राजस्थान पालनहार योजना आवेदन | Rajasthan Palanhar Yojana Application Form | राजस्थान पालनहार योजना आवेदन प्रक्रिया | Palanhar Yojana In Hindi
पालनहार योजना राजस्थान का शुभारम्भ राज्य सरकार द्वारा राज्य के अनाथ बच्चो को लाभ पहुंचाने के लिए (State government to benefit the orphans of the state ) किया गया है । इस योजना के अंतर्गत राज्य के अनाथ बच्चो को या जिनके माता पिता मर गए है उन अनाथ बच्चो के पालन-पोषण, शिक्षा आदि की व्यवस्था संस्थागत नहीं की जाएगी बल्कि समाज के भीतर ही बालक-बालिकाओं के निकटतम रिश्तेदार/परिचित व्यक्ति के परिवार में करने के लिए इच्छुक व्यक्ति को पालनहार बनाकर राज्य की ओर से पारिवारिक माहौल में शिक्षा, भोजन, वस्त्र एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध (Education, food, clothing and other necessary facilities will be provided to the orphan children of the state in a family environment ) कराई जाएगी ।
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Rajasthan Palanhar Yojana 2021
इस योजना के अंतर्गत पालनहार को 5 वर्ष की आयु तक के बच्चो के लिए 500 रूपये प्रतिमाह (500 per month for children up to the age of 5 years in Palanhar ) और स्कूल में प्रवेश होने के बाद 18 वर्ष की आयु तक प्रतिमाह 1000 रूपये की अनुदान धनराशि ( After admission to school, till the age of 18, a grant of Rs 1000 per month.) राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी तथा वस्त्र ,स्वेटर जुटे एवं अन्य आवश्यक कार्य हेतु 2000 रूपये की धनराशि प्रति वर्ष (विधवा एवं नाता की श्रेणी को छोडकर) प्रति अनाथ की दर से वार्षिक अनुदान भी उपलब्ध कराया जाता है। राज्य सरकार की इस Rajasthan Palanhar Yojana 2021 से उन्हें शिक्षा की व्यवस्था खाने पीने की व्यवस्था और कपड़ों की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा संचालित यह योजना सम्पूर्ण भारत वर्ष में अनूठी है।
सितंबर 2021 तक किया जाएगा नियमित भुगतान
पालनहार योजना राजस्थान को अनाथ बच्चों के पालन पोषण एवं शिक्षा के लिए आरंभ किया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा इस योजना का संचालन किया जाता है। इस योजना के माध्यम से 5 वर्ष तक की आयु के अनाथ बच्चों को ₹500 प्रति माह एवं बच्चों का स्कूल में प्रवेश होने के बाद 18 वर्ष की आयु तक ₹1000 प्रतिमाह अनुदान राशि राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत सभी लाभवन्ती हो रहे बच्चों को शैक्षणिक स्तर 2021-22 में वार्षिक निविकरण में छूट प्रदान किए जाने का प्रावधान रखा गया है। जिसके अंतर्गत सभी पालनहार योजना के पात्र बच्चो को सितंबर 2021 तक नियमित भुगतान किया जाएगा।
राजस्थान पालनहार योजना में पात्र बच्चो की लिस्ट
- अनाथ बच्चे
- न्यायिक प्रक्रिया से मृत्यु दण्ड/ आजीवन कारावास प्राप्त माता-पिता की संतान
- निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता की अधिकतम तीन संताने
- नाता जाने वाली माता की अधिकतम तीन संताने
- पुर्नविवाहित विधवा माता की संतान
- एड्स पीडित माता/पिता की संतान
- कुष्ठ रोग से पीडित माता/पिता की संतान
- विकलांग माता/पिता की संतान
- तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला की संतान
Palanhar Scheme Rajasthan 2021 Highlights
योजना का नाम | पालनहार योजना राजस्थान |
इनके द्वारा शुरू की गयी | राजस्थान सरकार |
लाभार्थी | राज्य के बच्चे/ पालनहार |
उद्देश्य | बच्चो की शिक्षा प्रदान करना |
ऑफिसियल वेबसाइट | http://sje.rajasthan.gov.in/schemes/Palanhar.html |
Palanhar Yojana 2021 में दी जाने वाली अनुदान राशि
- इस योजना के तहत हर अनाथ बच्चे एवं पात्र बच्चे को 5 वर्ष की आयु तक 500 रूपये धनराशि प्रतिमाह प्रदान की जाएगी
- स्कूल में दाखिला लेने के बाद से 18 वर्ष के होने तक 1,000 रूपये हर माह दिए जायेंगे।
- और बच्चो को उनके कपड़ो, जूते इत्यादि के लिए 2,000 रूपये प्रतिवर्ष अलग से दिए जायेंगे।
पालनहार योजना राजस्थान का उद्देश्य
