|ऑनलाइन आवेदन| हरियाणा पशुधन बीमा योजना 2021: रजिस्ट्रेशन फॉर्म, पात्रता व लाभ

Haryana Pashudhan Bima Yojana Apply | हरियाणा पशुधन बीमा योजना ऑनलाइन आवेदन | Pashudhan Bima Yojana Application Form | हरियाणा पशुधन बीमा योजना रजिस्ट्रेशन फॉर्म, पात्रता

कई सारे नागरिकों के लिए पशुपालन आय का एक साधन है। कई बार ऐसा होता है कि पशुओं की मृत्यु के कारण पशुपालकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा पशुधन बीमा योजना आरंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत पशुओं को बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से इस योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। जैसे कि हरियाणा पशुधन बीमा योजना क्या है?, इसके लाभ, उद्देश्य, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया आदि। तो दोस्तों यदि आप Haryana Pashudhan Bima Yojana 2021 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप से निवेदन है कि आप हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े।

Haryana Pashudhan Bima Yojana 2021

पशुपालन और दुग्ध विभाग हरियाणा द्वारा हरियाणा पशुधन बीमा योजना का आरंभ किया गया है। इस योजना को 29 जुलाई 2016 को आरंभ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत पशुओं को बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। यह बीमा कवर गायों, भैंसों, बैल, ऊंट, भेड़, बकरी तथा सूअर को प्रदान किया जाएगा। जिसके लिए ₹25 से लेकर ₹100 तक के प्रीमियम का भुगतान करना होगा। इस प्रीमियम के भुगतान करने के बाद इन सभी पशुओं को 3 साल की अवधि के लिए बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। यदि इस 3 साल की अवधि के दौरान पशु की मृत्यु हो जाती है तो बीमा कंपनी द्वारा पशु को मुआवजा प्रदान किया जाएगा। इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति के नागरिक मुफ्त में उठा सकते हैं।

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Haryana Pashudhan Bima Yojana 2021 के अंतर्गत लगभग एक लाख पशुओं को कवर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना के माध्यम से पशुओं की मृत्यु होने पर पशुपालकों को वित्तीय हानि होने से बचाया जा सकेगा।

Haryana Pashudhan Bima Yojana 2021 का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य पशुओं को बीमा कवर प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से यदि पशु की मृत्यु होती है तो बीमा कंपनी द्वारा मुआवजा प्रदान किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से पशुपालकों को आर्थिक नुकसान से बचाया जा सकेगा। Haryana Pashudhan Bima Yojana 2021 की एक खास बात यह भी है कि इस योजना के अंतर्गत एक बार प्रीमियम का भुगतान करने पर 3 साल की अवधि के लिए इंश्योरेंस कवर प्रदान किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत लगभग 100000 पशुओं को कवर किया जाएगा जिससे कि पशुपालकों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा।

हरियाणा पशुधन बीमा योजना किन परिस्थितियों में मिलेगा लाभ?

  • पशु को करंट लगने की स्थिति में
  • नहर में डूबने की स्थिति में
  • बाढ़ के कारण मृत्यु होने की स्थिति में
  • आग लगने की स्थिति में
  • वाहन से टकराने की स्थिति में
  • प्राकृतिक आपदा के कारण
  • बीमारी से मृत्यु होने की स्थिति में
  • किसी भी कारण दुर्घटना की स्थिति में मौत

Key Highlights Of Haryana Pashudhan Bima Yojana 2021

योजना का नामहरियाणा पशुधन बीमा योजना
किस ने लांच कीहरियाणा सरकार
लाभार्थीहरियाणा के नागरिक
उद्देश्यपशुओं को बीमा कवर प्रदान करना
आधिकारिक वेबसाइटयहां क्लिक करें
साल2021

हरियाणा पशुधन बीमा योजना मुआवजा की राशि

पशुराशि
भैंस₹88000
गाय₹80000
घोड़ा₹40000
भेड़₹5000
बकरी₹5000
सूअर₹5000

पशुधन बीमा योजना आंकड़े

3,29,000 पशुपालकों ने प्रदेश में अब तक Haryana Pashudhan Bima Yojana के अंतर्गत बीमा करवाया है। बीमा करवाने वाले नागरिकों की जिलेवार संख्या कुछ इस प्रकार है।

