Bihar Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana in Hindi | मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना ऑनलाइन आवेदन | बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना ऑनलाइन फॉर्म 2020
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2020 मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी द्वारा बिहार के लोगों को आर्थिक रूप से मदद प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। बिहार राज्य सरकार इस योजना के द्वारा बिहार के लोगों को वाहन खरीदने के लिए 50% की सब्सिडी प्राप्त करवाएगी। (the state government of Bihar will give 50% subsidy to people of Bihar for buying new vehicles) MGPY 2020 के जरिए ग्रामीण लोगों को (financial help) वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी और उससे वह अपना रोजगार शुरू कर सकेंगे।
बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2020
बिहार के ग्रामीण लोगों को इस योजना के अंतर्गत वाहन के मूल्य के 50% तक की ही धनराशि सहायता के रूप में उपलब्ध करवाई जाएगी। इस योजना के अंतर्गत लोगों को केवल तीन और चार पहिया वाहनों (subsidy for three and four wheel vehicles) के लिए ही वित्तीय सहायता दी जाएगी। बिहार के बहुत से लोग जिनके पास रोजगार नहीं है उन्हें MGPY 2020 के द्वारा रोजगार मिलेगा मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2020 से जुड़ी हुई सभी सूचनाएं जैसे कि दस्तावेज, पात्रता, आवेदन की प्रक्रिया, आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से प्रदान करेंगे। इस योजना का लाभ उठाने के लिए इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ें।
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की जानकारी 2020
योजना का नाम | Bihar Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana |
योजना का लांच | सन 2018 में |
योजना की शुरुआत | बिहार के तत्कालिक मुख्यमंत्री नितीश कुमार जी द्वारा |
योजना के लाभार्थी | बिहार के ग्रामीण निम्न जाति के लोग |
योजना में कुल बजट | 421 करोड़ रूपये |
संबंधित विभाग | राज्य का मानव कल्याण विभाग एवं परिवहन निगम |
योजना का प्रकार | सब्सिडी योजना |
अधिकारिक वेबसाइट | http://transport.bih.nic.in/ |
सम्पर्क के लिए नंबर | 0612-2546449 या 0612-2222011 या 2222173 |
Bihar Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana
(Transport Department Govt. of Bihar) बिहार सरकार परिवहन निगम के द्वारा इस योजना का आरंभ किया गया है। Bihar Mukhyamantri Gram Parivahan Scheme 2020 Yojana में 4 सीट से लेकर 10 तक के नए सवारी वाहनों को ही उपयुक्त माना जाएगा। बिहार परिवहन निगम की official website पर जाकर बिहार राज्य के इच्छुक लाभार्थी इस योजना के लिए online apply कर सकते हैं। इस योजना में आवेदन करने वाले आवेदकों की कम से कम आयु 21 वर्ष (minimum age should be 21 years) होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2020 का उद्देश्य
गांव में रहने वाले व्यक्तियों को अपने व्यापार और आर्थिक कारणों के लिए वाहनों की जरूरत पड़ती है। गरीब होने के कारण लोग वाहन नहीं खरीद पाते हैं। इन लोगों की सहायता के लिए बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2020 को चलाया है। बिहार सरकार इस योजना के अंतर्गत यहां के ग्रामीण लोगों को 3 या 4 पहिया वाहन खरीदने के लिए 50% की सब्सिडी की वित्तीय सहायता देगी। Bihar Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है।
MGPY 2020 के लाभ
- बेरोजगार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में अत्यत पिछड़े वर्ग (EBC), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) के लोग अप्लाई कर सकेंगे और आवेदन पत्र जमा करवाकर कम दरों पर वाहन खरीदने के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे।
- बिहार राज्य के जो भी लोग वित्तीय सहायता या अवसर ना मिल पाने के कारण बेरोजगार हैं उन्हें इस योजना के द्वारा सहायता मिल रही है।
- इस योजना के द्वारा लाभार्थियों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चार पहिया या तीन पहिया वाला नया वाहन खरीदने के लिए सब्सिडी देकर उनकी सहायता की जा रही है।
- इस योजना की सहायता से बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार मिल जाएगा।
- बिहार राज्य के 8,405 ग्राम पंचायतों को इस योजना में मिलाकर उनकी मदद की जाएगी। बिहार राज्य के प्रत्येक ग्राम पंचायत से 5 यानी कुल 42,025 युवाओं को इस योजना में फायदा दिया जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक पंचायत में आने वाले 3 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यत पिछड़े वर्ग के लाभार्थी को आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- बिहार राज्य के 21 वर्ष से कम आयु वाले लोग बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2020 का लाभ नहीं उठा सकते हैं।
- जो भी लाभार्थी इस योजना के लिए आवेदन करेगा वह सरकारी सेवा नियोजित नहीं होना चाहिए और उसके पास कोई भी व्यवसायिक वाहन पहले से नहीं होना चाहिए।
- इस योजना के अंतर्गत बिहार राज्य की सभी ग्राम पंचायतों से पांच योग्य आवेदकों का चयन किया जाएगा।
- इस योजना में आवेदन करने वाले सभी लाभार्थियों के पास अपनी शेक्षित योग्यता होना आवश्यक है।
Bihar Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana 2020 के दस्तावेज़ (पात्रता )
- योजना के लिए आवेदन करने वाला बिहार राज्य का ग्रामीण निवासी होना चाहिए।
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पासपोर्ट साइज फोटो
- शेक्षित योग्यता का प्रमाण पत्र
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2020 में आवेदन कैसे करे?
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2020 में जो भी इच्छुक लाभार्थी आवेदन करना चाहते हैं वह नीचे दिए गए तरीकों को फॉलो करके इस योजना का फायदा उठा सकते हैं।
- सबसे पहले आवेदन करने वाले को बिहार सरकार परिवहन निगम की Official Website पर जाना है और ऑफिशल वेबसाइट पर जाने के तुरंत बाद आपके सामने एक होम पेज खुल जाएगा।
- होम पेज खुलने पर आपको Apply online का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करें।
- अब फार्म में नीचे Register if you don ‘t have an account पर क्लिक करें इस बटन पर क्लिक करने के तुरंत बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा इस पेज पर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा।
- दिए गए फॉर्म में पूछी गई जानकारियों को भरने के बाद Register के बटन पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपको लॉगइन करना है। लॉगइन करने के लिए होम पेज पर जाएं और लॉगिन करें। लॉगिन करने के लिए आपको password, username, captcha code भरना है।
- इस तरह यह सब करने के पश्चात आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा।