उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना 2021: EK Must Samadhan रजिस्ट्रेशन व लाभ

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किसानों के विकास के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का सरकार द्वारा संचालन किया जाता है। आज हम आपको उत्तर प्रदेश की ऐसी ही एक योजना से संबंधित जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। जिसका नाम उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना है। इस योजना के माध्यम से किसानों को ऋण का भुगतान करने पर ब्याज दर में छूट प्रदान की जाएगी जिससे कि प्रदेश के किसान अपने द्वारा लिए गए ऋण का भुगतान कर सके। इस लेख को पढ़कर आपको इस योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। जैसे कि उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना क्या है?, इसका उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया आदि। तो दोस्तों यदि आप इस योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप से निवेदन है कि आप हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े।

UP EK Must Samadhan Yojana 2021

जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कई बार किसान प्राकृतिक आपदाओं व अन्य कारणों की वजह से ऋण का भुगतान नहीं कर पाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इस योजना का आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से यदि किसान ऋण का एकमुश्त भुगतान करते हैं तो उन्हें 35% से लेकर 100% तक की ब्याज दर में छूट सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। इस योजना के माध्यम से लगभग 2.63 लाख से भी ज्यादा किसानों को लाभ पहुंचेगा। सरकार द्वारा इस योजना को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। जिसकी जानकारी हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से प्रदान करेंगे।

यदि आप भी उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी तथा प्रणाली में पारदर्शिता आएगी। इस योजना के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन भी किया जा सकते हैं। इस योजना का लाभ आप केवल 31 मार्च 2021 तक ही उठा सकता है। यदि आप 31 मार्च 2021 के बाद ऋण का भुगतान करते हैं तो आपको इस योजना का लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा।

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उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक के बारे में

इस योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक के माध्यम से किया जाता है। यदि आपको इस योजना से संबंधित कोई भी अन्य जानकारी प्राप्त करनी है या फिर कोई शिकायत दर्ज करनी है तो आप उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक में संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का समय सुबह 10:00 बजे से लेकर शाम 6:00 बजे तक का है। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक को किसानों को साहूकार से मुक्ति प्रदान करने के लिए आरंभ किया गया था। इस बैंक के माध्यम से किसानों को कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक की प्रदेश में 323 शाखाय हैं। जिनके माध्यम से किसानों की आर्थिक सहायता की जाती है।

प्रारंभ में बैंक द्वारा साहूकारों से लिए गए ऋण को अदा किया जाता था तथा ट्रैक्टर खरीदने के लिए किसानों को ऋण उपलब्ध करवाया जाता था। पर अब वर्तमान स्थिति में विभिन्न प्रकार की आर्थिक सुविधाएं उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक द्वारा कृषकों को प्रदान की जा रही है।

Key Highlights Of UP EK Must Samadhan Yojana 2021

योजना का नामउत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना
किस ने लांच कीउत्तर प्रदेश सरकार
लाभार्थीउत्तर प्रदेश के नागरिक
उद्देश्यकिसानों को ऋण चुकाने के लिए प्रोत्साहित करना तथा बैंक की एनपीए दर कम करना।
आधिकारिक वेबसाइटयहां क्लिक करें
साल2021
आवेदन का प्रकारऑनलाइन/ऑफलाइन
आवेदन करने की अंतिम तिथि31 मार्च 2021

ऋण पर ब्याज दरें

कैटेगरीब्याज दर
लघु सिंचाई, एसआरटीओ, कृषि यंत्रीकरण एवं मौन पालन योजना11%
डेयरी, डनलपकार्ट, पशुपालन, हार्टीकल्चर, ग्रामीण आवास, पोल्ट्री योजना, मत्स्य पालन, अकृषि क्षेत्र की योजनाएं व अन्य11.50%

नोट: यदि लाभार्थी समय से किस्त का भुगतान करता है तो लाभार्थी को ऊपर दी गई ब्याज दर के हिसाब से ब्याज का भुगतान करना होगा। यदि लाभार्थी निर्धारित तिथि पर किस्त का भुगतान नहीं कर पाता है तो इस स्थिति में लाभार्थी को 1% अतिरिक्त ब्याज दर का भुगतान करना होगा।

एकमुश्त समाधान योजना 2021 की तीन श्रेणियाँ

  • पहली श्रेणी – इस योजना के तहत पहली श्रेणी में राज्य के उन किसानो को रखा गया है जिन्होंने 31 मार्च 1997 से पहले  का ऋण  बाकि है और वह इस ऋण को चूका नहीं पा रहे है उस पर देय पूरा ब्याज इस योजना के तहत माफ़ कर दिया जायेगा।
  • दूसरी श्रेणी –  इस श्रेणी में उत्तर प्रदेश के उन किसानो को रखा जायेगा। जिन्होंने एक अप्रैल 1997 को या उसके बाद 31 मार्च 2007 तक कर्ज लिया है उन्हें इस तरह ब्याज में छूट दी जाएगी। जिन मामलों में वितरित ऋण राशि के बराबर या अधिक ब्याज की वसूली कर ली गई है, उनमें शेष मूलधन लिया जाएगा।जिन मामलों में वितरित ऋण राशि से कम ब्याज की वसूली की गई उनमें वितरित ऋण राशि की सीमा तक (पूर्व में वसूल ब्याज को घटाते हुए) शेष ब्याज व शेष मूलधन की वसूली की जाएगी।
  • तीसरी श्रेणी – इस तीसरी श्रेणी में राज्य के उन किसानो को रखा जायेगा। जिन्होंने एक अप्रैल 2007  से 31 मार्च 2012 तक कर्ज लिया है तो उन्हें तीन तरीके से छूट दी जाएगी। पहली कर्जदार किसानो पर देय समस्त मूलधन की शत-प्रतिशत वसूली की जाएगी।2. योजना शुरू की तिथि से 31 जुलाई 2018 तक के बीच समझौता कर खाता बंद करने पर ब्याज में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। 3.एक अगस्त 2018 से 31 अक्टूबर 2018 के बीच समझौता कर खाता करने पर ब्याज में 40 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। 4. एक नवंबर 2019 से 31 जनवरी 2020 के बीच समझौता कर खाता बंद करने पर ब्याज में 35 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
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उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना का उद्देश्य

