हरियाणा कन्यादान योजना: ऑनलाइन आवेदन, शादी शगुन योजना पंजीकरण


Haryana Kanyadan Yojana Form 2022, शादी शगुन योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया और Haryana Kanyadan Yojana लाभ, विशेषताएं, पात्रता व महत्वपूर्ण दस्तावेज़ जाने


हरियाणा कन्यादान योजना का शुभारम्भ राज्य सरकार द्वारा आर्थिक रूप से गरीब परिवार की बेटियों को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है । इस योजना के अंतर्गत राज्य की गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए  पहले 41 ,000 रूपये की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में  प्रदान  की जा रही थी जिसको बढाकर 51000 रूपये कर दिया (For the marriage of daughters, the amount of 41000 rupees has been increased to 51000 rupees.) गया है ।इस Haryana Kanyadan Yojana की हरियाणा विवाह शगुन योजना के नाम से भी जाना जाता है । इस योजना के तहत राज्य के सभी वर्गों को लड़कियों को शादी के लिए अलग-अलग राशि निर्धारित की गई है।

Table of Contents

Haryana Kanyadan Yojana 2022

इस योजना का शुभारंभ “अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग” हरियाणा सरकार द्वारा किया गया है। Haryana Kanyadan Yojana में अनुसूचित जाति / जनजाति व गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले वर्ग के साथ-साथ विधवाओं की लड़कियों को भी लाभ (Girls belonging to scheduled castes / tribes and below poverty line as well as widows will also be provided benefits.) प्रदान किया जायेगा। राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी अपनी बेटी की शादी के लिए इस शादी शगुन योजना के तहत हरियाणा सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त करना चाहते है तो उन्हें सबसे पहले इस योजना के तहत आवेदन करना होगा । इस धनराशि के ज़रिये राज्य के गरीब लोग अपनी बेटी की शादी अच्छे से कर पाएंगे ।

हरियाणा आपकी बेटी हमारी बेटी योजना


हरियाणा शादी शगुन योजना को लिंक किया गया परिवार पहचान पत्र से

सभी पात्र परिवारों को हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत अब इंतजार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना को प्रो एक्टिव मोड में लागू किया गया है। जिसके अंतर्गत विवाह पंजीकरण के समय पीपीपी डाटा के आधार पर लाभ हस्तांतरण के माध्यम से अपने आप ही सहायता प्राप्त हो जाएगी। Haryana Kanyadan Yojana के माध्यम से लाभार्थियों को ₹51000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी। जिसे हरियाणा सरकार ने बड़ा कर ₹71000 कर दिया था। अब आवेदन प्राप्त करने, आवेदन की जांच करने एवं सहायता जारी करने में देर नहीं होगी एवं परिवारों को समय से राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। शादी शगुन योजना का लाभ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे अनुसूचित जाति, जनजाति व टपरिवास समुदाय के नागरिकों की बेटियों की शादी पर प्रदान किया जाता है।

Haryana Kanyadan Yojana Highlights

योजना का नाम हरियाणा कन्यादान योजना
इनके द्वारा शुरू की गयी हरियाणा सरकार द्वारा
लाभार्थी राज्य की लड़किया
उद्देश्य बेटियों को शादी के
लिए आर्थिक सहायता प्रदान  करना
ऑफिसियल वेबसाइट http://haryanascbc.gov.in/

हरियाणा कन्यादान योजना के अंतर्गत बढ़ाई गई आर्थिक सहायता की राशि

शादी शगुन योजना को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा टपरीवास समुदाय की गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले नागरिकों की कन्याओं की शादी पर आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए आरंभ किया गया है। अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश के गरीब एवं जरूरतमंद नागरिकों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं एवं कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है। सरकार द्वारा पात्र नागरिकों को दी जाने वाली शगुन की राशि में बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया गया है। अब गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले अनुसूचित जाति/ जनजाति तथा तपरोवास समुदाय के परिवारों को कन्यादान के रूप में 51 हजार रुपए की जगह 71 हजार रुपए की राशि प्रदान की जाएगी।

