(रजिस्ट्रेशन) मध्य प्रदेश पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना: ऑनलाइन आवेदन

MP Patrakar Svasthya Avm  Durghatan Bima Yojana  | मध्य प्रदेश पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना  ऑनलाइन आवेदन | एमपी पत्रकार बीमा  योजना रजिस्ट्रेशन | पत्रकार बीमा  योजना फॉर्म

मध्य प्रदेश पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना की शुरुआत राज्य के मुख्यमंत्री शिव राज सिंह चौहान जी के द्वारा पत्रकार ,फोटोग्राफर एवं कैमरामैन को स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा की सुविधा प्रदान करने के लिए की गयी है। इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के पत्रकार ,फोटोग्राफर और कैमरामैन को व्यक्तिगत स्वास्थ्य  बीमा और दुर्घटना स्वास्थ्य बीमा राज्य सरकार द्वारा मुहैया कराया जायेगा। Patrakar Svasthya Avm Durghatan Bima Yojana के तहत एक व्‍यक्ति एक ही पॉलिसी के अंतर्गत स्‍वयं, पति या पत्‍नी, आश्रित बच्‍चों को आवरित कर सकता है ।प्यारे दोस्तों आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से इस योजना से जुडी सभी जानकारी जैसे आवेदन प्रक्रिया ,दस्तावेज़ ,पात्रता आदि प्रदान करने जा रहे है अतः हमारे इस आर्टिकल को अंत तक पढ़े।

MP Patrakar Svasthya Avm Durghatan Bima Yojana

राज्य के पत्रकार ,फोटोग्राफर और कैमरामैन को इस योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वास्थ्य  बीमा  4 लाख रूपये और  दुर्घटना बीमा  10 लाख रूपये का होगा और इसके साथ ही व्यक्तिगत स्वास्थ्य  बीमा 2 लाख रुपये और दुर्घटना बीमा 5 लाख रुपये का विकल्प भी होगा। इस एमपी पत्रकार बीमा  योजना के तहत  पत्रकार 4 लाख अथवा 2 लाख का बीमा भी करवा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत पति या पत्‍नी अथवा बच्‍चों को अतिरिक्‍त निर्धारित प्रीमियम देने पर इस बीमा योजना में शामिल किया जा सकता है । इस Madhya Pradesh Patrakar Svasthya Avm  Durghatan Bima Yojana के तहत स्वास्थ्य और दुर्घटना  बीमा एक वर्ष के लिए किया जायेगा। 60 वर्ष तक के संचार प्रतिनिधि की वार्षिक बीमा किश्त का 75 % और 61 से 70  वर्ष तक के संचार प्रतिनिधियों की वार्षिक बीमा किश्त का 85 % भुगतान जनसम्पर्क संचालनालय द्वारा किया जायेगा।

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना

एमपी पत्रकार बीमा योजना आवेदन

इस योजना के तहत राज्य के पत्रकार ,फोटोग्राफर और कैमरामैन को स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। मध्य प्रदेश सरकार इस एमपी पत्रकार बीमा  योजना के  तहत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सम्बंधित बीमा कंपनी की ऑफिसियल वेबसाइट पर  आवेदन प्रक्रिया उपलब्ध करा रही है। राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी सरकार द्वारा स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा प्राप्त करना चाहते है तो वह सम्बन्धी बीमा कंपनी की  ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए सरकार द्वारा 25 सितम्बर 2020  अंतिम तारीक रखी गयी थी इस अंतिम तारीक को अब बढाकर  30 सितम्बर 2020 कर दिया है । अब राज्य के लाभार्थी 30 सितम्बर तक इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते है और योजना का लाभ उठा सकते है।

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Madhya Pradesh Patrakar Bima Yojana In Highlights

योजना का नाममध्य प्रदेश पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना
इनके द्वारा शुरू की गयीसीएम शिव राज सिंह चौहान
लाभार्थीराज्य के पत्रकार ,फोटोग्राफर ,कैमरामैन
उद्देश्यबीमा प्रदान करना
आवेदन की प्रक्रियाऑनलाइन
आवेदन की प्रारम्भ तिथिआरम्भ है
अंतिम तिथि30 सितम्बर 2020
ऑफिसियल वेबसाइटhttps://mdindiaonline.com/mpgovt/LoginPage.aspx

पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के  पत्रकार ,फोटोग्राफर और कैमरामैन को व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा और दुर्घटना स्वास्थ्य बीमा की सुरक्षा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान करना। जिससे उन्हें स्वास्थ्य को लेकर कोई परेशनी हो तो वह बीमा प्राप्त कर के इलाज करवा सकते है। किसी भी प्रकार की दंत चिकित्‍सा ( Dental Treatment) व्‍यय केवल दुर्घटना की स्थिति में ही स्‍वीकार होगी । इस पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना के ज़रिये  राज्य के  पत्रकार ,फोटोग्राफर और कैमरामैन को व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा और दुर्घटना स्वास्थ्य बीमा की सुरक्षा देकर अपने राज्य को प्रगति की और ले जाना।

