(लिस्ट) राजस्थान श्रमिक कार्ड 2021: ऑनलाइन पंजीकरण, Download Majdur Card

श्रमिक कार्ड राजस्थान ऑनलाइन | राजस्थान श्रमिक कार्ड ऑनलाइन पंजीकरण | Download Majdur Card Rajasthan | राजस्थान श्रमिक कार्ड लिस्ट

सरकार द्वारा समय-समय पर श्रमिकों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं आरंभ की जाती हैं। जिनके माध्यम से उनको सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। इन योजनाओं की जानकारी ना होने के कारण श्रमिक योजनाओं का लाभ प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान श्रमिक कार्ड योजना का शुभारंभ किया गया है। वह सभी नागरिक जिनके पास Rajasthan shramik card होगा उनको विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा। इस लेख के माध्यम से आपको राजस्थान श्रमिक कार्ड ऑनलाइन पंजीकरण करने की प्रक्रिया से संबंधित जानकारी साझा की जाएगी। इसके अलावा majdur card Rajasthan से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी जैसे की श्रमिक कार्ड डाउनलोड करना एवं राजस्थान श्रमिक कार्ड लिस्ट देखने की प्रक्रिया से संबंधित जानकारी भी प्रदान की जाएगी। यदि आप राजस्थान श्रमिक कार्ड आवेदन चाहते हैं तो आपको हमारे द्वारा प्रदान की गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़कर आवेदन करना होगा।

Table of Contents

Rajasthan Shramik Card

राज्य के जिन मजदूरों के पास  श्रमिक कार्ड / लेबर कार्ड होगा उन श्रमिक परिवारों को  घर, बीमा, स्वास्थ्य देखभाल योजना, शुभ शक्ति योजना तथा प्रसूति सहायता आदि जैसे सभी सरकारी योजनाओ का लाभ राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान किया जायेगा। राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी अपना Rajasthan Shramik Card बनवाना चाहते है तो वह योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते है | राज्य के लाभार्थी श्रमिक कार्ड बनवाने के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से कर सकते है | जिन लोगो को ऑनलाइन आवेदन नहीं करना आता है तो वह ऑफलाइन आवेदन अपने नज़दीकी श्रम विभाग में भी जाकर कर सकते है | आप इस Rajasthan Shramik Card को डाउनलोड भी कर सकते है |

श्रमिक कार्ड  लिस्ट

राज्य के जो श्रमिक मजदूर ने अपना श्रमिक कार्ड बनवाने के लिए आवेदन किया है वह श्रमिक कार्ड लिस्ट में अपना नाम देख सकते है | जिन लोगो का नाम इस सूची के अंतर्गत आएगा उन्हें राज्य सरकार श्रमिक कार्ड उपलब्ध  कराये जायेगे | राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी स्वयं का श्रमिक कार्ड का विवरण देखना चाहते है तो वह जन सूचना पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन देख सकते है | यह कार्ड राजस्थान के लोगो के लिए काफी लाभकारी साबित होगा | इस कार्ड के ज़रिये मजदूर लोग सरकार द्वारा मजदूरों को प्रदान की जा रही सभी सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकते है | श्रमिक कार्ड लिस्ट कैसे देखे इसकी पूरी जानकारी हमने नीचे दी हुई है |

Rajasthan Shramik Card Highlights

योजना का नामराजस्थान श्रमिक कार्ड
इनके द्वारा शुरू की गयीराज्य सरकार द्वारा
लाभार्थीराज्य के मजदूर परिवार
विभागश्रमिक कल्याण विभाग
ऑफिसियल वेबसाइटjansoochna.rajasthan.gov.in

Majdur Card का उद्देश्य

जैसे की आप लोग जानते है कि राज्य के मजदूर आर्थिक रूप से गरीब होने के कारण अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते तथा वह अपने बच्चो को सुविधाएं प्रदान नहीं कर पाते | उन लोगो के लिए राज्य सरकार ने श्रमिक कार्ड योजना को शुरू किया है | इस राजस्थान श्रमिक कार्ड के ज़रिये राज्य के श्रमिक लोग सरकार द्वारा शुरू की जा रही विभिन्न योजनाओ का लाभ प्राप्त कर सकते है | ऐसे में हर राज्य की सरकार उन्हें अतिरिक्त वित्तीय एवं अन्य सुविधाओं देने के लिए उनकी मदद कर रही हैं| इस मजदूर कार्ड के ज़रिये राजस्थान के मजदूर परिवार अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर सकें |