शगुन के तौर पर Haryana Kanyadan Yojana के अंतर्गत 66 हजार रुपए की राशि शादी के अवसर पर तथा ₹5000 की राशि शादी का रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले नागरिकों को प्रदान की जाने वाली राशि में भी बढ़ोतरी की गई है। अब गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को मिलने वाली शगुन की राशि बढ़ाकर ₹31000 कर दिया गया है। जो कि पहले ₹11000 थी। इसमें से ₹28000 की राशि शादी पर कन्यादान के तौर पर एवं ₹3000 की राशि शादी के बाद पंजीकरण करवाने पर प्रदान की जाएगी।

सुकन्या समृद्धि योजना 

1 वर्ष की अवधि में पहुँचा 2003 नागरिकों को करनाल ज़िले में लाभ

हरियाणा कन्यादान योजना को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए आरंभ किया गया हैl इस योजना के माध्यम से विवाहित जोड़ों को 51000 रुपया की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती हैl इस योजना के अंतर्गत करनाल ज़िले में 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच 2003 नागरिकों को लाभ की राशि दी जा चुकी हैl इन 2003 नागरिकों को 6 करोड़ 30 लाख रुपये की राशि उनके खाते में वितरित की गई हैl सरकार द्वारा इस योजना में संशोधन भी किया गया हैl अब इस योजना के अंतर्गत सभी वर्गों के परिवार आवेदन कर सकते हैं। वह सभी परिवार जो अब तक Haryana Kanyadan Yojana में शामिल नहीं थे वह अपने विवाह की तिथि के 30 दिन के अंदर विवाह का पंजीकरण करवा सकते हैं और इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

  • पंजीकरण करवाने के उपरांत कल्याण विभाग द्वारा शगुन के तौर पर मिठाई का डिब्बा एवं 1100 रुपये नक़द विवाहित जोड़ों को दिए जाएंगे।
  • इसके अलावा सरकार द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि वह सभी योजनाएं जो कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही है उनको परिवार पहचान पत्र से जोड़ा जाएगा। नागरिकों द्वारा नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से यह परिवार पहचान पत्र बनवाया जा सकता है।
  • परिवार पहचान पत्र में परिवार की आर्थिक स्थिति के साथ कई अन्य विवरण जैसे की आयु, जाती, शिक्षा, आदि जैसी जानकारियां शामिल होंगी। सभी गाँवों, नगरपालिका तथा नगर निगमों में यह परिवार पहचान पत्र बनवाए जा रहे हैं।

पिछले 2 वर्ष में प्रदान किया गया 4284 लाभार्थियों को लाभ

इस योजना को बालिका की शादी पर आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए आरंभ किया गया है। Haryana Kanyadan Yojana के माध्यम से बालिका की शादी पर ₹51000 की आर्थिक सहायता पात्रता की शर्तें पूरी करने पर प्रदान की जाती है। इस योजना का संचालन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है। सन 2019-20 एवं सन 2020-21 में इस योजना के माध्यम से 14 करोड़ 19 लाख 91 हजार रुपए की राशि 4284 लाभार्थियों के खाते में हस्तांतरित की गई। सन 2019-20 में 7 करोड़ 20 लाख रुपए की राशि 2190 लाभार्थियों के खाते में एवं सन 2020-21 में 6 करोड़ 99 लाख 91 हजार रुपए की राशि 2094 लाभार्थियों के खाते में पहुंचाई गई। हरियाणा कन्यादान योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लड़की की आयु 18 वर्ष एवं लड़के की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।

यदि विवाहित जोड़े द्वारा विवाह के 6 महीने के अंदर अंदर आवेदन नहीं किया गया तो इस योजना का लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा। सभी पात्र लाभार्थियों को 46 हजार रुपए की राशि पहले दी जाती है एवं शेष 5 हजार रुपया की राशि विवाह पंजीकरण करवाने के बाद प्रदान की जाती है। इस योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति एवं टपरिवास जाति के बीपीएल परिवारों को भी ₹51000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत आवेदन अंत्योदय या सरल केंद्र के माध्यम से किया जा सकता है |

रेवड़ी जिले में 10 जोड़ों को प्रदान किए गए 2.5 लाख रुपए

रेवाड़ी जिले में हरियाणा सरकार के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल द्वारा 7 जून 2021 को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से हरियाणा कन्यादान योजना के अंतर्गत 10 अंतर्जातीय विवाहित जोड़ों को 2.5 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। यह राशि लाभार्थी को संयुक्त सावधि जमा के रूप में प्रदान की गई है। इस राशि को विवाहित जोड़े द्वारा 3 वर्ष के बाद निकाला जा सकता है। Haryana Kanyadan Yojana के माध्यम से सभी अंतर्जातीय नवविवाहित जोड़ों को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान की जाएगी। इस मौके पर जिलाध्यक्ष हुकुम चंद, जिला कल्याण अधिकारी दीपिका सारसर, तहसील कल्याण अधिकारी अनिल कुमार और एयर सिंह, लेखपाल निशा यादव, यशवंत भारद्वाज आदि उपस्थित थे।

हरियाणा कन्यादान योजना 1118 लाख लाभार्थियों को पहुंचा लाभ

जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं हरियाणा कन्यादान योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को लड़की की शादी के लिए ₹51000 शगुन के रूप में प्रदान किए जाते हैं। यह राशि पात्रता की सारी शर्तें पूरी करने पर लाभार्थी को प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत इस वित्त वर्ष में 1118 पात्र लाभार्थियों को 3 करोड़ 72 लाख ₹49000 तक की राशि प्रदान की गई है। यह राशि सीधे उनके खाते में डाली गई है। इस योजना का कार्यान्वयन हरियाणा सरकार द्वारा किया जाता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए विवाह के 6 माह के अंदर अंदर आवेदन करना अनिवार्य है। Haryana Kanyadan Yojana का लाभ उठाने के लिए लड़की की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक और लड़के की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।

Haryana Kanyadan Yojana में पात्रता शर्तो पर दी जाने वाली धनराशि

जैसे की आप सभी जानते है कि Haryana Kanyadan Yojana के अंतर्गत अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति एवं टपरीवास जाति के बीपीएल परिवारों कि बेटियों कि शादी के लिए 51 हज़ार की धनराशि दी जा रही है। उसी तरह उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार जी ने कहा है कि अगर कोई अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति एवं टपरीवास जाति का व्यक्ति है लेकिन वह बीपीएल नहीं है मगर उनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम है  या ढ़ाई एकड़ से कम उनके पास जमीन है तो उन परिवारों की लड़की की शादी के लिए सरकार द्वारा 11 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाएगी और किसी भी जाति एवं बिना आय वाली खिलाडी महिलाओ की शादी के लिए 31 हजार रुपये की सहायता राशि भी सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी।

विवाह शगुन योजना नई अपडेट

हरियाणा सरकार द्वारा शादी शगुन योजना के तहत एक नयी घोषणा की है इस योजना का लाभ अब राज्य के दिव्यांगों को भी प्रदान किया जायेगा। यह जानकारी अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री डॉ. बनवारी लाल ने दी। इस योजना के अंतर्गत विवाहित दंपति में पत्नी और पति दोनों के दिव्यांग होने पर राज्य सरकार द्वारा 51 हज़ार रूपये की सहायता धनराशि प्रदान की जाएगी। और यदि दोनों दम्पति में से कोई एक विकलांग है तो उन्हें सरकार द्वारा 31 हज़ार रूपये की सहायता धनराशि प्रदान की जाएगी। ऐसे दिव्यांग शादी के एक वर्ष तक स्कीम का लाभ ले सकते हैं। इसमें सक्षम प्राधिकरण से रजिस्ट्रेशन, पात्रता के लिए दिव्यांगता 40 प्रतिशत व इससे अधिक होनी चाहिए।

पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम

हरियाणा कन्यादान योजना में दी जाने वाली अनुदान धनराशि

इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली धनराशि लाभार्थियों को कई किश्तों में प्रदान  की जाएगी । इस योजना के तहत अलग अलग वर्ग के अनुसार ये धनराशि प्रदान जाएगी ।जो हमने नीचे दी हुई है ।

