हिमाचल प्रदेश शगुन योजना 2021: ऑनलाइन आवेदन (Shagun Yojana) पात्रता व लाभ

Himachal Pradesh Shagun Yojana Apply Online | हिमाचल प्रदेश शगुन योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन | HP Shagun Yojana Online Application Form | हिमाचल प्रदेश शगुन योजना पात्रता

देश भर में कई कन्याए ऐसी है जिन की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण विवाह नहीं हो पाता है। ऐसी सभी कन्याओ के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जाता है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा भी हिमाचल प्रदेश शगुन योजना संचालित की जाती है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश की आर्थिक रूप से कमजोर कन्याओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। आज हम आपको इस लेख के माध्यम से इस योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे है। आपको इस लेख को पढ़कर इस योजना का उद्देश्य, विशेषताएं, लाभ, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया आदि से संबंधित जानकारी प्राप्त होगी। तो दोस्तों यदि आप हिमाचल प्रदेश शगुन योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तो आपको हमारे इस लेख को अंत तक पढ़ना होगा।

Himachal Pradesh Shagun Yojana

इस योजना का शुभारंभ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के द्वारा किया गया है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के बीपीएल परिवार की कन्याओं को विवाह अनुदान के रूप में ₹31000 की धनराशि प्रदान की जाएगी। इस योजना को 1 अप्रैल 2021 से प्रदेश भर में संचालित किया जाएगा। इस योजना को आरंभ करने की घोषणा बजट 2021-22 की घोषणा करते समय की गई थी। Himachal Pradesh Shagun Yojana 2021 का लाभ उठाने के लिए कन्या के माता-पिता या अभिभावक द्वारा एवं बेसहारा होने की स्थिति में कन्या द्वारा स्वयं बाल परियोजना अधिकारी, प्रभारी नारी सेवा सदन या बालिका आश्रम में अध्यक्ष द्वारा निर्धारित प्रपत्र में किया जा सकता है। आवेदन करने के पश्चात अधिकारी द्वारा आवेदन का सत्यापन किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत स्वीकृति जिले के कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्रदान की जाएगी।

हिमाचल प्रदेश शगुन योजना बजट

इस योजना के अंतर्गत आवेदन विवाह से 2 महीने पहले या फिर विवाह के 6 महीने के भीतर भी किया जा सकता है। लाभ की राशि का भुगतान आवेदन की स्वीकृति होने के बाद कि जाएगी। लाभ की राशि सीधे आवेदक के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा 50 करोड़ रुपए के बजट निर्धारित किया गया है। हिमाचल प्रदेश शगुन योजना का लाभ गरीब परिवार की कन्या को तब भी प्रदान किया जाएगा यदि वह हिमाचल प्रदेश के बाहर विवाह करती है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए वर की आयु 21 वर्ष एवं वधू की आयु 18 वर्ष या फिर उससे ज्यादा होनी चाहिए।

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Himachal Pradesh Shagun Yojana 2021 Key Highlights

योजना का नामहिमाचल प्रदेश शगुन योजना
किसने आरंभ कीहिमाचल प्रदेश सरकार
लाभार्थीहिमाचल प्रदेश की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली कन्याएं
उद्देश्यविवाह पर आर्थिक सहायता प्रदान करना
आधिकारिक वेबसाइटयहां क्लिक करें
साल2021
आर्थिक सहायता₹31000
आरंभ होने की तिथि1 अप्रैल 2021
राज्यहिमाचल प्रदेश
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन/ऑफलाइन

बिलासपुर जिले की 16 कन्याओं ने किया आवेदन

इस योजना के अंतर्गत जिला बिलासपुर के विकासखंड झंडूता से आवेदन आने शुरू हो गए हैं। लगभग 16 युवतियों ने हिमाचल प्रदेश शगुन योजना के अंतर्गत आवेदन किया है। इस बात की जानकारी बाल विकास परियोजना अधिकारी अश्विनी शर्मा द्वारा प्रदान की गई है। उनके द्वारा यह भी बताया गया है कि 3 ब्लॉक सदर, नियानदेवी और घुमारवि से अभी तक कोई आवेदन नहीं प्राप्त हुआ है। सभी 16 आवेदकों के प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। विभाग के सुपरवाइजर द्वारा आवेदक के घर पर जाकर पात्रता की जांच की जाएगी। हिमाचल प्रदेश शगुन योजना के अंतर्गत सत्यापन के पश्चात लाभ की राशि सीधे आवेदक के खाते में हस्तांतरित की जाएगी।

हिमाचल प्रदेश शगुन योजना 2021 का उद्देश्य

हिमाचल प्रदेश शगुन योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली कन्याओं के विवाह पर आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश की कन्या सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनेगी तथा उनके जीवन स्तर में भी सुधार आएगा। हिमाचल प्रदेश शगुन योजना को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा घोषित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली राशि अनुदान के रूप में प्रदान की जाएगी। यह राशि कन्या के माता पिता द्वारा प्राप्त की जा सकती है। यदि कन्या के माता-पिता या अभिभावक नहीं है तो कन्या खुद भी इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकती है। यह योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में कारगर साबित होगी।

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Himachal Pradesh Shagun Yojana 2021 के लाभ तथा विशेषताएं

