पालनहार योजना राजस्थान 2020: ऑनलाइन आवेदन | एप्लीकेशन फॉर्म
राज्य मे बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो दो टाइम का खाना भी नही खा पाते जिन्हें खाना नसीब तक नही होता इस समस्या को देखते हुए राजस्थान सरकार ने इसी दिशा मे एक नया कदम उठाया है राज्य सरकार द्वारा इस योजना को सुलझाने के लिए पालनहर योजना की शुरुआत की ताकि भूखे बच्चो को भोजन मिल सके इस योजना का लाभ अनाथ बच्चे या जिनके माता पिता मर चुके है उन बच्चो को मिलेगा लेकिन सरकार बच्चो को सीधा लाभ नहीं देगी सरकार उनके ही परिवार से किसी व्यक्ति को उनका पालनहर बना कर सब सेवांए उपलब्ध कराएगी (the government will provide all facilities including food, shelter, clothes etc to orphan children of the state in a family environment) जैसे उनकी शिक्षा उनके कपडे और बहुत से जरुरी और महत्वपूर्ण सुविधाएँ ताकि राज्य का हर बच्चा शिक्षित हो और हर बच्चा उन्नति करे
Rajasthan Palanhar Yojana 2020
सरकार द्वारा जारी की गयी इस योजना मे राज्य के अनाथ बच्चो के पालनहार को 5 साल के बच्चो के लिए रुपये 500 हर महिना देगी और स्कूल मे दाखिला होने के बाद 18 साल की आयु तक 1000 रुपए हर माह देगी राज्य सरकार द्वारा सभी बच्चो का खास ख्याल रखा जायेगा बच्चो को समय समय पर स्वेटर, जूते और जरुरी सामान दिया जायेगा और हर वर्ष प्रत्येक अनाथ बच्चे को 2000 रुपया का अनुदान दिया जायेगा पालनहार योजना के माद्यम से अनाथ बच्चो की खाने ,पढने और वस्त्रो की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा करायी जाएगी
Palanhar Scheme Rajasthan 2020 Highlights
योजना का नाम | पालनहार योजना राजस्थान |
इनके द्वारा शुरू की गयी | राजस्थान सरकार |
लाभार्थी | राज्य के बच्चे/ पालनहार |
उद्देश्य | बच्चो की शिक्षा प्रदान करना |
ऑफिसियल वेबसाइट | http://sje.rajasthan.gov.in/schemes/Palanhar.html |
राजस्थान पालनहार योजना में पात्र बच्चो की लिस्ट
- अनाथ बच्चे
- न्यायिक प्रक्रिया से मृत्यु दण्ड/ आजीवन कारावास प्राप्त माता-पिता की के बच्चे
- निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता की अधिकतम तीन बच्चे
- नाता जाने वाली माता की अधिकतम तीन बच्चे
- पुर्नविवाहित विधवा माता की बच्चे
- एड्स पीडित माता/पिता की बच्चे
- कुष्ठ रोग से पीडित माता/पिता की बच्चे
- विकलांग माता/पिता की बच्चे
- तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला की बच्चे
Palanhar Yojana 2020 में दी जाने वाली अनुदान राशि
- सरकार द्वारा शुरू की गयी पालनहार योजना के तहत सभी अनाथ बच्चे जो 5 वर्ष तक की उम्र तक हैं उन्हें 500 रुपए प्रतिमाह दिए जायेंगे
- यदि बच्चे का दाखिला स्कूल मे है तो 18 वर्ष की आयु तक उसे हर महीने 1000 रुपए उपलब्ध कराये जायेगे
- राज्य सरकार द्वारा बच्चो को और सुविधा भी उपलब्ध करायी जाएगी जैसे जूते ,स्वीटर और कपड़ो के लिए 2000 हर महीने उपलब्ध कराये जायेगे
पालनहार योजना राजस्थान 2020 की पात्रता
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए
- योजना का लाभ उठाने परिवार की वार्षिक आय20 लाख से कम होनी चाहिए
- इस योजना के तहत 2 वर्ष की आयु के बच्चो को आंगनबाड़ी और 6 वर्ष की आयु का के बाद स्कूल भेजना जरुरी है
श्रेणी वार आवश्यक दस्तावेज़
- अनाथ बच्चे – माता पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र की कॉपी
- मृत्यु दंड /आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता के बच्चे – दण्डादेश की प्रति
- निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा महिला के तीन बच्चे – विधवा पेंशन भुगतान आदेश की प्रति
- पुनर्विवाह विधवा माता के बच्चे – पुनर्विवाह के प्रमाण पत्र की प्रति
- अच् आई वी/ एड्स पीड़ित माता /पिता के बच्चे – ए आर टी सेंटर द्वारा जारी ए आर डी डायरी /ग्रीन कार्ड की कॉपी
- कुष्ठ रोग से पीड़ित माता /पिता के बच्चे – सक्षम बोर्ड द्वारा जारी किये गए चिकित्सा प्रमाण पत्र की प्रति
- नाता जाने वाली माता के तीन बच्चे – नाता गए हुए एक वर्ष से अधिक समय होएं का प्रमाण पत्र
- विशेष योग्यजन माता /पिता के बच्चे – 40 %या अधिक निशक्तता के प्रमाण की प्रति
- तलाकशुदा /परित्यक्ता महिला के बच्चे – तलाकशुदा परित्यक्ता पेंशन भुगतान आदेश की प्रति
पालनहार के दस्तावेज़
- पालनहार का आधार कार्ड
- भामाशाह कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- पहचान पत्र
- बच्चे का आंगनबाड़ी में पंजीकरण का प्रमाण पत्र / विद्यालय में अध्यनरत होने का प्रमाण-पत्र
- बच्चे का आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
पालनहार योजना राजस्थान 2020 में आवेदन कैसे करे?
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन Social Justice and Empowerment Department की वेबसाइट पर जाना होगा और पालनहर योजना का पंजीकरण फॉर्म भरना होगा
- जब आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे फॉर्म मे पूछी गयी सारी जानकारी आपको फॉर्म ठीक तरह से भरनी होगी
- अपनी सारी जानकारी भरने के बाद आपको अपने सारे दस्तावेज फॉर्म से साथ लगाने होगे
- फॉर्म भरने के बाद आपको फॉर्म को अपने विभागीय जिला अधिकारी के पास, ग्रामीण क्षेत्र के निवासी अपने फॉर्म को संबंधित विकास अधिकारी के पास जमा करना होगा इस परिकिर्य के बाद आपका आपके पंजीकरण पूरा हो जायेगा