  • विधवा महिलाओ को बेटियों की शादी के लिए – इस योजना के तहत विधवा महिलाओ की बेटियों की शादी के लिए 51000 रूपये की धनराशि प्रदान की जाएगी । यह धनराशि किश्तों में दी जाएगी जैसे 46000 रूपये लड़की के विवाह से पहले या उसकी शादी पर इसके बाद शादी का प्रमाण पत्र जमा करने पर शादी के 6 महीने के भीतर 5000 रूपये की धनराशि दी जाएगी ।
  • गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन, विधवा / तलाकशुदा / निराश्रित महिला, अनाथ और निराश्रित लड़कियों के लिए धन राशि – इस योजना के अंतर्गत इन श्रेणियों की बेटियों को 41000 रूपये की धनराशि दी जाएगी जो 36 हजार रुपये शादी के समय और 5 हजार रुपये शादी के 6 माह तक विवाह पंजीकरण-पत्र जमा करवाने पर दिए जाएंगे ।
  • बीपीएल परिवार, सामान्य / अनुसूचितजाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग परिवार में 2.5 एकड़ से कम कृषि भूमि और एक लाख रुपये से कम आय के लिए धनराशि  – इन श्रेणी की बेटियों को  11 हज़ार रूपये की राशि दी जाएगी जिसमे 10000 रुपये विवाह से पहले या विवाह के समय बाकि 1000 रूपये विवाह के बाद 6 महीने के भीतर विवाह का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद।
  • खिलाडी महिलाओं को मिलने वाली धनराशि  – इस योजना के अंतर्गत 31 हजार रुपये की धनराशि दी जाएगी ।

Haryana Kanyadan Yojana का उद्देश्य

जैसे की आप लोग जानते है कि राज्य के जो लोग आर्थिक रूप से गरीब है पैसे न होने के कारण अपने बेटियों की शादी नहीं कर पाते । इस समस्या को देखते हुए राज्य सरकार ने हरियाणा कन्यादान योजना को शुरू किया है । इस योजना के अंतर्गत गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए 51000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान करना । इस धनराशि के ज़रिये राज्य के लोग अपनी बेटियों की शादी आसानी से कर सकते है ।विवाह शगुन योजना में अनुसूचित जाति / जनजाति व गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले वर्ग के साथ-साथ विधवाओं की लड़कियों को भी लाभ प्रदान किया जायेगा।

Haryana Kanyadan Yojana का लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तें

  • आवेदक श्रमिक के पास 1 वर्ष की नियमित सदस्यता होनी अनिवार्य है।
  • संबंधित अधिकारी से शादी का कार्ड एवं आवेदन पत्र का प्रमाणीकरण करवाना अनिवार्य है।
  • आवेदक द्वारा एक घोषणा प्रस्तुत की जाएगी जिसमें आवेदक द्वारा यह घोषणा की जाएगी कि उसने यह सहायता किसी अन्य सरकारी विभाग से ना प्राप्त की है ना आने वाले समय में प्राप्त करेगा।
  • इस योजना के लाभार्थी को यह घोषणा करने भी अनिवार्य होगी कि वह 6 माह की अवधि में विवाह का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर देगा। यह प्रमाण पत्र सहायक निर्देशक के कार्यालय में प्रस्तुत किया जाएगा। यदि लाभार्थी विवाह प्रमाण पत्र समय से प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो भविष्य में उसे किसी भी सरकारी कल्याणकारी योजना का लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा।
  • दूल्हा एवं दुल्हन कि स्वयं प्रमाणित आयु के प्रमाण की प्रतियां भी दावा फॉर्म के साथ प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
  • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए दूल्हे की आयु न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए एवं दुल्हन की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए।

हरियाणा कन्यादान योजना की
पात्रता

  • आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए ।
  • इस योजना के तहत विवाह करने वाली लड़की की उम्र 18 साल
    या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • लड़के की उम्र 21 साल या उससे अधिक हो।
  • कोई भी विधवा / तलाकशुदा महिला जिसने पहले इस योजना
    लाभ नहीं लिया हो। वो महिला भी इस हरियाणा कन्यादान योजना का लाभ
    प्राप्त कर सकती हैं।
  • विवाह शगुन योजना (Vivah Shagun Yojana) का लाभ लेने
    के लिए आवेदक व्यक्ति के परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
  • हरियाणा राज्य में एक परिवार की दो लड़कियाँ ही इस योजना
    का लाभ प्राप्त कर सकती हैं।
  • कोई भी विधवा या तलाकशुदा महिला इस योजन के तहत पुनर्विवाह
    के लिए इस योजना का लाभ के सकती है।

Haryana Kanyadan Yojana के दस्तावेज़

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • बीपीएल राशन कार्ड
  • जाति प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • शादी प्रमाण पत्र
  • बैंक अकाउंट पासबुक
  • दुल्हन एवं दूल्हे का जन्म प्रमाण पत्र
  • तलाक शुदा होने का प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

हरियाणा कन्यादान योजना में
आवेदन कैसे करे?