पालनहार योजना राजस्थान का मुख्य उद्देश्य अनाथ बच्चों के पालन पोषण एवं शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से 5 वर्ष तक की आयु के अनाथ बच्चों को ₹500 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है एवं स्कूल में प्रवेश होने के बाद 18 वर्ष की आयु तक ₹1000 की आर्थिक सहायता प्रतिमाह प्रदान की जाती है। इस योजना के माध्यम से अनाथ बच्चे सशक्त एवं आत्मनिर्भर बन सकेंगे। उनको अपने खर्च के लिए किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत ₹2000 की राशि प्रतिवर्ष सभी पात्र बच्चों को प्रदान की जाती है। जिससे कि वह अपने वस्त्र, स्वेटर, जूते आदि खरीद सकें।
Rajasthan Palanhar Yojana 2021 के लाभ तथा विशेषताएं
- पालनहार योजना को राजस्थान सरकार द्वारा आरंभ किया गया है।
- इस योजना के माध्यम से अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
- 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को ₹500 प्रति माह एवं स्कूल में प्रवेश लेने के बाद 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों को प्रतिमाह ₹1000 की अनुदान राशि प्रदान की जाती है।
- इसके अलावा ₹2000 प्रति वर्ष की धनराशि कपड़े, स्वेटर, जूते आदि खरीदने के लिए प्रदान की जाती है
- इस योजना का संचालन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा किया जाता है।
- इस योजना के माध्यम से अनाथ बच्चे सशक्त एवं आत्मनिर्भर भर बनेंगे।
- उन्हें अपने खर्च के लिए किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी।
- इस योजना के अंतर्गत आवेदन आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर किया जा सकता है।
- आवेदन करवाने के लिए आपको किसी भी सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है।
- आवेदन ऑनलाइन होने से प्रणाली में पारदर्शिता आएगी तथा समय और पैसे की भी बचत होगी।
पालनहार योजना राजस्थान 2021 की पात्रता
- इस योजना के तहत आवेदक राजस्थन के स्थायी निवासी होने चाहिए ।
- पालनहार परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- ऐसे अनाथ बच्चों को 2 वर्ष की आयु में आंगनबाड़ी केन्द्र पर तथा 6 वर्ष की आयु में स्कूल भेजना अनिवार्य है।
श्रेणी वार आवश्यक दस्तावेज़
- अनाथ बच्चे – माता पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र की कॉपी
- मृत्यु दंड /आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता के बच्चे – दण्डादेश की प्रति
- निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा महिला के तीन बच्चे – विधवा पेंशन भुगतान आदेश की प्रति
- पुनर्विवाह विधवा माता के बच्चे – पुनर्विवाह के प्रमाण पत्र की प्रति
- अच् आई वी/ एड्स पीड़ित माता /पिता के बच्चे – ए आर टी सेंटर द्वारा जारी ए आर डी डायरी /ग्रीन कार्ड की कॉपी
- कुष्ठ रोग से पीड़ित माता /पिता के बच्चे – सक्षम बोर्ड द्वारा जारी किये गए चिकित्सा प्रमाण पत्र की प्रति
- नाता जाने वाली माता के तीन बच्चे – नाता गए हुए एक वर्ष से अधिक समय होएं का प्रमाण पत्र
- विशेष योग्यजन माता /पिता के बच्चे – 40 %या अधिक निशक्तता के प्रमाण की प्रति
- तलाकशुदा /परित्यक्ता महिला के बच्चे – तलाकशुदा परित्यक्ता पेंशन भुगतान आदेश की प्रति
पालनहार के दस्तावेज़
- पालनहार का आधार कार्ड
- भामाशाह कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- पहचान पत्र
- बच्चे का आंगनबाड़ी में पंजीकरण का प्रमाण पत्र / विद्यालय में अध्यनरत होने का प्रमाण-पत्र
- बच्चे का आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
पालनहार योजना राजस्थान 2021 में आवेदन कैसे करे?
- इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक को सबसे पहले Social Justice and Empowerment Department की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर राजस्थान पालनहार योजना का Application Form PDF File को डाउनलोड करना होगा ।
- एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे पालनहार का नाम , जन्मतिथि , आदि भरनी होगी ।
- सभी जानकारी भरने के बाद आपको आवेदन फॉर्म के साथ आपको अपने सभी दस्तावेज़ों को अटैच करना होगा ।
- इसके बाद आवेदन फॉर्म को शहरी क्षेत्र में विभागीय जिला अधिकारी के पास, ग्रामीण क्षेत्र के निवासी अपने फॉर्म को संबंधित विकास अधिकारी के पास या ई मित्र कियोस्क केंद्र में जाकर जमा करना होगा । इस तरह आपका आवेदन पूरा हो जायेगा ।
राजस्थान पालनहार योजना में भुगतान की स्थिति कैसे देखे ?