राजस्थान श्रमिकों के लिए आरंभ की गई योजनाओं के प्रकार

शुभ शक्ति योजना-

शुभ शक्ति योजना को भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक को के लिए आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से लाभार्थियों की वयस्क और अविवाहित पुत्रियों एवं अविवाहित महिला हितधारिको को सशक्त, आत्मनिर्भर एवं उद्यमी बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। यह योजना पूरे राज्य में संचालित की जाएगी। इस योजना को एक जनवरी 2016 से लागू किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को ₹55000 की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।

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निर्माण श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना-

भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक को के लिए इस योजना का आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से मंडल में पंजीकृत लाभार्थियों को बीमा एवं पेंशन योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। यह लाभ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं अटल पेंशन योजना के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। यह योजना 1 जनवरी 2016 से पूरे राज्य में लागू की जाएगी।

निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना-

राजस्थान सरकार द्वारा निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना को भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिकों के बच्चों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से 3 योजनाओं का एकीकरण किया जाएगा जो कि शिक्षा सहायता योजना, मेधावी छात्र-छात्राओं को नकद पुरस्कार योजना तथा कौशल शक्ति योजना है। इन तीनों योजनाओं का एकीकरण करके लाभार्थियों के बच्चों को शिक्षा व कौशल विकास के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना-

इस योजना के माध्यम से भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिकों को आवास प्राप्त करने के लिए एवं स्वयं के भूखंड पर आवास बनाने के लिए मंडल द्वारा अनुदान प्रदान किया जाएगा। यह अनुदान उनको मंडल की विभिन्न योजनाओं के स्थान पर केंद्र सरकार की हाउसिंग फॉर ऑल मिशन अथवा सरकार की अफॉर्डेबल हाउसिंग योजना अथवा मुख्यमंत्री जन आवास योजना एवं केंद्र/ राज्य की अन्य किसी आवास योजना के अंतर्गत पात्रता रखने वाले लाभार्थियों को प्रदान किया जाएगा।

निर्माण श्रमिकों के लिए गंभीर बीमारियों पर व्यय का पुनर्भरण योजना-

इस योजना के माध्यम से निर्माण श्रमिकों को यदि कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो इस स्थिति में व्यय का पुनर्भरण श्रम विभाग द्वारा किया जाएगा। इस योजना को पूरे राज्य में संचालित किया जाएगा। इस योजना का लाभ केवल उन श्रमिकों को प्रदान किया जाएगा जो अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत पंजीबद्ध हो तथा धारा 13 के अंतर्गत परिचय पत्र धारी हो। इस योजना के अंतर्गत अस्पताल के व्यय का भुगतान किया जाएगा जैसे कि चिकित्सा, उपचार, कमरे का किराया आदि।

प्रसूति सहायता योजना-

यह योजना महिला निर्माण श्रमिकों के लिए आरंभ की गई है। इस योजना के माध्यम से प्रसूति की स्थिति में महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ केवल उन्हीं महिला श्रमिकों को प्रदान किया जाएगा जो अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत हिताधिकार पंजीबद्ध हो एवं अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत हिताधिकारी परिचय पत्र धारी हो।

निर्माण श्रमिकों को विदेश में रोजगार हेतु वीजा पर होने वाले व्यय का पुन भरण योजना-

इस योजना के माध्यम से यदि निर्माण श्रमिकों को विदेश में रोजगार प्राप्त होता है तो वीजा हेतु किए गए व्यय के पुनर्भरण के लिए मंडल द्वारा अधिकतम ₹5000 की राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना संपूर्ण राज्य में लागू की जाएगी। केवल वही भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक इस योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र है में जो असीनियम की धारा 12 के अंतर्गत मंडल में हितअधिकारी के रूप में पंजीकृत हैं और अपना अंशदान नियमित रूप से जमा कर रहे हैं।

निर्माण श्रमिक अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता हेतु प्रोत्साहन योजना-