  • सर्वप्रथम आवेदक को हरियाणा वेलफेयर की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगी । ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने“वेलफेयर स्कीम मैनेजमेंट सिस्टम” (Welfare Schemes Management System) का पेज खुल जायेगा।
हरियाणा कन्यादान योजना
  • इस होम पेज पर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का फॉर्म दिखाई देगा आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा ।ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जायेगा ।
  • इस रजिस्ट्रेशन में आपको पूछी गयी सभी जानकारी जैसे बेटी का नाम ,उम्र ,विवाह की तिथि आदि भरनी होगी ।सभी जानकारी भरने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा ।
  • सफल पंजीकरण के बाद आपको लॉगिन करना होगा ।लॉगिन करने के लिए आपको यूजरनाम और पासवर्ड डालकर लॉगिन बटन पर क्लिक करना होगा ।इस तरह आपका आवेदन पूरा  हो जायेगा ।

यूजर लॉगइन करने की प्रक्रिया

  1. सर्वप्रथम आपको हरियाणा कन्यादान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
शादी शगुन योजना
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • इसके पश्चात आपको यूजर लॉगइन का ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको यूजरटाइप का चयन करना होगा।
  • उसके पश्चात आपको यूजर नेम, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
  • अब आपको लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप यूजर लॉगइन कर पाएंगे।

यूजर मैनुअल डाउनलोड करने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको हरियाणा कन्यादान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • होम पेज पर आपको e-services के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपको ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिंक पर क्लिक करना होगा।
Haryana Kanyadan Yojana
  • अब आपको यूजर मैनुअल के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • जैसे ही आप यूजर मैनुअल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यूजर मैनुअल आपकी डिवाइस में डाउनलोड हो जाएगा।

सिटीजन चार्टर डाउनलोड करने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको हरियाणा कन्यादान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • होम पेज पर आपको मिसलेनियस के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको सिटीजन चार्टर के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • जैसे ही आप सिटीजन चार्टर का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
  • अब आपको दोबारा सिटीजन चार्टर के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
शादी शगुन योजना
  • इसके पश्चात आपके सामने सिटीजन चार्टर पीडीएफ फॉर्मेट में खुल कर आएगा।
  • अब आपको डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार सिटीजन चार्टर आपकी डिवाइस में डाउनलोड हो जाएगा।

Haryana Kanyadan Yojana पॉलिसी डाउनलोड करने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको हरियाणा कन्यादान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • होम पेज पर आपको पॉलिसी के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
Haryana Kanyadan Yojana
  • इसके पश्चात आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा जिसमें सभी पॉलिसी की सूची होगी।
  • आपको अपनी आवश्यकता अनुसार ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • इसके पश्चात आपके सामने पीडीएफ फॉर्मेट में फाइल खुल कर आएगी।
  • अब आपको डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप पॉलिसी डाउनलोड कर पाएंगे

Haryana Kanyadan Yojana घोषणा पत्र डाउनलोड करने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको यहां दी गई लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • इसके पश्चात आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
  • इस पेज पर आपको नीचे स्क्रॉल करना होगा।
  • अब आपको डाउनलोड अंडरटेकिंग का ऑप्शन दिखाई देगा।
शादी शगुन योजना  घोषणा पत्र डाउनलोड
  • आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • इसके पश्चात आपके सामने घोषणा पत्र पीडीएफ फॉर्मेट में खुलकर आ जाएगा।
  • अब आपको डाउनलोड के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • घोषणा पत्र आपके डिवाइस में डाउनलोड हो जाएगा।

काम पर्ची डाउनलोड करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको यहां दी गई लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • इसके पश्चात आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा। इस पेज पर आपको नीचे स्क्रॉल करना होगा।
  • अब आपको डाउनलोड वर्क स्लिप का ऑप्शन दिखाई देगा।
Haryana Kanyadan Yojana काम पर्ची डाउनलोड
  • आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने जेपीजी फॉर्मेट में काम पर्ची खुलकर आ जाएगी।
  • इसके पश्चात आपको राइट क्लिक करना होगा।
  • अब आपको सेव इमेज के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप काम पर्ची डाउनलोड कर पाएंगे।

