झारखण्ड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना: ऑनलाइन आवेदन, Shramik Rojgar रजिस्ट्रेशन


Jharkhand Mukhyamantri Shramik Rojgar Yojana Apply | झारखण्ड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना ऑनलाइन आवेदन | Mukhyamantri Shramik Rojgar Yojana Form | मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना रजिस्ट्रेशन |


झारखण्ड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना को राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा शहरी क्षेत्रो के गरीब लोगो को रोजगार उपलब्ध करने के लिए  शुरू करने जा रहे है ।  इस योजना के अंतर्गत देश के अलग-अलग हिस्सों से कोरोना वायरस की वजह से लॉक डाउन में झारखंड लौट कर आए प्रवासी मजदूरों को रोजगार के अवसर राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये जायेगे। यह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) की तरह शहरी अकुशल श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए 100 दिन की नौकरी की गारंटी योजना है।प्यारे दोसत आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से इस Mukhyamantri Shramik Rojgar Yojana से जुडी सभी जानकारी जैसे आवेदन प्रक्रिया ,पात्रता ,दस्तावेज़ आदि प्रदान करने जा रहे है

Mukhyamantri Shramik Rojgar Yojana

Table of Contents

Jharkhand Mukhyamantri Shramik Rojgar Yojana

इस योजना के तहत झारखण्ड के शहरी प्रवासी मजदूरों को रोजगार के लिए मनरेगा की तरह ही जॉब कार्ड प्रदान किया जायेगा।इस Jharkhand Mukhyamantri Shramik Rojgar Yojana के अंतर्गत  शहरी क्षेत्र में रहने वाले अकुशल प्रवासी मजदूर को रोजगार प्रदान किया जायेगा  ताकि वे अपनी आजीविका अच्छे से चला सके और श्रमिकों को रोजगार के लिए दुसरे प्रदेश न जाना पड़ें, उन्हें अपने वार्ड क्षेत्र में ही आसानी से काम मिल जाये। राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी इस योजना का लाभ उठाना चाहते है तो उन्हें इस झारखण्ड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना के तहत आवेदन करना होगा।

इस योजना के तहत अगर किसी मजदूर को रोजगार नहीं मिल पाया तो उन्हें राज्य सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जायेगा। जिसके बाद उन्हें सरकार द्वारा रोजगार मुहैया कराया जायेगा। इस पहल के साथ, झारखंड शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना शुरू करने के लिए केरल के बाद देश का दूसरा राज्य बन जाएगा। 


झारखण्ड मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना

Mukhyamantri Shramik Rojgar Yojana का शुभारम्भ

झारखण्ड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा 15 अगस्त को मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना को आरम्भ कर दिया है इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों के श्रमिकों की तरह ही शहरी क्षेत्र में रहने वाले सभी बेरोजगारों को साल में 100 दिनों के लिए रोजगार गारंटी का वादा किया गया है। यही नहीं 15 दिनों में काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री श्रमिक योजना जॉब कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए राज्य सरकार ने एक पोर्टल भी लॉंच कर दिया है  राज्य के इच्छुक लाभार्थी इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। इस योजना के तहत राज्य में लगभग 5 लाख परिवार लाभान्वित होंगे।

35000 जॉब कार्ड किए गए जारी

शहरी क्षेत्र के अकुशल श्रमिकों के लिए झारखंड सरकार द्वारा झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से 2.42 लाख कार्य दिवस बनाए गए हैं एवं 35000 जॉब कार्ड श्रमिकों को प्रदान किए गए हैं. इस योजना को श्रमिकों को आजीविका सुरक्षा प्रदान करने के लिए आरंभ किया गया है। वह सभी श्रमिक जो कोविड-19 महामारी के कारण रोजगार प्राप्त करने में सक्षम नहीं है उनको इस योजना के माध्यम से रोजगार प्रदान किया जाएगा।

इस योजना का लक्ष्य लगभग 31% शहरी आबादी को लाभवंती करना है। वह सभी नागरिक जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते है वह इस योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। पिछले 1 वर्ष में 242339 से अधिक अधिक कार्य दिवस उत्पन्न हुए हैं और 35007 से अधिक जॉब कार्ड जारी किए गए हैं। इस बात की जानकारी शहरी विकास और आवास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे द्वारा प्रदान की गई है।