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जिलों के नामआंकड़े
अंबाला8083
भिवानी25213
चरखीदादरी13105
फरीदाबाद11487
फतेहाबाद15843
गुरुग्राम7273
हिसार19236
झज्जर7698
जींद14021
कैथल14294
करनाल23320
कुरुक्षेत्र15245
महेंद्रगढ़20113
मेवात22983
पलवल11863
पंचकूला4227
पानीपत10464
रेवाड़ी12833
रोहतक10119
सिरसा32985
सोनीपत8291
यमुनानगर20652

हरियाणा पशुधन बीमा योजना प्रीमियम राशि

पशुप्रीमियम राशि
गाय₹100
भैंस₹100
बैल₹100
ऊंट₹100
भेड़₹25
बकरी₹25
सूअर₹25

हरियाणा पशुधन बीमा योजना के लाभ तथा विशेषताएं

  • Haryana Pashudhan Bima Yojana 2021 को हरियाणा सरकार द्वारा आरंभ किया गया है।
  • इस योजना को 29 जुलाई 2016 को आरंभ किया गया है।
  • इस योजना के अंतर्गत पशुओं को बीमा कवर प्रदान किया जाएगा।
  • यह बीमा कवर गाय, भैंस, बैल, ऊंट, भेड़, बकरी तथा सुअर को प्रदान किया जाएगा।
  • इसके लिए पशुपालकों को प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा।
  • प्रीमियम की राशि ₹25 से लेकर ₹100 तक है।
  • एक बार प्रीमियम का भुगतान करने पर 3 साल की अवधि के लिए बीमा कवर प्रदान किया जाएगा।
  • यदि इस अवधि के दौरान पशुओं की मृत्यु होती है तो बीमा कंपनी द्वारा मुआवजा प्रदान किया जाएगा।
  • इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति के नागरिक मुफ्त में उठा सकते हैं।
  • हरियाणा पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत लगभग एक लाख पशुओं को कवर किया जाएगा।
  • इस योजना के माध्यम से पशुओं की मृत्यु होने पर पशुपालक को वित्तीय हानि से बचाया जा सकेगा।
  • इस योजना के माध्यम से पशुपालकों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा।

हरियाणा पशुधन बीमा योजना की पात्रता

  • पशुपालक हरियाणा का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
  • इस योजना के अंतर्गत केवल गाय, भैंस, बैल, ऊंट, भेड़, बकरी और सूअर जैसे पशुओं को कवर किया जाएगा।
  • इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति के नागरिक मुफ्त में उठा सकते हैं।
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पशुधन बीमा योजना में आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • निवास का प्रमाण
  • आय प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  • मोबाइल नंबर
  • बैंक खाता विवरण

हरियाणा पशुधन बीमा योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया

  • अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा।
  • होम पेज पर आपको Haryana Pashudhan Bima Yojana के लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • इसके पश्चात आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा जिसमें आपको डाउनलोड आवेदन पत्र के लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने आवेदन पत्र पीडीएफ फॉर्मेट में खुलकर आएगा।
  • आपको इस आवेदन पत्र को डाउनलोड करके प्रिंट करना होगा।
  • अब आप को आवेदन पत्र में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि आपका नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस आदि दर्ज करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको आवेदन पत्र से सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अटैच करना होगा।
  • अब आपको यह आवेदन पत्र संबंधित विभाग में जमा करना होगा।
  • इस प्रकार आप हरियाणा पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे।

फीडबैक देने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको हरियाणा पशुधन बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा।
  • होम पेज पर आपको फीडबैक के लिंक पर क्लिक करना होगा।

  • इसके पश्चात आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा जिसमें आपका अपना नाम, ई मेल आईडी, सब्जेक्ट आदि दर्ज करना होगा।
  • अब आपको सेंड के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप फ़ीडबैक दे पाएंगे।