इस योजना के माध्यम से श्रमिकों एवं उनके बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रतियोगिता में भाग लेने पर इस योजना के माध्यम से ₹200000, कांस्य पदक प्राप्त करने पर ₹500000, रजत पदक प्राप्त करने पर ₹800000 एवं स्वर्ण पदक प्राप्त करने पर ₹1100000 रुपया इस योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाएंगे। यह योजना पूरे राज्य में लागू की जाएगी। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

निर्माण श्रमिक एवं उनके आश्रित बच्चों द्वारा भारतीय/राजस्थान प्रशासनिक सेवा हेतु आयोजित प्रारंभिक योजना-

इस योजना के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ₹100000 एवं राजस्थान प्रशासनिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ₹50000 की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। इस योजना का लाभ केवल वही भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक उठा सकेंगे जो अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत मंडल में हिताधिकारी के रूप में प्रतिबंध है और अपना अंशदान समय से जमा कर रहे हैं। इस योजना को पूरे राज्य में लागू किया जाएगा।

निर्माण श्रमिकों के लिए व्यावसाय ऋण पर ब्याज के पुनर्भरण योजना-

इस योजना को राजस्थान सरकार द्वारा निर्माण श्रमिकों के लिए आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से पात्र लाभार्थियो द्वारा अधिकतम ₹500000 तक के ऋण पर ब्याज का भुगतान मंडल द्वारा किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत केवल व्यवसाय के लिए प्राप्त हुए ऋण पर ही ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

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निर्माण श्रमिकों के पुत्र पुत्री का आईआईटी आईआईएम प्रवेश मिलने पर ट्यूशन फीस की पुन भरण योजना-

यदि निर्माण श्रमिकों के बच्चों को आईआईटी, आईआईएम आदि जैसे उच्चतम शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश प्राप्त होता है तो उन सभी पंजीकृत हितधारीको के बच्चों को ट्यूशन फीस उपलब्ध करवाई जाएगी। इस योजना का लाभ केवल वही भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक उठा सकते हैं जो अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत मंडल में पंजीबद्ध है और अपना अंशदान नियमित रूप से जमा कर रहे हैं।

श्रमिक कार्ड से मिलने वाली योजनाओ के लाभ

  • निर्माण श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना – इस योजना का लाभ आपको तब मिलेगा जब आप किसी बीमा पालिसी को लेते हैं, उसमें आपको जो प्रीमियम भरना होता हैं उसका वहन सरकार द्वारा किया जायेगा |
  • निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना – इस योजना के अंतर्गत राज्य के लाभार्थी के बच्चे 8 से 25 हजार रूपये तक प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति राज्य सरकार द्वारा प्राप्त कर सकते हैं |
  • प्रसूति सहायता योजना – इस योजना के तहत राज्य की कोई महिला किसी बच्चे को जन्म देती हैं तो लड़का होने की स्थिति में लाभार्थी को 20 हजार रूपये एवं लड़की होने पर 21 हजार रूपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी |
  • निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना – इस योजना के तहत श्रमिक लोग अपने मकान के निर्माण के लिए लाभार्थी 50 लाख रूपये तक की राशि प्राप्त कर सकते हैं |
  • शुभशक्ति योजना – इस  योजना में यदि लाभार्थी के यहाँ कोई लड़की होती हैं तो उन्हें राज्य सरकार की तरफ से  50 हजार रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी , और 2 लड़कियां होने पर 1 लाख रूपये दिए जाते हैं |
  • सिलिकोसिस पीड़ित हिताधिकारियों हेतु सहायता योजना – इस योजना के तहत  लाभार्थी 1 से 3 लाख रूपये तक की वित्तीय सहायता राशि प्राप्त करते हैं |  इस योजना के लिए वे निर्माण श्रमिक पात्र होंगे, जो हिताधिकारी के रूप में मण्डल में पजीकृत हो |