इस योजना को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य किसानों को ऋण चुकाने के लिए प्रोत्साहित करना है तथा बैंकों की एनपीए दर को कम करना है। उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना किसानों के लिए आरंभ की गई है। इस योजना के माध्यम से यदि किसान एकमुश्त ऋण का भुगतान करते हैं तो उनको ब्याज दर में 35% से लेकर 100% तक की छूट प्रदान की जाती है। जिससे कि उन्हें ऋण चुकाने के लिए कम राशि देनी पड़ती है। UP EK Must Samadhan Yojana 2021 के माध्यम से अब वह सभी किसान अपना ऋण समय से चुका पाएंगे जो कि अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण ऋण नहीं चुका पाते थे। इस योजना के माध्यम से किसानों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा तथा वे आत्मनिर्भर एवं सशक्त भी बनेंगे।

यूपी एकमुश्त समाधान योजना के लाभ तथा विशेषताएं

  • UP EK Must Samadhan Yojana 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा आरंभ किया गया है।
  • इस योजना के माध्यम से यदि किसान ऋण का एकमुश्त भुगतान करते हैं तो उन्हें 35% से लेकर 100% तक ब्याज दर में छूट प्रदान की जाएगी।
  • इस योजना के माध्यम से लगभग 2.63 लाख से भी ज्यादा किसानों को लाभ पहुंचेगा।
  • उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना के अंतर्गत आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं।
  • इस योजना को सरकार द्वारा तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है।
  • केवल 31 मार्च 2021 तक ही इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है।
  • इस योजना के माध्यम से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा तथा वे आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनेंगे।
  • बैंकों के एनपीए दर में भी इस योजना के माध्यम से गिरावट आएगी।
  • इस योजना के माध्यम से प्रदेश के किसान ऋण चुकाने के लिए प्रोत्साहित होंगे।
  • इस योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक द्वारा किया जाता है।
  • यदि आप इस योजना से संबंधित कोई भी अन्य जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या फिर कोई शिकायत दर्ज करना चाहते हैं तो आप सहकारी ग्राम विकास बैंक, लखनऊ से संपर्क कर सकते हैं।
  • इस योजना के माध्यम से वह सभी किसान ऋण चुका पाएंगे जो अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण है ऋण का भुगतान नहीं कर पाते थे।
  • योजना का लाभ उठाने के लिए कृषक को एकमुश्त संपूर्ण धनराशि जमा करनी अनिवार्य है।
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UP EK Must Samadhan Yojana 2021 की पात्रता तथा महत्वपूर्ण दस्तावेज

  • आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक किसान होना चाहिए।
  • आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • जमीन के कागजात
  • बैंक अकाउंट पासबुक
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ

उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया

यदि आप उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित प्रक्रिया को फॉलो करना होगा।

  • सर्वप्रथम आवेदक को योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा।
  • होम पेज पर आपको आपको उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना का ऑप्शन दिखाई देगा।
  • आपको इस ऑप्शन पर क्लिक  करना होगा।
  • इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।
  • इस पेज पर आपके सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल आएगा।
  • आपको इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे नाम ,पता ,मोबाइल नंबर आदि सभी जानकारी भरनी होगी।
  • सभी जानकारी भरने के बाद आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अटैच करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे।

उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना के अंतर्गत आवेदन करने की ऑफलाइन प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको नजदीकी उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक की शाखा से आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
  • यह आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए आपको ₹200 की शुल्क जमा करनी होगी।
  • आप को आवेदन पत्र में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करनी होगी।
  • इसके पश्चात आपको आवेदन पत्र से सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज अटैच करने होंगे।
  • आपको आवेदन पत्र में कृषक का फोटो के साथ ग्राम प्रधान तथा पत्रावली तैयार कर्ता के हस्ताक्षर करवाने होंगे।
  • आवेदन पत्र से आपको नवीनतम खसरा एवं खतौनी किसारी बही, आकार पत्र, 5,11,23 तथा 45 की प्रमाणित नकल एवं शाखा प्रबंधन के सक्षम बकाया ना होने का शपथ पत्र अटैच करना होगा।
  • इस प्रार्थना पत्र के साथ ₹100 प्रति अंश की दर से न्यूनतम 10 अंशों का अग्रिम अंशदान जमा करना होता है। इसके अलावा ₹3 का प्रवेश शुल्क भी जमा करना होता है। यदि कोई प्रति सहभागीदार है तो इस स्थिति में भी ₹3 नाममात्र सदस्यता शुल्क जमा करना अनिवार्य है।
  • सभी शुल्क भरने के बाद आपको आवेदन पत्र उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक की शाखा में जमा करना होगा।

लॉगिन करने की प्रक्रिया

  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • होम पेज पर आपको लॉगइन के टैब पर क्लिक करना होगा।

 

  • अब आपको दैनिक सूचना पोर्टल के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • इसके पश्चात आपके सपने एक नया पेज खुल कर आएगा।
  • आपको इस पेज पर अपनी user-id तथा पासवर्ड दर्ज करना होगा।
  • अब आपको लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप लॉगिन कर पाएंगे।

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