रोजगार न मिलने पर प्रदान किया जाएगा बेरोजगारी भत्ता

झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना प्रदेश में बेरोजगारी दूर करने में मददगार साबित होगी। इस योजना के माध्यम से प्रत्येक लाभार्थी को कार्यस्थल पर स्वच्छ पेयजल, प्राथमिक चिकित्सा एवं बच्चों को देखभाल की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस योजना के माध्यम से आने वाले समय में अधिक मानव दिवस बनाए जाएंगे। क्योंकि हाल ही में प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की नई योजनाएं आरंभ की गई है। इन सभी परियोजनाओं के माध्यम से बुनियादी ढांचे का विकास, सड़क निर्माण, वृक्षारोपण कार्य, पार्क सौंदर्यीकरण और स्वच्छता अभियान जैसे कार्य किए जाएंगे। जिसके लिए श्रमिकों की आवश्यकता पड़ेगी।

पंजीकरण के 15 दिन के अंदर अंदर श्रमिकों को काम प्रदान किया जाएगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा। यदि जॉब कार्ड जारी होने के 1 महीने के भीतर रोजगार नहीं प्राप्त होता है तो इस स्थिति में लाभार्थी दूसरे महीने में न्यूनतम दैनिक वेतन का एक चौथाई हिस्सा भत्ते के रूप में प्राप्त करने का पात्र है। बेरोजगारी भत्ता तीसरे महीने में न्यूनतम दैनिक वेतन का 50% हो जाता है और उसके बाद 100% हो जाता है।

झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना

Jharkhand Shramik Rojgar Yojana Highlights

योजना का नामझारखण्ड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना
इनके द्वारा शुरू की गयीमुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा
लाभार्थीप्रवासी मजदूर
उद्देश्यरोजगार के अवसर प्रदान करना

75% टारगेट को किया गया प्राप्त

14 अगस्त 2021 को झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना की पहली वर्षगांठ थी। झारखंड के गोड्डा जिले के परिषद कार्यालय में यह वर्षगांठ मनाई गई। इस वर्षगांठ में नगर परिषद अध्यक्ष जितेंद्र कुमार उपस्थित थे। नगर परिषद द्वारा लगभग एक दर्जन लोगों को इस अवसर पर जॉब कार्ड वितरित किए गए। इस योजना के माध्यम से उन सभी नागरिकों को रोजगार प्रदान किया जाएगा जिनका लॉकडाउन के कारण रोजगार छिन गया था। इस बात की जानकारी खुद नगर परिषद द्वारा प्रदान की गई। उनके द्वारा यह भी जानकारी साझा की गई कि परिषद के पदाधिकारियों से लेकर कर्मियों तक टारगेट पूरा करने में एक अहम भूमिका निभाई गई है।

जिले में अगर कोई भी श्रमिक ऐसा है जिसे काम नहीं मिलता है तो उस श्रमिक को नगर परिषद द्वारा मजदूरी उपलब्ध करवाई जाएगी। गोड्डा जिले को राज्य से 8432 दिवस मजदूरी का टारगेट प्राप्त हुआ था। जिसमें से 75% से भी अधिक टारगेट पूरा कर लिया गया है। जिसके माध्यम से कुल 103 श्रमिकों को कार्य प्रदान किया गया है।

पिछले 1 वर्ष में प्रदान किए गए 26243 जॉब कार्ड

झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना का शुभारंभ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत मनरेगा की तरह प्रदेश के अकुशल श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। इस योजना को 14 अगस्त 2020 को आरंभ किया गया था। जिसमें 50 नगर निकायों को शामिल किया गया था। अब तक इस योजना के माध्यम से 33462 आवेदन प्राप्त हुए है। जिसमें से 232246 मानव दिवस सृजित किए जा चुके हैं। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा 26243 जॉब कार्ड श्रमिकों को प्रदान किए जा चुके हैं। यह योजना कोरोनावायरस लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए आरंभ की गई थी। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के श्रमिक 100 दिनों की रोजगार गारंटी प्राप्त कर सकेंगे। इस योजना का लाभ श्रमिक को तभी प्रदान किया जाएगा जब श्रमिक को मनरेगा योजना का लाभ नहीं प्राप्त हो रहा हो।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान

बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान

यदि 15 दिन के भीतर श्रमिक को काम नहीं दिया जाता है तो श्रमिक को बेरोजगारी भत्ता देने का भी झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना के अंतर्गत प्रावधान है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए श्रमिकों को अपना जॉब कार्ड बनवाना होगा। यह जॉब कार्ड बनवाने के लिए सरकार द्वारा एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको आधार कार्ड, पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और मोबाइल नंबर देना अनिवार्य होगा। श्रमिकों द्वारा इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ऑफलाइन एवं ऑनलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन किया जा सकता है। ऑफलाइन आवेदन करने के लिए श्रमिक को अपने नजदीकी नगर निकाय कार्यालय में संपर्क करना होगा। श्रमिक द्वारा टोल फ्री नंबर पर संपर्क करके भी इस योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है। टोल फ्री नंबर 1800 120 2929 है।

नई वर्क स्कीम क्रिएट करके मुहैया कराया जाएगा रोजगार

झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी द्वारा झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना का आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के शहरी गरीब नागरिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के अकुशल मजदूरों को भी कम से कम 100 दिन की नौकरी उपलब्ध करवाई जाने की गारंटी है। 19 मार्च 2021 को मानगो नगर निगम के कार्यपालक अधिकारी दीपक सहाय की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में विभिन्न जॉब कार्ड धारकों को कार्य आवंटित करने तथा नई वर्क स्कीम क्रिएट करने पर विचार किया गया है। दीपक सहाय जी के द्वारा यह बताया गया है नई वर्क स्कीम क्रिएट करने के पश्चात सभी जॉब कार्ड धारकों को नियमों का पालन करते हुए कार्य आवंटित किए जाएंगे।

 जॉब कार्ड धारकों को भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल आदि द्वारा कार्य दिए जा रहे हैं। इस अवसर पर सभी सरकारी विभागों को पत्राचार करने का भी निर्देश दिया गया है। यह निर्देश सिटी मैनेजर को दिया गया है। इन सरकारी विभागों में विद्युत विभाग, वन विभाग, पेयजल विभाग, स्वच्छता विभाग आदि शामिल है।

झारखण्ड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना का उद्देश्य

जैसे आप सभी लोग जानते है कि हमारे भारत देश में कोरोना वायरस का संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है जिसकी वजह से लॉक डाउन कि स्थिति भी बढ़ती जा रही है।  लॉक डाउन कि वजह से झारखण्ड राज्य के जो मजदूरों काम कि वजह से दूसरे राज्य में फसे हुए थे वह वापस अपने घर आ चुके है लेकिन उनके पास अपने आजीविका के लिए कोई रोजगार नहीं है इस सभी परेशानियों को देखते हुए झारखण्ड सरकार ने झारखण्ड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना को शुरू करने का फैसला लिया है इस योजना के तहत झारखण्ड के शहरी क्षेत्र में वापस आये प्रवासी मजदुर जिनके पास कोई रोजगार नहीं है उन्हें सरकार द्वारा रोजगार मुहैया कराना जिससे वह अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके।  झारखण्ड सरकार का मुख्या उद्देश्य सभी प्रवासी श्रमिकों को अपने राज्यों में रोजगार मिले।

कार्यस्थल पर मिलने वाली सुविधाएं

झारखण्ड सरकार के विभिन्न विभागों की ओर से शहरों में चलायी जा रही योजनाओं में वहां के स्थानीय श्रमिकों को रोजगार सुनिश्चित कराया जायेगा. कार्यस्थल पर शुद्ध पेयजल, प्राथमिक चिकित्सा के लिए फर्स्ट एड बॉक्स आदि की व्यवस्था की जायेगी. यदि वहां कोई महिला कामगार होगी, तो उनके बच्चों को रखने की भी व्यवस्था की जायेगी, ताकि वे निश्चिंत होकर काम कर सकें |

