प्रसूति सहायता योजना 2021: ऑनलाइन आवेदन, रजिस्ट्रेशन (Prasuti Sahayata)

मध्य प्रदेश प्रसूति सहायता योजना पंजीकरण | MP Prasuti Sahayata Yojana Application Process | एमपी प्रसूति सहायता स्कीम आवेदन फॉर्म | Prasuti Sahayata Scheme In Hindi

प्रसूति सहायता योजना मध्य प्रदेश की आर्थिक रूप से कमज़ोर और श्रमिक वर्ग की गर्भवती महिलाओ को आर्थिक सहायता प्रदान करने (To provide financial assistance to pregnant women of the working class ) के लिए राज्य सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2018 में शुरू की गयी है । Prasuti Sahayata Yojana 2021 के अंतर्गत मध्य प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे आने वाले मजदुर परिवार की  गर्भवती महिलाओ को गर्भावस्था के दौरान आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए और अच्छे से जीवन यापन करने के लिए  सरकार द्वारा 16000 रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की (Financial assistance of Rs. 16000 will be provided by the government) जाएगी ।

Prasuti Sahayata Yojana 2021

इस योजना के अंतर्गत गर्भावस्था के अंतिम 3 महीनों में श्रमिक महिलाओं को उनके वेतन का आधा 50% धनराशि हितलाभ के रूप में प्रदान (Half 50% of salary provided as benefit ) की जाएगी । इसके बाद  प्रसव के बाद महिला श्रमिकों को चिकित्सा के दौरान हुए खर्चे को पूरा करने के लिए 1000 हजार रूपये की राशि प्रदान की जाएगी । इसके अतिरिक्त Madhya Pradesh Government मातृत्व योजना का लाभ ले रही महिला कार्यकर्ता के पति को भी 15 दिनों का पितृत्व प्रसव लाभ प्रदान कर रही है । प्यारे दोस्तों आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से इस Prasuti Sahayata Yojana 2021 से जुड़ी सभी जानकारी जैसे आवेदन प्रक्रिया ,पात्रता ,दस्तावेज़ आदि प्रदान करने जा रहे है ।

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प्रधानमंत्री गर्भावस्था सहायता योजना 

मध्य प्रदेश प्रसूति सहायता योजना 2021 रजिस्ट्रेशन

मध्य प्रदेश की जो इच्छुक गर्भवती महिलाये अपने गर्भावस्था के समय स्वास्थ्य सम्बन्धी जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त करना चाहती है तो उन्हें मध्य प्रदेश प्रसूति सहायता योजना 2021 के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा उसके बाद ही उन्हें इस योजना का लाभ  प्राप्त होगा ।इस योजना के तहत दी जाने वाली 16000 रूपये की धनसहि दो किश्तों में गर्भवती महिलाओ को प्रदान की जाएगी । पहली किश्त 4000 हजार रुपये की गर्भावस्था के दौरान निर्धारित समय में अंतिम तिमाही तक चिकित्सक अथवा एएनएम (Doctor or ANM) द्वारा प्रसव की 4 जाँच करने पर मिलेगी और दूसरी किश्त 12 हजार रुपये की शासकीय चिकित्सालय में प्रसव होने व नवजात शिशु का संस्थागत जन्म उपरांत पंजीयन कराने और शिशु को एचबीवी टीकाकरण Zero Dose, VCG, OPD and HBV Vaccination) कराने के बाद मिलेगी ।

Madhya Pradesh Prasuti Sahayata Scheme 2021 Highlights

योजना का नामप्रसूति सहायता योजना
इनके द्वारा शुरू की गयीमध्य प्रदेश सरकार द्वारा
लॉन्च की तारीक1 अप्रैल 2018
सहायता धनराशि16000 रूपये
लाभार्थीराज्य की श्रमिक गर्भवती महिलाये

सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना

मध्य प्रदेश प्रसूति सहायता योजना 2021 का उद्देश्य

जैसे की आप लोग जानते है कि असंगठित क्षेत्रो की श्रमिक महिलाये जो  मजदूरी करके  गरीबी रेखा से जीवन यापन कर रही है और श्रमिक महिलाये गर्भावस्था के समय मजदूरी नहीं कर पाती जिसके वजह से उन्हें मजदूरी नहीं मिलती । गर्भवती महिलाओ को गर्भवस्था के समय खाने पीने के लिए उचित भोजन भी नहीं मिल पाता और वह अपनी स्वास्थ्य सम्बन्धी जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पाते इन सभी परेशानियों को देखते हुए राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश प्रसूति सहायता योजना 2021 को शुरू किया है इस योजना के तहत मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा 16000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान करना ।इस प्रसूति सहायता योजना 2021 के ज़रिये गर्भवती श्रमिक महिलाये अपनी गर्भवस्था के समय आर्थिक जरूरतों को पूरा कर पायेगी ।

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Madhya Pradesh Prasuti Sahayata Yojana 2021 के लाभ

  • इस योजना का लाभ मध्य प्रदेश की सभी श्रमिक गर्भवती महिलाओ को प्रदान किया जायेगा ।
  • राज्य सरकार द्वारा शुरू की गयी जननी सुरक्षा योजना के तहत पात्र महिलाये भी इस योजना का लाभ उठा सकती है ।
  • Madhya Pradesh Prasuti Sahayata Yojana 2021 के अंतर्गत पहला गर्भधारण करने पर पात्र महिला को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत प्रथम और द्वितीय किश्त के रूप में 3000 हजार रुपये का भुगतान किया जायेगा तथा शेष बची हुयी 1000 हजार रुपये की राशि लाभकारी महिला को मुख्यमंत्री “श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना (Sharmik Seva Prasuti Shayata Yojna)” के द्वारा प्रदान की जायेगी ।
  • प्रसूति सहायता योजना (Prasuti Sahayata Yojana)” का लाभ 18 वर्ष से अधिक उम्र की गर्भवती महिलाएँ एवं पंजीकृत असंगठित महिला श्रमिकों को प्रदान की जाएगी।
  • एमपी प्रसूति सहायता योजना 2021 के तहत गर्भवती महिलाओ को सरकार की तरफ से पूरी 16000 रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी |
  • आवेदिका का बैंक अकाउंट होना चाहिए और बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए ।
  • इस योजना का लाभ मध्य प्रदेश की ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रो को असंगठित श्रमिक महिलाये उठा सकती है ।

एमपी प्रसूति सहायता योजना 2021 के दस्तावेज़ (पात्रता )

  • आवेदिका मध्य प्रदेश की स्थायी निवासी होनी चाहिए ।
  • आवेदिका की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए ।
  • आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • प्रेग्नेंसी का प्रमाण पत्र
  • डिलीवरी सम्बन्धी दस्तावेज़
  • बैंक पासबुक
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

प्रसूति सहायता योजना 2021 में आवेदन कैसे करे?

  • राज्य के जो इच्छुक गर्भवती महिलाये इस योजना के तहत आवेदन करना चाहती है तो वह अपने नज़दीकी लोक स्वास्थ्य केंद्र एवं परिवार कल्याण विभाग में जाकर आवेदन कर सकते है ।
  • वहाँ जाकर आपको एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त करना होगा । इसके बाद आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे नाम ,पता ,आधार नंबर ,गर्भावस्था की तारीक आदि भरनी होगी ।
  • आवेदन फॉर्म भरने के बाद अपने सभी दस्तावेज़ों को आवेदन फॉर्म के साथ अटैच करके जहा से आवेदन फॉर्म प्राप्त किया है वही जमा करना होगा ।
  • भुगतान करने हेतु हितग्राही को केवल ए एन  एम/ चिकित्सक द्वारा भरा हुआ एवं सत्यापित मातृत्व एवं शिशु सुरक्षा कार्ड की प्रति एवं कंडिका 7 में वर्णित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे ।
  • आवेदिका को प्रसव की तारीख से 6 सप्ताह पहले आवेदन करना होगा । यदि किसी कारणवश आवेदन समय पर नहीं किया जा सका है। तो डिलीवरी के पहले अथवा डिलीवरी के तुरंत बाद आवेदन कर सकती है ।
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