मध्य प्रदेश पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना के मुख्य तथ्य

  • इस योजना के तहत दी जाने वाली बीमा धनराशि बीमित व्‍यक्तियों के सभी प्रकार के अस्‍पतालीय चिकित्‍सा खर्च की प्रतिपूर्ति को यह पॉलिसी, पॉलिसी अवधि के दौरान कवर की जाएगी।
  • यह पॉलिसी भारत में अस्‍पताल में भर्ती होकर इलाज कराने पर (In-patient) हुए चिकित्‍सा खर्च को कवर करती है ।
  • Madhya Pradesh Patrakar Bima Yojana के तहत एक व्‍यक्ति एक ही पॉलिसी के अंतर्गत स्‍वयं, पति या पत्‍नी, आश्रित बच्‍चों को आवरित कर सकता है । पति या पत्‍नी अथवा बच्‍चों को अतिरिक्‍त निर्धारित प्रीमियम देने पर बीमा योजना में शामिल किया जा सकता है ।
  • यदि पॉलिसी में कोई विराम न हो तो पॉलिसी का जीवन भर नवीनीकरण किया जा सकता है ।
  • इस योजना के तहत पॉलिसी में पूर्व-विद्यमान सभी बीमारियों को कवर किया जायेगा।
  • सभी बीमारियों को बिना किसी प्रतिक्षा अवधि के पॉलिसी जारी दिनांक से ही कवर किया गया है ।(जैसे कि 30 दिन एवं 2 वर्ष की प्रतिक्षा अवधि को समाप्‍त किया गया है । )
  • मेजर सर्जरी की दशा में किसी भी आयु के बीमाकृत व्‍यक्ति को बीमाराशि का 100% प्रतिशत तक देय होगा ।
  • प्रीमियम की दरे वर्ष  2018 -19 की ही लागू होगी।  वर्ष  2018 -19 की प्रीमियम की दरों की टेबल जनसम्पर्क पोर्टल पर उपलब्ध कराई जा रही है।
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Madhya Pradesh Patrakar Bima Yojana की विशेषताएं

  • इस योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गैर अधिमान्य पत्रकारों को भी  शामिल करने का निर्णय लिया गया है।
  • MP Patrakar Bima Yojana के अंतर्गत 50% प्रीमियम पत्रकार द्वारा और 50% जनसम्पर्क विभाग द्वारा दिया जाएगा। इस श्रेणी में दैनिक समाचार पत्र के चार साप्ताहिक / पाक्षिक / मासिक पत्र पत्रिका और इलेक्ट्रॉनिक एवं वेब मीडिया के दो-दो प्रतिनिधियों को योजना में पात्रता होगी।
  • आर.एन.आई में रजिस्टर्ड नियमित पत्र पत्रिकाओं के प्रतिनिधि पात्र होंगे।
  • इस बीमा पालिसी के तहत बीमा कंपनी के चिन्हित अस्पतालों में इलाज की कैशलेस व्यवस्था होगी, जिसके लिए पत्रकारों को एक कार्ड और ई-कार्ड भी प्रदान किया जायेगा।
  • इस योजना के अंतर्गत पुरानी बीमा पालिसी 3 अक्टूबर 2020 को समाप्त हो जाएगी।  पूर्व से बीमित पत्रकार 30 सितम्बर 2020 तक आवेदन जमा करेंगे। तब उनकी नयी पालिसी 4 अक्टूबर 2020 से प्रभावी हो सकेगी।
  • व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी के अंतर्गत  किसी भी दुर्घटना के फलस्‍वरूप होने वाली मृत्‍यु, पूर्ण एवं आंशिक अपंगता को आवरित करती है ।

पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना की पात्रता और शर्ते

  • आवेदक मध्य प्रदेश स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • इस योजना के अंतर्गत 21 से 70 वर्ष के संचार प्रतिनिधि पात्र होंगे और पूर्व से बीमित पत्रकार 80 वर्ष तक इस योजना के पात्र होंगे ।
  • पति,पत्नी, बच्चों (अधिकतम तीन अविवाहित) एवं माता पिता को भी निर्धारित प्रीमियम देने पर योजना में शामिल किया जा सकेगा।
  • पत्रकार बीमा योजना के तहत केवल 25 साल तक की उम्र तक के बच्चों को कवर किया जाएगा ।
  • यह पॉलिसी केवल मूल बीमाधारक को कवर करती है उसके परिवार के सदस्‍यों को नही ।
  • अस्‍पताल में कम से कम 24 घंटे भर्ती रहना अनिवार्य होगा और  पॉलिसी में उल्‍लेखित कुछ विशेष बीमारियों को छोड़कर ।
  • इस योजना के तहत रूम, बोर्डिंग एवं नर्सिंग व्‍यय बीमा राशि का 2% तक आवरित किया जाएगा ।
  • किसी भी प्रकार की दंत चिकित्‍सा व्‍यय केवल दुर्घटना की स्थिति में ही स्‍वीकार किया जायेगा।
  • अस्‍पताल में भर्ती की सूचना त्‍वरित रूप से कंपनी/ TPA को देनी होगी ।
  • दावे संबंधी समस्‍त कार्यवाही पॉलिसी पर दर्शाए गए TPA द्वारा की जाएगी ।
  • बीमित व्‍यक्ति के इलाज हेतु लिस्‍टेड नेटवर्क हॉस्पिटल में केशलेस सुविधा रहेगी एवं नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में इलाज कराने पर खर्चे की वापसी की जाएगी ।
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एमपी पत्रकार बीमा योजना के  लिए  दस्तावेज़

अधिमान्यता :

  • 12 वीं की मार्कशीट / आधार कार्ड / वोटर कार्ड / पैन कार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस
  • अधिमान्यता  कार्ड कॉपी या PPF स्लिप कॉपी
  • फॉर्म 16
  • पुरानी इनसर्न कार्ड कॉपी (यदि उपलब्ध हो)

गैरअधिमान्यता :

  • 12 वीं की मार्कशीट / आधार कार्ड / वोटर कार्ड / पैन कार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस
  • सम्पद की अनुषंसा
  • आरएनआई प्रमाण पत्र
  • 4. पुरानी इनसर्न कार्ड की प्रति (यदि उपलब्ध हो)

मध्य प्रदेश पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करे ?

राज्य के जो इच्छुक पात्र लाभार्थी इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है तो वह नीचे दिए गए तरीके को फॉलो करे और योजना का लाभ उठाये।

  • सबसे पहले आपको योजना से सम्बन्धी बीमा कंपनी की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा।
  • इस होम पेज पर आपको  “Nominate Yourself” का सेक्शन दिखाई देगा इस सेक्शन में आपको दो लिंक “Adhimanyata या Gairadhimanyata”  दिखाई देंगे।
  • अगर आप अधिमान्यता पर क्लिक करते है तो  आपके सामने  “एमपी पत्रकार बीमा योजना अधिमान्यता का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म खुल जायेगा।

  • इस फॉर्म में आपको पूछी गयी सभी जानकारी जैसे नाम , संस्थान का नाम ,  ADHIMANYATA No./PF No., पता ,आधार कार्ड संख्या , जन्मतिथि , मोबाइल नंबर ईमेल आईडी , बीमा राशि, नामित का नाम , नामित से सम्बन्ध आदि भरनी होगी ।
  • इसके बाद आपको अपने सभी दस्तावेज़ों को अपलोड करना होगा। इसके बाद आपको कन्फर्म के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • इसी तरह अगर आप गैरअधिमान्यता के लिंक पर क्लिक करते है तो आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा। इस पेज पर आपको एमपी पत्रकार बीमा योजना गैरअधिमान्यता का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई देगा।

  • आपको इस फॉर्म में भी पूछी गयी सभी जानकारी जैसे नाम , संस्थान का नाम ,  GERADHIMANYATA No./PF No., पता ,आधार कार्ड संख्या , जन्मतिथि , मोबाइल नंबर ईमेल आईडी , बीमा राशि, नामित का नाम , नामित से सम्बन्ध आदि भरनी होगी ।
  • इसके बाद आपको अपने सभी दस्तावेज़ों को अपलोड करना होगा। इसके बाद कन्फर्म के बटन पर क्लिक करना होगा। पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना आवेदन / पंजीकरण फॉर्म भरने के बाद इस फॉर्म को ऑनलाइन ही सबमिट करना होगा जिससे  एप्लीकेशन / रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

संपर्क सूत्र

  • राजेशरावत , प्रशासनिक अधिकारी , यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी भोपाल – फ़ोन नंबर – 0755 -2492757 , 7305015820
  • नवीन श्रीवास्तव ,सीनियर डिविजनल मैनेजर,यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी भोपाल  – फ़ोन नंबर – 0755 -2555338 , 9691851082
  • पत्रकार कल्याण शाखा ,जनसम्पर्क संचालनालय ,भोपाल – फोन नंबर -0755 -4096320
  • बीमा कंपनी के कार्ड और क्लेम सम्बन्धी जानकारी के लिए एम डी इंडिया – फ़ोन नंबर – 0755 -4936991 मोबाइल नंबर – 9300101780