उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2020: Pravasi Swarojgar ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

Pravasi Swarojgar Yojana Apply | उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन | Uttarakhand Swarojgar Yojana Form | Mukhyamantri Pravasi Swarojgar Scheme In Hindi

 

उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2020 कोरोना (COVID-19) महामारी की वजह से देश में स्थिति दिनों-दिन बत्तर होती जा रही है। कोरोना महामारी ने लोगों से रोजगार के अवसर छीन लिए है। इसका असर वैसे तो हर क्षेत्र पर पड़ा है, लेकिन मजदूर वर्ग इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। जो मजदूर बड़े शहरों में काम किया करते थे आज वो इस महामारी के कारण अपने गृह राज्य वापस लौट आये है। ऐसे में मजदूरों के वापस लौटने से राज्य सरकारें अहम कदम उठा रही है। राज्य सरकारें प्रवासी मजदूरों के लिए योजनाऐ शुरू कर रही है।

 

इसी कड़ी में उत्तराखंड मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा हाल ही में स्वरोजगार योजना 2020 की शुरुआत की गई है। यह योजना दूसरे राज्य से कोरोनावायरस (Coronavirus) महामारी की वजह से उत्तराखण्ड वापस लौटे लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस योजना का मकसद प्रवासी मजदूरों को खुद का कारोबार शुरू करने के लिए सरकार द्वारा लोन मुहैया कराया जायेगा। उत्तराखंड सरकार प्रवासी मजदूरों को यह लोन राष्ट्रीयकृत बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और अन्य बैंकों के द्वारा प्रदान करेगी।

Uttarakhand  Pravasi Swarojgar Apply

Uttarakhand  Pravasi Swarojgar Apply

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से कुशल और अकुशल दस्तकार, हस्तशिल्पि और बेरोजगार युवा खुद के व्यवसाय के लिए प्रोत्साहित होंगे। राज्य सरकार की इस योजना से प्रवासी मजदूरों में एक किरण की आस जगी है। क्योंकि इस महामारी के बीच प्रवासी मजदूरों को रोजगार मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। हम आपको उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के बारे में पूरी जानकारी बताने जा रहे है। इसमें हम आवेदन प्रक्रिया और दस्तावेज़ आदि की जानकारी देने जा रहे है।

See also  उत्तराखंड राशन कार्ड लिस्ट 2020: ग्राम पंचायत सफेद राशन कार्ड ऑनलाइन सूची चेक

 

Uttarakhand Pravasi Swarojgar yojana details

 

 योजना का नाम मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना
 योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत
 लाभार्थी राज्य के प्रवासी मजदूर
 उद्देश्य प्रवासी मजदूरों को लोन उपलब्ध कराना
 ऑफिसियल वेबसाइट https://doiuk.org/

 

आपको जानकारी में बता दें, इस योजना से राज्य सरकार अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख रूपये और सेवा क्षेत्र में 10 लाख रूपये तक की परियोजनाओं पर लोग उपलब्ध कराएगी। MSME नीति के मुताबिक, वर्गीकृत श्रेणी ए में मार्जिन मनी की अधिकतम सीमा कुल परियोजना लागत का 25 फीसदी, श्रेणी बी में 20 फीसदी और सी व डी श्रेणी में कुल परियोजना लागत का 15 फीसदी तक देय होगी। इसके तहत राज्य के 92 शहरी निकाय क्षेत्रों में फेरी व्यवसायियों (ठेली-रेहड़ी व फड़ लगाने वाले छोटे कारोबारियों) को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत प्रथम चरण में बगैर गारंटी के ही ऋण दिया जाएगा। इस योजना से 50,000 लोग लाभान्वित होंगे।

 

Uttarakhand Mukhyamantri Swarojgar Yojana 2020 का उद्देश्य

आप सभी को पता हैं कि पूरे भारत में कोरोना वायरस महामारी की वजह से लॉक डाउन जैसी स्थिति अभी भी बनी हुई है। लॉक डाउन लगने से कंपनियां, फैक्ट्रियां और मॉल बंद होने से मजदूर अपने गृह राज्य की ओर पलायन करने लगे। क्योंकि वहां वह अपना और परिवार का पालन-पोषण नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में राज्य सरकारों ने अपने मजदूरों को वापस लाने का फैसला किया।

 

प्रवासी मजदूरों के वापस आने से सरकार की परेशानी बढ़ने लगी। क्योंकि उनके पास कोई रोजगार नहीं था। ऐसे में उत्तराखंड सरकार मुख्मंत्री स्वरोजगार योजना 2020 शुरू की है।

  •  इस योजना के तहत, प्रदेश सरकार प्रवासी मजदूरों को अपना रोजगार करने के लिए ऋण प्रदान करेगी।
  •  वह अपना रोजगार शुरू कर अपने परिवार का पालन-पोषण कर सके।
  •  उत्तराखंड सरकार इस योजना के जरिए प्रवासी मजदूरों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना चाहती है।
  •  उन्हें समाज में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन करेगी।
See also  (रजिस्ट्रेशन) उत्तराखंड फ्री लैपटॉप योजना 2021: ऑनलाइन आवेदन, लैपटॉप वितरण सूची

 

