Mukhyamantri Kisan Mitra Urja Yojana Apply | मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना ऑनलाइन आवेदन | मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना पंजीकरण प्रक्रिया | Rajasthan Kisan Mitra Urja Yojana Form
हमारे देश के किसानों की स्थिति आज भी आर्थिक रूप से स्थिर नहीं है। किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर विभिन्न प्रकार के प्रयास किए जाते हैं। जिससे कि किसानों की आय में वृद्धि की जा सके। राजस्थान सरकार द्वारा भी किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए विभिन्न प्रकार योजनाएं संचालित की जा रही है। ऐसी ही एक योजना मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना है। इस योजना के माध्यम से किसानों के बिजली के बिल में अनुदान प्रदान किया जाता है। आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से इस योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। जैसे कि मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया आदि। तो आप हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े।
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Mukhyamantri Kisan Mitra Urja Yojana
इस योजना को राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा 9 जून 2021 को आरंभ किया गया है। Mukhyamantri Kisan Mitra Urja Yojana के माध्यम से प्रदेश के मीटर्ड किसान उपभोक्ताओं को बिजली के बिल पर अनुदान प्रदान किया जाता है। यह अनुदान राशि प्रतिमाह अधिकतम ₹1000 रुपए एवं प्रतिवर्ष अधिकतम ₹12000 रुपए है। इस योजना के अंतर्गत सभी पात्र कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत वितरण निगम द्वारा द्विमासिक बिलिंग व्यवस्था के आधार पर बिजली का बिल जारी किया जाएगा। बिजली के बिल की 60% राशि अनुपातिक आधार पर प्रतिमाह देय होती है। यह राशि अधिकतम ₹1000 प्रतिमाह होती है। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का लाभ सभी किसान उपभोक्ताओं को मई 2021 से मिलना आरंभ हो जाएगा। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा 1450 करोड रुपए खर्च किए जाएंगे।
8.84 लाख किसानों को प्राप्त हुआ योजना का लाभ
Mukhyamantri Kisan Mitra Urja Yojana के माध्यम से लगभग 8.84 लाख से अधिक काश्तकार किसानों को लाभ पहुंचाया गया है। इन किसानों को 231 करोड रुपए का अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया गया है। इस बात की जानकारी राजस्थान सरकार के ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी द्वारा प्रदान की गई है। इस योजना के माध्यम से 3.41 लाख से अधिक काश्तकार किसानों के बिजली बिल शून्य स्तर पर आ गए हैं। मुख्यमंत्री किसान मित्र उर्जा योजना के माध्यम से किसानों को राज्य सरकार द्वारा 90 पैसे प्रति यूनिट की दर पर बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत आवेदन नजदीकी विद्युत विभाग के माध्यम से किया जा सकता है। इसके अलावा इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आप की आधार संख्या खाते से लिंक होनी आवश्यक है।
मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का शुभारंभ
17 जुलाई 2021 को राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का शुभारंभ किया गया है। यह शुभारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया है। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री जी द्वारा ऊर्जा विभाग की 308 करोड रुपए की लागत की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन भी किया गया है। इस योजना के माध्यम से किसानों को बिजली के बिल पर ₹1000 रुपए का अनुदान सरकार द्वारा प्रतिमाह प्रदान किया जाएगा। यह अनुदान सीधे किसान के बैंक खाते में वितरित किया जाएगा। इस योजना का लाभ मई 2021 से बिजली के बिल पर प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी द्वारा यह भी जानकारी प्रदान की गई है कि वर्ष 2024 तक सोलर ऊर्जा के टारगेट को भी पूरा कर लिया जाएगा।
जिसमें 20000 मेगावाट बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के माध्यम से लघु एवं मध्यम वर्ग के किसानों के लिए कृषि बिजली लगभग निशुल्क हो जाएगी। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा सालाना 1450 करोड़ रुपया की राशि खर्च की जाएगी।
Key Highlights Of Rajasthan Kisan Mitra Urja Yojana 2021
योजना का नाम | मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना |
किसने आरंभ की | राजस्थान सरकार |
लाभार्थी | राजस्थान के कृषि |
उद्देश्य | बिजली के बिल पर अनुदान प्रदान करना |
आधिकारिक वेबसाइट | जल्द आरंभ की जाएगी |
साल | 2021 |
आवेदन का प्रकार | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
राज्य | राजस्थान |
अनुदान राशि | अधिकतम ₹1000 प्रतिमाह एवं ₹12000 प्रति वर्ष |
मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का उद्देश्य
Mukhyamantri Kisan Mitra Urja Yojana 2021 का मुख्य उद्देश्य किसानों को बिजली के बिल पर अनुदान प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से किसानों बिजली के बिल पर अधिकतम ₹1000 प्रतिमाह अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। जिससे कि किसान उपभोक्ताओं को अपने बिल का भुगतान करने में सहायता प्राप्त होगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के माध्यम से किसानों को बिजली की बचत करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। जिसके लिए यदि किसान का बिल ₹1000 प्रति माह से कम का आता है तो इस स्थिति में बिल की राशि एवं अनुदान राशि के बीच का अंतर लाभार्थी के खाते में हस्तांतरित किया जाएगा।