झारखण्ड फसल राहत योजना

Jharkhand Mukhyamantri Shramik Rojgar Yojana का लाभ

  • इस योजना का लाभ झारखण्ड के शहरी क्षेत्रो में  वापस आये प्रवासी मजदूरों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराया जायेगा।
  • सरकार ऐसे अकुशल मजदूर को जो शहरी क्षेत्र में है, उन्हें 100 दिन की रोजगार की गारंटी दे रही है. यह योजना मनरेगा योजना की तरह लोगों को एक साल में 100 दिन का काम देगी।
  • इस योजना के तहत अगर किसी मजदूर को रोजगार नहीं मिल पाया तो उन्हें राज्य सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जायेगा।
  • झारखण्ड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना के तहत प्रवासी मजदूरों को जॉब कार्ड प्रदान किया जायेगा।
  • नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा ये योजना, राज्य शहरी आजीविका मिशन के माध्यम से संचालित करायी जाएगी।
  • इस योजना के तहत झारखंड के शहरों में निवास करनेवाले 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के अकुशल श्रमिकों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी।
  • अगर कोई शहरी स्थानीय निकाय 15 दिनों के भीतर नौकरी चाहने वालों को काम देने में विफल रहता है। इसके अलावा, पंजीकृत (पंजीकृत) लाभार्थियों को जॉब कार्ड प्रदान किए जाएंगे।
  • झारखंड मुख्यमंत्री गरीब रोजगार  योजना 2020 के लिए, प्रत्येक प्रवासी मजदूरों को ऑनलाइन / ऑफ़लाइन विधि के माध्यम से नौकरी के लिए आवेदन करना होगा।
  • सभी शहरी स्थानीय निकायों (ULB) को प्रवासी श्रमिकों के रोजगार के लिए विशेष योजना बनाने के लिए अलग से धन दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि “स्वच्छता कार्यों से लेकर विकास परियोजनाओं तक शहरी क्षेत्रों में नौकरियों के बहुत सारे अवसर हैं”।
  • मजदूरों को पहले महीने भत्ता के रूप में न्यूनतम मजदूरी का एक चौथाई भाग दे दिया जायेगा. 60 दिन हो जाने के बाद आधी मजदूरी उसे दे दी जाएगी। फिर पूरे 100 दिन हो जाने के बाद श्रमिक को पूरे 100 दिन की मजदूरी भत्ता के रूप में प्राप्त हो जाएगी |

मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना की पात्रता

  • आवेदक झारखण्ड का स्थायी निवासी होना चाहिए। वह 1 अप्रैल 2015 से शहरी क्षेत्रों में रहना चाहिए।
  • Jharkhand Mukhyamantri Shramik Rojgar Yojana के तहत आवेदक की आयु 18 वर्ष और उससे अधिक होनी चाहिए।
  • ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदक के पास मनरेगा कार्ड नहीं होना चाहिए।
  • दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, सरकारी आश्रय में रहकर, पिछले तीन वर्षों से नई योजना के लिए पात्र होंगे।

श्रमिक रोजगार योजना झारखण्ड के दस्तावेज़

  • आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

Mukhyamantri Shramik Rojgar Yojana की विशेषताएं

  • 14 अगस्त 2020 को झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना का शुभारंभ किया गया था।
  • इस योजना को कोरोनावायरस संक्रमण के कारण लौटे श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए आरंभ किया गया था।
  • मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना के माध्यम से श्रमिकों के लिए जॉब कार्ड बनवाया गया था।
  • इस योजना के माध्यम से झारखंड के श्रमिकों के लिए न्यूनतम 100 दिन के रोजगार का प्रावधान रखा गया है।
  • श्रमिक रोजगार योजना के माध्यम से शहरी मजदूरों को विभिन्न प्रकार का काम मिला है।
  • इस योजना के अंतर्गत प्रतिदिन ₹316 का मेहताना दिया जाता है।
  • कोरोनावायरस संक्रमण के कारण हुए लॉकडाउन के दौरान यह योजना श्रमिकों के लिए बहुत कारगर साबित हुई है।
  • वह सभी श्रमिक जो कोरोनावायरस संक्रमण के कारण लगे लॉकडाउन की वजह से वापस लौटे थे उनको इस योजना के माध्यम से रोजगार प्राप्त हुआ है।

झारखण्ड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना में आवेदन कैसे करे?