  • हिमाचल प्रदेश शगुन योजना को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा आरंभ किया गया है।
  • इस योजना के माध्यम से प्रदेश के बीपीएल परिवारों की कन्याओं के विवाह पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
  • यह आर्थिक सहायता इसका ₹31000 की होती है।
  • इस योजना को 1 अप्रैल 2021 से संपूर्ण राज्य में संचालित किया जा रहा है।
  • हिमाचल प्रदेश शगुन योजना को आरंभ करने की घोषणा बजट की घोषणा करते समय की गई थी।
  • कन्या के माता-पिता या अभिभावक इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं।
  • यदि कन्या बेसहारा है तो इस स्थिति में कन्या द्वारा स्वयं आवेदन भी किया जा सकता है।
  • आवेदन करने के पश्चात अधिकारी द्वारा सत्यापन किया जाएगा।
  • इस योजना के अंतर्गत स्वीकृति जिले के कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्रदान की जाएगी।
  • विवाह के 2 महीने पहले इस योजना के अंतर्गत आवेदन किया जा सकता है।
  • इसके अलावा विवाह होने के 6 महीने के भीतर भी इस योजना के अंतर्गत आवेदन किया जा सकता है।
  • आवेदन की स्वीकृति होने के पश्चात लाभ की राशि का भुगतान किया जाएगा।
  • लाभ की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से वितरित की जाएगी।
  • इस योजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा ₹50 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है।
  • यदि कन्या राज्य से बाहर विवाह करती है तब भी वह इस योजना का लाभ उठाने की पात्र होगी।

हिमाचल प्रदेश शगुन योजना 2021 की पात्रता

  • आवेदक कन्या हिमाचल प्रदेश की स्थाई निवासी होनी चाहिए।
  • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए वर की आयु 21 वर्ष एवं वधू की आयु 18 वर्ष या फिर उससे ज्यादा होनी चाहिए।
  • कन्या का नाम e-district पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए।
  • आवेदक बीपीएल परिवार से होनी चाहिए।
  • विधवा महिला भी इस योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्र हैं।

HP Shagun Yojana 2021 के अंतर्गत आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • आयु प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • बीपीएल कार्ड
  • जाति प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  • मोबाइल नंबर

हिमाचल प्रदेश शगुन योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

  • अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा।
  • होम पेज पर आपको सिटिजन लॉगइन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।

  • इसके पश्चात आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा।
  • इस पेज पर आपको निम्नलिखित जानकारी दर्ज करनी होगी।
    • आधार नंबर
    • फैमिली आईडी
    • नाम
    • जेंडर
    • डेट ऑफ बर्थ
    • मोबाइल नंबर
    • पिता का नाम
    • राज्य
    • जिला
    • तहसील
    • ईमेल आईडी
    • लॉगइन आईडी
    • सिक्योरिटी क्वेश्चन
    • सिक्योरिटी आंसर
  • इसके पश्चाताप का अपना फोटो आईडेंटिटी प्रूफ एवं प्रोफाइल इमेज अपलोड करना होगा।
  • अब आपको रजिस्टर के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको सिटिजन लॉगइन के विकल्प पर करना होगा।
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  • अब आपको अपनी उधर आईडी पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
  • इसके बाद आपको अपना यूजरटाइप का चयन करना होगा।
  • अब आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको हिमाचल प्रदेश विवाह शगुन योजना अप्लाई हियर के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने आवेदन पत्र खुलकर आएगा।
  • आपको इस आवेदन पत्र में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करनी होगी।
  • अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
  • इसके बाद आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप हिमाचल प्रदेश शगुन योजना के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे।

हिमाचल प्रदेश शगुन योजना के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र जाना होगा।
  • अब आपको वहा से हिमाचल प्रदेश शगुन योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको आवेदन पत्र में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि दर्ज करना होगा।
  • अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
  • इसके बाद आपको यह आवेदन पत्र आंगनवाड़ी केंद्र में जमा करना होगा।
  • इस प्रकार आप हिमाचल प्रदेश शगुन योजना के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे।

आवेदन की स्थिति चेक करने की प्रक्रिया

  • अब आपको सर्विस का चयन करना होगा।
  • इसके बाद आपको अपनी एप्लीकेशन नंबर दर्ज करना होगा।
  • अब आप को सर्च के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • आवेदन की स्थिति आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी।

सिटीजन लोगिन करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको ई डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा।
  • होम पेज पर आपको सिटिजन लॉगइन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।

  • अब आपके सामने एक नया पेज खुल पर आएगा।
  • इस पेज पर आपको यूजरटाइप का चयन करना होगा।
  • इसके बाद आपको अपनी यूजर आईडी, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
  • अब आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप सिटिजन लॉगइन कर पाएंगे।

LMK लॉगिन करने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको ई डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा।
  • इसके पश्चात आपको LMK लॉगइन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।

  • अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
  • इस पेज पर आपको अपना यूजर नेम, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
  • अब आपको साइन इन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप LMK लॉगिन कर पाएंगे।

संपर्क विवरण देखने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको ई डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा।
  • होम पेज पर आपको कांटेक्ट अस के विकल्प पर क्लिक करना होगा।

  • इसके पश्चात आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
  • इस पेज पर आप संपर्क विवरण देख सकते हैं |