हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2022: ऑनलाइन आवेदन | एप्लीकेशन फॉर्म


Haryana Viklang Pension Yojana Online Form 2022 | विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन और Haryana Viklang Pension Yojana एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करे एवं लॉगिन प्रक्रिया, पात्रता व लाभ जाने


दोस्तों आज हम आपको हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के बारे में बताएंगे और यह भी बताएंगे कि इसका ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। हरियाणा सरकार ने पहले भी यह योजना शुरू की थी लेकिन उसमें कुछ कमियां होने के कारण उसे बंद कर दिया गया था लेकिन अब इस योजना को विकलांगों के लिए दोबारा शुरू किया गया है। हरियाणा राज्य में रहने वाला विकलांग व्यक्ति ही इस योजना का लाभ उठा सकता है। जो किसी और Haryana Viklang Pension Scheme से ना जुड़ा हो इस योजना के अंतर्गत 60% तक विकलांग होने का सर्टिफिकेट जरूरी है इसी से जुड़ी सारी बातें हम आपको बता रहे हैं इस योजना का लाभ उठाने के लिए क्या-क्या दस्तावेज जरूरी हैं और किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा।

Haryana Viklang Pension Yojana

Haryana Viklang Pension Yojana 2022 क्या है ?

हरियाणा सरकार ने Haryana Viklang Pension Yojana 2022 को दोबारा से शुरू करके प्रदेश के विकलांग व्यक्तियों में एक नई उर्जा संचार का काम किया है। इस पेंशन योजना के शुरू होने से विकलांग व्यक्तियों में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी है विकलांगों को सम्मान से जीने के लिए इस योजना से काफी आत्मनिर्भर होने की शक्ति मिली है। आपनी छोटी-छोटी जरूरतों के लिए किसी के सामने हाथ नहीं है फैलाना पड़ेगा। इस Haryana Viklang Pension Yojana का लाभ उठाने के लिए विकलांग व्यक्ति को हरियाणा राज्य का निवासी होना आवश्यक है और उसकी विकलांगता का सर्टिफिकेट 60% से लेकर 100% तक होना चाहिए आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष की होनी चाहिए उन्हें उनकी विकलांगता के हिसाब से ही विकलांग पेंशन दी जाएगी इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को हरियाणा राज्य का नागरिक होना आवश्यक है।

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नेशनल पेंशन स्कीम


Haryana Viklang Pension Yojana Apply

इस योजना के अंतर्गत राज्य के विकलांग व्यक्तियों को हरियाणा सरकार द्वारा प्रतिमाह 1800 रूपये की पेंशन धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी ।  राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी इस Viklang Pension Yojana 2022 के तहत पेंशन प्राप्त करना चाहते है तो उन्हें इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना होगा । हरियाणा सरकार की दिव्यांग पेंशन योजना से विकलांग नागरिको के लिए बहुत ही लाभकारी योजना है ।इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करके आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना । इस योजना के ज़रिये विकलांग व्यक्ति पेंशन प्राप्त करके अच्छे से जीवनयापन कर सकते है और अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा कर सकते है ।

किस तरह के लोग हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का लाभ नहीं उठा सकते।

  • वृद्धा पेंशन योजना का लाभ उठाने वाले इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते।
  • विधवा पेंशन योजना का लाभ उठाने वाली महिलाएं भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकती।
  • किसी विकलांग व्यक्ति के पास तीन पहिया या  चार पहिया वाहन हो तो वह भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता।
  • जो विकलांग व्यक्ति किसी सरकारी पद पर कार्यरत हो वह भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता।

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के लिए पात्रता

  • विकलांग पेंशन योजना का लाभ
    उठाने के लिए हरियाणा राज्य का निवासी होना अनिवार्य।
  • आयु सीमा कम से कम 18 वर्ष होनी
    चाहिए।
  • कम से कम 3 वर्ष की अवधि से
    हरियाणा राज्य में रह रहा हो।
  • विकलांग व्यक्ति की विकलांगता
    का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है जिसमें उसे 60% से लेकर 100% विकलांग होना
    अनिवार्य है।
  • शारीरिक या मानसिक रूप से
    विकलांग व्यक्ति भी इसका फायदा उठा सकते हैं।
  • वह व्यक्ति भी इसका लाभ उठा
    सकते हैं जिन्हें बहुत कम दिखाई देता हो या बिल्कुल अंधे हो वो भी विकलांगों की
    कैटेगरी में आएंगे।
  • जिन व्यक्तियों को कुष्ठ रोग हो
    जाता है वह भी इसी श्रेणी में आएंगे।
  • पोलियो ग्रस्त लोग या कोई एक्सीडेंट में विकलांग हुआ हो वह भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
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Haryana Viklang Pension Yojana जरूरी कागजात

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित
दस्तावेज पेश करने होंगे जो निम्नलिखित है।

  • हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी
    प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड 
  • वोटर आईडी 
  • कार्ड राशन कार्ड 
  • विकलांगता का सर्टिफिकेट 
  • आय प्रमाण पत्र

हरियाणा विकलांग पेंशन
योजना की आवेदन प्रक्रिया

हरियाणा विकलांग पेंशन
योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक ई-डिश सेंटर और अटल सेवा केंद्र पर जाकर आवेदन कर
सकते हैं इसके लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान से पढ़ना होगा।

  • हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के आवेदन के लिए सबसे पहले इसका आवेदन फॉर्म चाहिए होता है जिसके लिए आपको इसकी ऑफिशल वेबसाइट पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने इसका एक होम पेज खुलकर आएगा।
  • इस पर आपको ‘हरियाणा विकलांग पेंशन योजना एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ‘ का ऑप्शन दिखाई देगा।
  • इसके सामने आपको डाउनलोड ऑप्शन दिखाई देगा उस पर क्लिक करके आप इस फॉर्म को पीडीएफ फॉरमैट में डाउनलोड कर सकते हैं।
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना
  • डाउनलोड करने के बाद में इसे प्रिंट कर ले।
  • फोर्म को डाउनलोड करके प्रिंट करने के बाद खुद इसे ध्यान पूर्वक भरे या किसी सही व्यक्ति से इसे भरवा ले।
  • फिर इसे अन्य जरूरी कागजातों के साथ संलग्न करके संबंधित कार्यालय में जमा करा दें।
  • इसके कुछ दिनों बाद आपको सूचित किया जाएगा और जो लोग इसमें सेलेक्ट होंगे उन्हें ‘सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग’ हरियाणा सरकार द्वारा विकलांगता पेंशन दी जाएगी।
  • तो इस तरह हरियाणा राज्य के विकलांग लोग हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का लाभ उठा सकेंगे।