Uttarakhand Mukhyamantri Swarojgar Yojana 2020 से होने वाले लाभ

इस योजना का सीधा फायदा उत्तराखंड के प्रवासी मजदूरों को दिया जायेगा। वह इस योजना के जरिये अपना रोजगार शुरू कर सकेंगे। चलिए जानते है इससे होने वाले लाभ

  •  सरकार इस योजना के जरिये प्रवासी मजदूरों को सशक्त बनाएगी।
  •  उत्तराखंड सरकार राज्य के उद्यमी और प्रवासी मजदूरों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करेगी।
  •  योजना के तहत उद्योग, सेवा और व्यावसायिक क्षेत्रों में धन की सुविधा उपलब्ध होगी।
  •  इस योजना से सरकार को प्रवासी मजदूरों का एक आंकड़ा भी प्राप्त होगा।
  •  योजना में प्रवासी मजदूरों को ब्याज सब्सिडी भी मिलेगी।

 

Uttarakhand Swarojgar Yojana 2020 के लिए योग्यता

सरकार किसी भी योजना को जारी करने से पहले उसके के लिए योग्यता और कुछ नियम लागू करती है। इन नियमों के पालन करने के बाद ही आवेदक योजना का लाभ उठा सकता है। तो चलिए जानते है उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2020 की योग्यता-

 

  •  सबसे पहले आवेदक उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  •  आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
  • इस योजना के तहत आवेदक या उसके परिवार के सदस्य को एक बार लाभान्वित किया जाएगा।
  •  सबसे अच्छी खास बात यह है कि योजना के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता  अनिवार्यता नहीं है।
  •  बता दें, लाभार्थियों का चयन ‘पहले आओ पहले पाओ’ के आधार पर किया जाएगा।
  •  आवेदक पहले पिछले 5 वर्षों के अंदर भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य स्वरोजगार योजना का लाभ नहीं लिया होगा।

 

उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2020 के लिए जरूरी दस्तावेज

हर योजना के लिए सरकार कुछ जरूरी दस्तावेज मांगती है। जिसके बाद ही आप योजना के लाभ उठा सकते है।

  •  वोटर आईडी कार्ड
  •  आधार कार्ड
  •  राशन कार्ड
  •  मूल निवास प्रमाणपत्र
  • बैंक खाता
  • नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो
See also  अटल आयुष्मान योजना 2021: ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, पात्रता व हॉस्पिटल लिस्ट चेक

 

उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

 

  •  वेबसाइट खुलने के बाद आपको मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एप्लीकेशन PDF डाउनलोड करनी होगी।
  •  PDF डाउनलोड करने के बाद, आपको आवेदन पत्र में दी गई सभी जानकारी, पिता / पति का नाम, जन्म तिथि आदि भरना होगा।
  •  इसके बाद, आपको अपने आवेदन पत्र को अपने सभी दस्तावेजों के साथ किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और अन्य अनुसूचित बैंकों में जमा करना होगा।
  •  दस्तावेजों को बैंक में जमा कराने के बाद आपको इसके लिए कुछ दिन इंतजार करना होगा।
  •  अनुसूचित जाति / जनजाति, अल्पसंख्यक, अन्य पिछड़ा वर्ग, पूर्व सैनिकों, महिलाओं और PwD के आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ सक्षम प्राधिकारी विशेष श्रेणी द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति जमा करनी होगी।

उत्तराखंड रोजगार पंजीकरण 2020

उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2020 के लिए ऑफ़लाइन आवेदन कैसे करें?

  • ऑफ़लाइन आवेदन करने के लिए आवेदक को सबसे पहले, किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और अन्य अनुसूचित बैंकों में जाना होगा।
  • वहां से योजना के लिए आवेदन पत्र लेना होगा।
  • आवेदन पत्र में दी गई सभी जानकारियां भरकर और दस्तावेजों को संलग्न कर बैंक में जमा कराना होगा।
  • सरकार द्वारा सत्यापन के बाद ही ऋण प्रदान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करे ?

राज्या के जो भी लाभार्थी इस योजना का लुत्फ़ उठना चाहते है तो उनको ऑनलाइन आवदेन कर के इस मुख्या मंत्री स्वरोजगार योजना मे अपना रेजिस्ट्रेशन किया जा सकता है. इस योजना की अफीशियल वेबसाइट को मंगलवार को लॉंच कर दिया गया है.

  • सबसे पहले आवेदक को योजना की आधिकारिक वेबसाइट को अपने फोन या कंप्यूटर से खोलना हॉंगा. आपको इस तरह का होमे पेज दिखाई देगा.

  • इस पेज पर जाके आपको “पंजीकरण करे” बटन पर क्लिक करना हॉंगा. जब आप पंजीकरण पर क्लिक करेंगे तो एक पेज ओपन हॉंगा जहा पर जाके आपको रेजिस्ट्रेशन करना हॉंगा.
  • जब आप रेजिस्ट्रेशन कर लोंगे तो आप को लोग-इन ईद बनानी हनगी. इस ईद से लोग-इन कर अपने नाम पता ओर शैक्षिक योग्यता, मोबाईल नम्बर, पैन नम्बर आदि व्यक्तिगत विवरण के साथ ही प्रस्तावित इकाई, उत्पाद/सेवा, निवेश, वित पोषित बैंक आदि का विवरण देना होगा।
  • आवेदन के लिए हिंदी या अंग्रेजी भाषा का विकल्प चुना जा सकता है।

Leave a Comment