रजिस्ट्रेशन/रिन्यूअल ग्रांटेड डैशबोर्ड देखने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको लेबर डिपार्टमेंट हरयाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • होम पेज पर आपको BRAP के टैब अपर क्लिक करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको रजिस्ट्रेशन/रिन्यूअल ग्रांटेड डैशबोर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
रजिस्ट्रेशन/रिन्यूअल ग्रांटेड डैशबोर्ड
  • जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा।
  • इस पेज पर आप रजिस्ट्रेशन/रिन्यूअल ग्रांटेड डैशबोर्ड देख सकते हैं।

इंस्पेक्शन डैशबोर्ड देखने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको लेबर डिपार्टमेंट हरयाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • इसके पश्चात आपको BRAP के टैब पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको इंस्पेक्शन डैशबोर्ड के लिंक पर क्लिक करना होगा।
Haryana Kanyadan Yojana इंस्पेक्शन डैशबोर्ड
  • जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा जिसमें आप इंस्पेक्शन डैशबोर्ड देख सकते हैं।

BRAP–यूसेज डैशबोर्ड देखने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको लेबर डिपार्टमेंट हरयाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • होम पेज पर आपको BRAP के टैब पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको BRAP –यूसेज डैशबोर्ड के लिंक पर क्लिक करना होगा।
शादी शगुन योजना  BRAP–यूसेज डैशबोर्ड
  • इसके पश्चात आपके सामने एक नया पेज खोलकर आएगा जिसमें आपको ACT टाइप तथा तिथि का चयन करना होगा।
  • जैसे ही आप यह चयन करेंगे आपके सामने संबंधित जानकारी खुलकर आ जाएगी।

डिजिटल सेवा कनेक्ट से लॉगिन करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको लेबर डिपार्टमेंट हरयाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • इसके पश्चात आपको लॉगइन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
शादी शगुन योजना
  • अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा जिसमें आपको अपना यूजरनेम तथा पासवर्ड दर्ज करना होगा।
  • इसके बाद आपको साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप डिजिटल सेवा कनेक्ट से लॉगिन कर पाएंगे।

डिपार्टमेंट लॉगिन करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको हरियाणा कन्यादान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • होम पेज पर आपको डिपार्टमेंट लॉगइन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको लॉगइन सेक्शन में यूजर टाइप का चयन करना होगा जो कि कुछ इस प्रकार है।
    • एडमिन
    • डिपार्टमेंट/बोर्ड
    • सेस डेडक्शन अथॉरिटी
  • अब आपको यूजरनेम, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
  • इसके बाद आपको लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप डिपार्टमेंट लॉगिन कर पाएंगे।

ग्रीवेंस दर्ज करने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको हरियाणा कन्यादान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • होम पेज पर आपको e-services के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिंक पर क्लिक करना होगा।
शादी शगुन योजना
  • इसके पश्चात आपको ऐड कंप्लेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
Haryana Kanyadan Yojana ग्रीवेंस दर्ज
  • अब आपके सामने फॉर्म खुल कर आएगा।
  • आपको इस फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे कि सब्जेक्ट, आपका पता, जिले का नाम, तहसील, गांव का नाम, आपका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आदि दर्ज करना होगा।
  • अब आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप ग्रीवेंस दर्ज कर पाएंगे।

ग्रीवेंस स्टेटस चेक करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको हरियाणा कन्यादान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • इसके पश्चात आपको ई सर्विस के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको ग्रीवेंस रिड्रेसल के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
शादी शगुन योजना
  • इसके बाद आपको अपनी शिकायत संख्या दर्ज करनी होगी।
  • अब आपको ट्रक के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप ग्रीवेंस स्टेटस चेक कर पाएंगे।

कांटेक्ट करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको हरियाणा कन्यादान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • इसके पश्चात आपको हेल्प के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
Haryana Kanyadan Yojana
  • अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
  • इस पेज पर आपको एक्ट तथा प्रॉब्लम टाइप का चयन करना होगा।
  • अब आपको सब्जेक्ट, नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, डॉक्यूमेंट, कमेंट आदि दर्ज करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप कांटेक्ट कर पाएंगे।

Contact us

  • Department Address
  • The welfare of Scheduled Castes and Backward Classes Department 30 Bays Building, 1st Floor, Sector 17 C, Chandigarh – 160017 Haryana, India.
  • Tel:  01722704244, ext. 0221
  • Email: [email protected]

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