राज्य के जिन लाभार्थियों ने इस योजना के अंतर्गत आवेदन किया है और वह अपने आवेदन की स्थिति देखना चाहते है तो वह नीचे दिए गए तरीके को फॉलो करे।
- सबसे पहले आपको Social Justice and Empowerment Department की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा। इस होम पेज पर आपको आपको Apply Online /E Services का सेक्शन दिखाई देगा।
- आपको इस सेक्शन में से Palanhar Payment Status के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।
- इस पेज पर आपको Academic Year, भामाशाह नंबर और एप्लीकेशन आईडी, कैप्चा कोड आदि को भरना होगा।
- सभी जानकारी भरने के बाद आपको Get Status के बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने भुगतान की स्थिति आ जाएगी।
एप्लीकेशन स्टेटस देखने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको जन सूचना पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- होम पेज पर आपको स्कीम्स के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको पालनहार योजना एंड बेनिफिशियरीज इंफॉर्मेशन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपको पालनहार योजना एंड बेनिफिशियरीज इंफॉर्मेशन (नो अबाउट योर एप्लीकेशन स्टेटस) के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
- इस पेज पर आपको एप्लीकेशन स्टेटस या पेमेंट स्टेटस में से किसी एक का चयन करना होगा।
- अब आपको भुगतान वर्ष का चयन करना होगा तथा अपना आवेदन क्रमांक या SRDR नंबर दर्ज करना होगा।
- इसके बाद आपको खोजे के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- संबंधित जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी।
बेनिफिशियरी लिस्ट देखने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको जन सूचना पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- इसके पश्चात आपको स्कीम्स के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको पालनहार योजना एंड बेनिफिशियरीज इंफॉर्मेशन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको पालनहार योजना एंड बेनिफिशियरीज इंफॉर्मेशन (बेनिफिशियर लिस्ट) के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा जिसमें आपको अपना क्षेत्र का प्रकार, जिला एवं भुगतान वर्ष का चयन करना होगा।
- अब आपको खोजें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- बेनिफिशियरी लिस्ट आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी।
सोशल ऑडिट इंफॉर्मेशन देखने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको जन सूचना पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- होम पेज पर आपको स्कीम्स के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको पालनहार योजना एंड बेनिफिशियरीज इंफॉर्मेशन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपको नो अबाउट पालनहार सोशल ऑडिट इंफॉर्मेशन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
- इस पेज पर आपको अपने क्षेत्र का प्रकार, जिला एवं भुगतान वर्ष का चयन करना होगा।
- अब आपको खोजें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- सोशल ऑडिट इंफॉर्मेशन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी।
पालनहार योजना का विस्तार के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी आदेश :-
- संशोधित नियम, 2007 दिनांक 25.04.2007 निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा महिला की संतान का समावेश
- संशोधन आदेश क्रमांक 48595 दिनांक 07.08.2007 निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा महिला की संतान के संबंध में संशोधित आदेश
- आदेश क्रमांक 3514 दिनांक 27.01.2010 पुनर्विवाहित विधवा माता की संतान का समावेश
- संशोधन आदेश क्रमांक 25816 दिनांक 30.04.2010 कुष्ठ/ एड्स पीडित माता/पिता की संतान का समावेश
- संशोधन आदेश क्रमांक 16901 दिनांक 03.03.2011 नाते जाने वाली महिला की संतान का समावेश
- आदेश क्रमांक 49283 दिनांक 23.06.2011 योजना का संशोधित आवेदन पत्र 01.07.2011 से लागू
- संशोधन आदेश क्रमांक 433 दिनांक 26.04.2013 योजना की परिभाषा में संशोधन
- संशोधन आदेश क्रमांक 1111 दिनांक 1.5.2013 परिभाषा में संशोधन
- आदेश क्रमांक 7951 दिनांक 29 मई, 2013 विधवा/नाते गई महिलाओं के बच्चों के सम्बन्ध में आदेश
- संशोधन आदेश क्रमांक 1336 दिनांक 16 मई, 2013 पालनहार को अधिकतम दो माह में राशि का भुगतान करने सम्बन्धी आदेश
संपर्क विवरण
हमने अपने इस लेख के माध्यम से पालनहार योजना राजस्थान से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रदान कर दी है। यदि आप अभी भी किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर 01412226604 है।