्लिक करना होगा ।इस पेज पर आपको कितनेरजिस्ट्रेशन हुए है और किते वेरीफाई हुए है उनके बारे में पता चल जायेगा ।