राज्य के  जो इच्छुक लाभार्थी इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है तो वह नीचे दिए गए तरीके को फॉलो करे।

  • सबसे पहले आपको योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा।
  • इस होम पेज पर आपको “APPLICATION” टैब के अंदर “Apply for Job card” का लिंक दिखाई देगा। आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा।
Mukhyamantri Shramik Rojgar Yojana
  • इसके बाद आपके सामने आवेदन पत्र खुल जाएगा आपको इस आवेदन फॉर्म में आपको पूछी गयी सभी जानकारी जैसे कि पता, जिला, शहरी स्थानीय निकाय, वार्ड, पिन कोड और घर में जो भी जॉब कार्ड बनवाने के इच्छुक हैं उन सभी सदस्यों की जानकारी जैसे नाम, जन्म तिथि, लिंग, आधार नंबर और मोबाइल नंबर आदि भरनी होगी।
  • सभी जानकारी भरने के बाद नीचे दिया गए “I agree to above declaration / मैं उपरोक्त घोषणा से सहमत हूँ” पर क्लिक करें और दिये गए नंबरों को भरनी होगी ।
  • सभी जानकारी भरने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा। आप इस “Submit” बटन पर क्लिक करके अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं। योजना के आवेदन के लिए आपको एक निवास प्रमाण पत्र भी अपलोड करना पद सकता है जिससे पता चले की आप झारखंड के शारी क्षेत्र के निवासी हैं।
  • इसके बाद आपका आवेदन विभाग के पास स्वीकृती के लिए चला जाएगा और आपको एक “Application Ref Number / आवेदन संदर्भ संख्या” दे दी जाएगी जिसका इस्तेमाल आप अपने जॉब कार्ड को डाउनलोड करने के लिए कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री श्रमिक योजना में जॉब कार्ड डाउनलोड कैसे करें?

  • सबसे पहले योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा।
  • इस होम पेज पर आपको Application के सेक्शन में से आपको Download Job Card के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
Mukhyamantri Shramik Rojgar Yojana
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा। इस पेज पर आपको पूछी गयी सभी जानकारी जैसे Application Ref Number ,आधार नंबर आदि भरना होगा।
  • इसके बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको जॉब कार्ड डाउनलोड कर सकते है।

Shramik Rojgar Yojana पोर्टल पर लॉगइन करने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको मुख्यमंत्री श्रमिक योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • होम पेज पर आपको लॉगइन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
पोर्टल पर लॉगइन
  • इसके पश्चात आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
  • आपको इस पेज पर अपना यूजर नेम तथा पासवर्ड दर्ज करना होगा।
  • अब आपको लॉगिन पर विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप पोर्टल पर लॉगिन कर पाएंगे।

Shramik Rojgar Yojana शिकायत दर्ज कैसे करे ?

राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी इस ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करवाना चाहते है तो वह नीचे दिए गए तरीके को फॉलो करे।

  • सर्वप्रथम आवेदक को योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा।
  • इस होम पेज पर आपको Grievance का ऑप्शन दिखाई देगा आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।
mukhyamantri Shramik Rojgar Yojana
  • इस पेज पर आपको पूछी गयी सभी जानकारी जैसे जॉब कार्ड संख्या ,आधार नंबर , शिकायत का प्रकार , शिकायत का विवरण आदि को भरना होगा।
  • सभी जानकारी भरने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा। इस तरह आपकी शिकायत आसानी से दर्ज हो जाएगी। 

शिकायत की स्थिति कैसे देखे ?

  • सर्वप्रथम आवेदक को योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा।
  • इस होम पेज पर आपको Grievance का ऑप्शन दिखाई देगा आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको दो लिंक दिखाई देंगे आपको चेक ग्रीवांस स्टेटस का लिंक दिखाई देगा आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा।
मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना
  • लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा। इस पेज पर आपको Grievance Reference Number भरना होगा। इसके बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा। फिर आपके सामने शिकायत का विवरण आ जायेगा।

Contact us

  • Location – Directorate, Municipal Administration, Urban Development & Housing Department 3rd Floor, FFP Building, Dhurwa, Govt. of Jharkhand, Ranchi-834004, Jharkhand
  • Phone – 0651-2401955
  • Email – [email protected]

Shramik Rojgar Yojana हेल्पलाइन नंबर

मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आवेदक नीचे दी गए योजना हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।

टोल फ्री नंबर: 1800-120-2929


See also  मध्य प्रदेश फसल गिरदावरी रिपोर्ट 2022: ऑनलाइन देखे, Fasal Girdawari डाउनलोड करे