विद्युत वितरण निगम में बकाया लाभार्थी के विरुद्ध बकाया
इस योजना का लाभ किसान उपभोक्ता द्वारा तभी उठाया जा सकता है जब लाभार्थी के विरुद्ध विद्युत वितरण निगम में कोई बकाया नहीं है। बकाया होने की स्थिति में यदि कृषि उपभोक्ता बकाया का भुगतान कर देता है तो इस स्थिति में अनुदान राशि आगमी बिजली के बिल में देय होगी। इसके अलावा यदि किसी किसान द्वारा बिजली का कम उपयोग किया जाता है और उसका बिजली का बिल ₹1000 से कम आता है तो बिल की राशि एवं अनुदान राशि के बीच का अंतर लाभार्थी के खाते में जमा करवा दिया जाएगा। जिससे कि किसान उपभोक्ता बिजली की बचत के लिए प्रोत्साहित हो सके। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का लाभ केंद्र एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों द्वारा नहीं उठाया जा सकता। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को अपनी आधार संख्या को बैंक खाते से जोड़ना अनिवार्य होगा।
वर्ष 2021-22 के बजट में की गई घोषणा
राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा वर्ष 2021-22 के बजट की घोषणा करते समय सामान्य श्रेणी के ग्रामीण कृषि उपभोक्ताओं को प्रतिमाह ₹1000 एवं प्रति वर्ष ₹12000 अनुदान राशि प्रदान करने की घोषणा की गई थी। यह घोषणा केवल उन्हीं कृषि उपभोक्ताओं के लिए की गई थी जिनका बिल मीटरिंग से आता है। इस घोषणा को ध्यान में रखते हुए विद्युत वितरण निगम द्वारा 750 करोड़ रुपए का प्रावधान टैरिफ सब्सिडी मद में भी शामिल किया गया था। यह प्रावधान अनुदान राशि हस्तांतरण के लिए निर्धारित किया गया है।
Mukhyamantri Kisan Mitra Urja Yojana 2021 के लाभ तथा विशेषताएं
- मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना को राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा 9 जून 2021 को आरंभ किया गया है।
- इस योजना के माध्यम से प्रदेश के किसान उपभोक्ताओं को अनुदान प्रदान किया जाएगा। जिससे कि उन्हें बिजली के बिल का भुगतान करने में सहायता प्राप्त होगी।
- यह अनुदान राशि प्रतिमाह अधिकतम ₹1000 एवं प्रतिवर्ष अधिकतम ₹12000 है।
- सभी पात्र कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत वितरण निगम द्वारा इस योजना के अंतर्गत द्विमासिक बिलिंग व्यवस्था के आधार पर बिजली का बिल जारी किया जाएगा।
- इस योजना को आरंभ करने की घोषणा वर्ष 2021 के बजट में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी द्वारा की गई थी।
- बिजली के बिल की 60% राशि अनुपातिक आधार पर प्रति माह देय होगी। जो कि अधिकतम ₹1000 प्रति माह होगी।
- इस योजना का लाभ सभी किसान उपभोक्ता मई 2021 से उठा सकते हैं।
- सरकार द्वारा इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 1450 करोड रुपए का खर्च किया जाएगा।
- इस योजना का लाभ कृषि द्वारा केवल तभी उठाया जा सकता है जब कृषि के विद्युत वितरण निगम में कोई बकाया नहीं है।
- Mukhyamantri Kisan Mitra Urja Yojana 2021 का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को अपनी आधार संख्या को बैंक खाते से जोड़ना अनिवार्य होगा।
- यदि किसान द्वारा बकाया राशि का भुगतान कर दिया जाता है तो उस स्थिति में अनुदान राशि आगमी बिजली के बिल में देय होगी।
- यदि कृषि द्वारा बिजली का कम उपयोग किया जाता है और बिल ₹1000 से कम आता है तो इस स्थिति में बिल की राशि एवं अनुदान राशि के बीच का अंतर लाभार्थी के खाते में जमा करवा दिया जाएगा।
- इस योजना के माध्यम से कृषि उपभोक्ता बिजली की बचत करने के लिए भी प्रोत्साहित होंगे।
- मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का लाभ केंद्र एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों द्वारा नहीं उठाया जा सकता।
मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की पात्रता
- आवेदक राजस्थान का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- केवल राजस्थान के कृषि उपभोक्ता ही इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- इस योजना का लाभ केंद्र एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों द्वारा नहीं उठाया जा सकता।
- यदि आप इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपकी आधार संख्या आपके खाते से लिंक होनी अनिवार्य है।
किसान मित्र ऊर्जा योजना में आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आधार कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- निवास प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर
मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको अपने नजदीकी विद्युत विभाग में जाना होगा।
- इसके पश्चात आपको वहां से मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
- अब आप को आवेदन पत्र में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि दर्ज करना होगा।
- अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को आवेदन पत्र से अटैच करना होगा।
- इसके पश्चात आपको यह आवेदन पत्र विद्युत विभाग में जमा करना होगा।
- इस प्रकार आप मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे।