मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना 2023: ऑनलाइन आवेदन, पंजीकरण फॉर्म, लाभ


Mukhyamantri Vyapari Kshatipurti Beema Yojana Apply Online 2023 | हरियाणा मुख्यमंत्री क्षतिपूर्ति बीमा योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, लाभ व पात्रता | Vyapari Kshatipurti Beema Yojana Online Form


हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंचकूला में छोटे व्यापारियों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि लगभग 1 महीने पहले पंचकूला के सेक्टर 9 में स्थित रेहड़ी बाजार में भीषण आग लग गई थी। जिससे आसपास की कई दुकानों को नुकसान पहुंचा था। इस हादसे से पंचकूला का पूरा बाजार आग की चपेट में आ गया था। भविष्य में यह सब ना झेलना पड़े। इसलिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में छोटे व्यापारियों को बीमा लाभ देने के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना लागू की गई है। Haryana Mukhyamantri Vyapari Kshatipurti Beema Yojana के तहत व्यापारियों को सामान्य बीमा दर पर आग और बाढ़ आदि से हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। अगर आप भी एक व्यापारी है तो यह योजना आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी क्योंकि आज हम आपको इस लेख के माध्यम से मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएंगे इसलिए आपको यह लेख ध्यान पूर्वक पढ़ना होगा।

Haryana Mukhyamantri Vyapari Kshatipurti Beema Yojana

Haryana Mukhyamantri Vyapari Kshatipurti Beema Yojana 2023

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंचकूला में छोटे व्यापारियों के नुकसान की भरपाई करने के लिए 30 सितंबर को मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत व्यापारियों को सामान्य बीमा दर पर आग और बाढ़ आदि से हुए नुकसान के लिए राज्य सरकार द्वारा हानि की भरपाई की जाएगी। Haryana Mukhyamantri Vyapari Kshatipurti Beema Yojana के अंतर्गत हरियाणा के छोटे व्यापारियों को शहरी क्षेत्रों में रियायत दरों पर बूथ मिलेंगे। छोटे व्यापारियों को भी इस योजना के तहत हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा बाजार भाव में 25% की छूट दी जाएगी। लेकिन यह छूट अतिक्रमणकारियों को नहीं दी जाएगी। बैंकों द्वारा ऋण की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। सरकार द्वारा कम दर पर बूथ खरीदने में हर आवंटी की मदद की जाएगी।  प्राधिकरण की ओर से फुटपाथ, बिजली और अन्य संसाधनों पर 50 लाख रुपए की राशि खर्च की जाएगी।

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मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना Key Highlights

योजना का नामHaryana Mukhyamantri Vyapari Kshatipurti Beema Yojana
शुरू की गईमुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा
उद्देश्यनुकसान की भरपाई  करना
लाभार्थीराज्य के सभी छोटे व्यापारी
आवेदन प्रक्रियाअभी उपलब्ध नहीं
आधिकारिक वेबसाइटजल्द ही लॉन्च होगी

पंचकूला में पक्के बूथ बना कर दिए जाएंगे

मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना के अंतर्गत छोटे व्यापारियों को भविष्य में नुकसान का सामना ना करना पड़े। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा पंचकूला की सेक्टर 7, 11  एवं 17 में मार्केट के पक्के बूथ बना कर दिए जाएंगे। इस योजना के तहत हरियाणा के छोटे व्यापारियों को मार्केट रेट में 25 प्रतिशत की रियायत भी प्रदान की जाएगी। बाजार की कीमत के अनुसार एक बूथ की कीमत लगभग 17 लाख रुपए बनती है। लेकिन 63 स्क्वेयर फिट के बूथ की कीमत हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की रियायत के बाद 13 लाख रुपए एक छोटा बूथ उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना के तहत सेंट्रल बैंक की ओर से 75 प्रतिशत ऋण की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। अगर बूथ धारक द्वारा 180 दिन के अंदर पूरी राशि जमा कर दी जाती है तो उसे ब्याज पर पूरी छूट दी जाएगी।


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Mukhyamantri Vyapari Kshatipurti Beema Yojana का उद्देश्य

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना को लागू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के छोटे व्यापारियों को बीमा लाभ देने के लिए नुकसान की भरपाई करना है एवं शहरी क्षेत्रों में रियायती दरों पर बूथ उपलब्ध करना है। साथ ही इस योजना के तहत हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा छोटे व्यापारियों को भी बाजार भाव में 25% की छूट दी जाएगी  ताकि छोटे व्यापारी एवं गरीब व्यक्ति भी सम्मान के साथ रोजी रोटी कमा सके। शहरी क्षेत्रों में सस्ते और रियायती दर पर बूथ देकर छोटे व्यापारियों का मान बढ़ाया जाएगा। सरकार द्वारा बाजार में शौचालय एवं पेयजल का भी उचित प्रबंध किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से छोटे दुकानदारों के जीवन में भी बदलाव आएगा।

Vyapari Kshatipurti Beema Yojana के लाभ एवं विशेषताएं

  • हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने छोटे व्यापारियों के लिए 30 सितंबर को मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना 2023 घोषणा की गई है।
  • इस योजना के तहत व्यापारियों को सामान्य बीमा दर पर आग और बाढ़ आदि से हुए नुकसान के लिए राज्य सरकार द्वारा हानि की भरपाई की जाएगी।
  • मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना के अंतर्गत हरियाणा के छोटे व्यापारियों को शहरी क्षेत्रों में रियायत दरों पर बूथ मिलेंगे।
  • छोटे व्यापारियों को भी इस योजना के तहत हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा बाजार भाव में 25% की छूट दी जाएगी।
  • लेकिन यह छूट अतिक्रमणकारियों को नहीं दी जाएगी।  
  • इस योजना के तहत बैंकों द्वारा व्यापारियों को ऋण की सुविधा भी प्रदान की जाएगी।
  • सरकार द्वारा कम दर पर बूथ खरीदने में हर आवंटी की मदद की जाएगी।  
  • प्राधिकरण की ओर से फुटपाथ, बिजली और अन्य संसाधनों पर 50 लाख रुपए की राशि खर्च की जाएगी।
  • हरियाणा सरकार द्वारा बाजार में शौचालय एवं पेयजल का भी उचित प्रबंध किया जाएगा।
  • मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना के माध्यम से छोटे दुकानदारों के जीवन में भी बदलाव आएगा।

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Mukhyamantri Vyapari Kshatipurti Beema Yojana के लिए पात्रता

  • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • केवल छोटे व्यापारियों को ही रियायत प्रदान की जाएगी।
  • कब्जा धारियों को इस योजना के तहत छूट प्रदान नहीं की जाएगी।

मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा केवल मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना 2023 की घोषणा की गई है। योजना का आवेदन करने के लिए हरियाणा सरकार ने अभी अधिकारिक वेबसाइट लॉन्च नहीं की गई है। जैसे ही सरकार योजना का आवेदन करने के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च करेगी। तो हम आपको इस लेख के माध्यम से सूचित कर देंगे। अभी आपको योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा।


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