विधवा पेंशन योजना आवेदन | Vidhwa Pension Yojana Form | विधवा पेंशन योजना महाराष्ट्र रजिस्ट्रेशन | Maharashtra Vidhwa Pension Scheme In Hindi
महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना का शुभारम्भ राज्य सरकार द्वारा आर्थिक रूप से गरीब परिवार की विधवा महिलाओ को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किया गया है । इस योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र की गरीब परिवार की विधवा महिलाओ को राज्य सरकार द्वारा प्रतिमाह 600 रूपये की पेंशन धनराशि (Monthly pension of Rs. 600 per month by the state government to the widowed women of poor families ) आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी । यह राज्य सरकार की महत्वकांशी योजना है । प्यारे दोस्तों आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से इस महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना से जुड़ी सभी जानकारी जैसे आवेदन प्रक्रिया ,पात्रता ,दस्तावेज़ आदि प्रदान करने जा रहे है ।अतः हमारे इस आर्टिकल को अंत तक पढ़े ।
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Maharashtra Vidhwa Pension Yojana 2021
इस योजना में अगर किसी परिवार में महिला के बच्चे एक से अधिक होते हैं तो उस परिवार को 900 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में मिलेंगे। Maharashtra Vidhwa Pension Yojana 2021 का लाभ तब तक दिया जायेगा जब तक कि उसके बच्चे 25 वर्ष के न हो जाएँ या वह नौकरी पर न लग जाएँ, जो भी हो पहले होता है। यदि महिला की केवल बेटियां हैं तो यह लाभ जारी रहेगा, भले ही उसकी बेटी 25 वर्ष की हो या शादी कर लें। राज्य के जो इच्छुक विधवा महिलाये इस योजना का लाभ उठाना चाहते है तो उन्हें इस योजना के तहत आवेदन करना होगा । इस योजना के तहत सरकार द्वारा राज्य की विधवा महिलाओ को प्रतिमाह दी जाने वाली धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी ।
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महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना 2021 का उद्देश्य
जैसे की आप लोग जानते है कि पति कि मृत्यु हो जाने के बाद महिला को किसी तरह का कोई सहारा नहीं होता तथा उनकी आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर हो जाती है तथा वह अपने दैनिक जीवन में अपनी आर्थिक ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर पाती इन सभी परेशानियों को देखते हुए रजय सरकार ने इस विधवा पेंशन योजना महाराष्ट्र 2021 को शुरू किया है इस योजना के तहत राज्य की गरीब बेसहारा विधवा महिलाओ को महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रतिमाह 600 रूपये की पेंशन धनराशि प्रदान करना जिनका कोई सहारा नहीं है । इस योजना के ज़रिये राज्य की विधवा महिलाओ की आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करना । इस योजना के ज़रिये विधवा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनाना ।
Maharashtra Vidhwa Pension Yojana 2021 Highlights
योजना का नाम | महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना |
इनके द्वारा शुरू की गयी | राज्य सरकार द्वारा |
लाभार्थी | राज्य की विधवा महिलाये |
उद्देश्य | विधवा महिलाओ को पेंशन प्रदान करना |
महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना 2021 के लाभ
- इस योजना का लाभ महाराष्ट्र राज्य की केवल विधवा महिलाओ को ही प्रदान किया जायेगा जिनका कोई सहारा नहीं है ।
- इस योजना के अंतर्गत राज्य की विधवा महिलाओ को हर महीने सरकार द्वारा 600 रूपये की पेंशन धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी और अगर किसी परिवार में महिला के बच्चे एक से अधिक होते हैं तो उन परिवार को 900 रूपये प्रतिमाह दिए जायेगे।
- सरकार द्वारा विधवा महिला को दी जाने वाली धनराशि सीधे लाभार्थी महिला के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी ।
- इस योजना का लाभ महाराष्ट्र की आर्थिक रूप से गरीब विधवा महिलाये उठा सकती है ।
विधवा पेंशन योजना महाराष्ट्र 2021 की पात्रता
- आवेदिका महाराष्ट्र राज्य की स्थायी निवासी होनी चाहिए ।
- आवेदनकर्ता की वार्षिक पारिवारिक आय 21 हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदिका बैंक अकाउंट होना चाहिए और बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए ।
- आवेदनकर्ता गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदिका की आयु 65 वर्ष से कम होनी चाहिए ।
महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना 2021 के दस्तावेज़
- आवेदिका का आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- सामान्य जाति के आवेदनकर्ता को छोड़कर बाकि सभी जाति के पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना 2021 में आवेदन कैसे करे ?
- राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते है तो वह नीचेदिए गए तरीके को फॉलो करे ।
- सर्वप्रथम आवेदक को ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा ।ऑफिसियल वेबाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा इस होम पेज पर आपको महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना का एप्लीकेशन फॉर्म की पीडीएफ को डाउनलोड करना होगा ।
- एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी भरनी होगी ।सभी जानकारी भरने के बाद आपके सभी दस्तावेज़ों को आवेदन फॉर्म के साथ अटैच करना होगा ।
- इसके बाद आपको आवेदन फॉर्म को कलेक्टर कार्यालय / तहसीलदार / तलाठी संपर्क कार्यालय कलेक्टर कार्यालय / तहसीलदार / तलाठी के पास जाकर जमा करना होगा ।