राजस्थान के श्रमिकों के लिए आरंभ की गई योजनाओं की पात्रता

योजना का नामपात्रता
शुभ शक्ति योजनापुत्री के पिता या माता या दोनों कम से कम 1 वर्ष से मंडल में पंजीकृत होने अनिवार्य है।लाभार्थी की अधिकतम दो पुत्रियों अथवा महिला लाभार्थी की और उसकी एक पुत्री को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।महिला लाभार्थी अविवाहित हो अथवा पुत्री की आयु न्यूनतम 18 वर्ष पूर्ण हो गई हो।आवेदक द्वारा कम से कम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए।आवेदक का बचत बैंक खाता होना अनिवार्य है।यदि आवेदक के पास स्वयं का आवास है तो इस स्थिति में आवास में शौचालय होना अनिवार्य है।आवेदन की तिथि से पूर्व 1 वर्ष की अवधि में हितधारी कम से कम 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप में कार्यरत होना चाहिए।वह लड़कियां जिनको मंडल की विवाह सहायता योजना के अंतर्गत सहायता राशि प्राप्त हो चुकी है उनको इस योजना का लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा।
निर्माण श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजनाश्रमिक मंडल में हितधिकारी के रूप में पंजीकृत होना चाहिए।आवेदक के नाम में बैंक में बचत खाता होना चाहिए।आवेदक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा अटल पेंशन योजना का पात्र होना चाहिए।इन योजनाओं में से किसी एक योजना में अंशदान/ प्रीमियम राशि की कटौती करने की सहमति आवेदक को प्रदान करनी होगी।वार्षिक अंशदान या प्रीमियम राशि की कटौती स्वयं के बचत खाते के माध्यम से इन योजनाओं के अंतर्गत की होनी चाहिए।
निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजनाआवेदक मंडल में श्रमिक के रूप में पंजीकृत होना चाहिए।श्रमिक के पुत्र, पुत्री या पत्नी ही शिक्षा सहायता योजना के लिए पात्र होंगे।एक परिवार के केवल 2 सदस्यों को ही इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।कक्षा 6 से स्नातकोत्तर स्तर तक केंद्रीय या राज्य सरकार के मान्यता प्राप्त निजी स्कूल या महाविद्यालय में लाभार्थी नियमित रूप से अध्ययनरत होना चाहिए।आठ से 12वीं तक की परीक्षा में 75% अंक या समक्ष ग्रेड में उत्तीर्ण किए होना चाहिए। (पुरस्कार प्राप्त करने के लिए)श्रमिक की पत्नी को छात्रवृत्ति की पात्रता के लिए उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजनामंडल में कम से कम 1 वर्ष से हितधारी के रूप में पंजीकृत होना अनिवार्य है।आवेदक द्वारा अंशदान भी जमा करना अनिवार्य है।यदि पति और पत्नी दोनों योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं तो इस स्थिति में एक ही आवास के लिए अनुदान प्राप्त किया जा सकता है।इस योजना का लाभ केवल एक बार ही उठाया जा सकता है।यदि आवेदक के नाम पर पहले से कोई आवाज है तो वह इस योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं है।आवाज़ का मालिकाना हक पति एवं पत्नी दोनों के संयुक्त नाम पर होना चाहिए।
निर्माण श्रमिकों के लिए गंभीर बीमारियों पर व्यय का पुनभरण योजनावह सभी निर्माण श्रमिक जो अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत मंडल में हितधारी के रूप में पंजीकृत हैं तथा परिचय पत्र धारी हैं वह इस योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र है।वे श्रमिक जिन्होंने मंडल की निधि में कम से कम 1 वर्ष अंशदान किया हो अथवा हितधारी के रूप में 1 वर्ष की अवधि पूर्ण कर ली हो वह भी इस योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।
प्रसूति सहायता योजनासंस्थागत प्रसव पर ही इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।वह लाभार्थी जो मंडल की निधि में मासिक अभिदय जमा करने की चूक करती है उनको इस योजना का लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा।इस योजना का लाभ केवल दो बार ही उठाया जा सकता है।पंजीयन से पूर्व दो या अधिक संतान होने की स्थिति में सहायता दे नहीं होगी।पंजीयन के पूर्व एक संस्थान होने पर एक ही प्रसाद पर सहायता प्रदान की जाएगी।प्रसव के समय महिला की आयु 20 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।महिला श्रमिक अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत महिला पंजीकृत होनी चाहिए।
निर्माण श्रमिकों को विदेश में रोजगार हेतु वीजा पर होने वाले व्यय का पुन भरण योजनामंडल में पंजीकृत एवं निरंतर अंशदान जमा करने वाले श्रमिक ही इस योजना के पात्र होंगे।इस योजना का लाभ केवल एक बार ही उठाया जा सकता है।इस योजना का लाभ तभी प्रदान किया जाएगा जब लाभार्थी का भावी नियोजन भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्य में ही चयन किया गया हो।वैध वीजा सहित पासपोर्ट की न्यूनतम छह माह की वैधता होने पर ही इस योजना का लाभ देय होगा।भर्ती करने वाली एजेंसी का प्रवासी अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन अथवा पीओई कार्यालय से वैध परमिट आवश्यक है।विदेश की संविदा नियोजन प्राप्त करने हेतु प्रवासी अधिनियम 1983 के अंतर्गत प्रोटेक्टर ऑफ एमिग्रेंट्स के कार्यालय से प्रयास की अनुमति दिया जाना आवश्यक है।
निर्माण श्रमिक अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता हेतु प्रोत्साहन योजनाकेवल वही श्रमिक योजना का लाभ उठा सकेंगे जो मंडल में पंजीकृत है एवं निरंतर अंशदान जमा कर रहे हैं।श्रमिक की अविवाहित पुत्री या पुत्र भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।इस योजना का लाभ ऑनलाइन गेमिंग के लिए नहीं प्रदान किया जाएगा।
निर्माण श्रमिक एवं उनके आश्रित बच्चों द्वारा भारतीय/राजस्थान प्रशासनिक सेवा हेतु आयोजित प्रारंभिक योजनाकेवल निरंतर अंशदान देने वाले मंडल में पंजीकृत श्रमिक ही इस योजना का लाभ प्राप्त करने के बाद है।आवेदक के माता-पिता की वार्षिक आय ₹250000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।वे अभ्यर्थी जो पहले से ही राजकीय सेवा में कार्यरत है उसे इस योजना का लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा।राजस्थान के अलावा किसी अन्य राज्य की प्रशासनिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर इस योजना का लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा।केवल एक बार इस योजना का लाभ प्रदान किया जा सकता है।
निर्माण श्रमिकों के लिए व्यवसाय ऋण पर ब्याज के पुनभरण योजनानिर्माण श्रमिक मंडल में पंजीकृत होने चाहिए एवं निरंतर अंशदान जमा कर रहे होने चाहिए।व्यवसायीकरण के संबंध में प्राप्त होने वाले आवेदनों को मंडल द्वारा वित्तीय संस्थान को नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु अग्रेषित किया जा सकता है।₹500000 तक के बैंक या वित्तीय संस्थान से ऋण की स्वीकृति होना आवश्यक है।दुकान या भूखंड या वाहन या घरेलू सामान क्राय करने के लिए इस योजना का लाभ नहीं उठाया जा सकता। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए वित्तीय संस्था द्वारा प्रतिवर्ष ब्याज चुकाए जाना अनिवार्य है।
निर्माण श्रमिकों के पुत्र पुत्री का उच्चतम शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश मिलने पर ट्यूशन फीस में पुन भरण योजनामंडल में पंजीकृत एवं निरंतर अंशदान करने वाले लाभार्थी ही इस योजना के पात्र हैं।श्रमिक के पुत्र या पुत्री द्वारा उच्चतम संस्थान में प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर के प्रवेश प्राप्त कर लिया होना चाहिए।ट्यूशन फीस जमा कर दी गई हो।माता-पिता की वार्षिक आय ₹250000 से अधिक ना हो।
सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने की दशा में सहायता योजनाआवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।आवेदक धारा 12 के अंतर्गत मंडल में पंजीकृत होना चाहिए।आवेदक द्वारा समय पर नियमित रूप से अंशदान जमा किया जाना अनिवार्य है।

राजस्थान श्रमिक कार्ड 2021 के लाभ

  • राजस्थान राज्य सरकार ने सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए श्रमिक के लिए मजदूर कार्ड योजना शुरू की गयी है |
  • इस श्रमिक कार्ड के लिए केवल राज्य के मजदूर लोग ही आवेदन कर सकते है |
  • इस श्रमिक कार्ड के माध्यम से राज्य के मजदूर इस सभी योजनाओ जैसे निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना , निर्माण श्रमिक सुलभ्य व आवास योजना , श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना , शुभशक्ति योजना, प्रसुति सहायता योजना , निर्माण श्रमिक स्वास्थ्य व बीमा योजना , निर्माण श्रमिकों के लिए गम्भार बीमारियों पर व्यय का पुनर्भरण योजना , सिलिकोसिस पीड़ित हिताधिकारियों हेतु सहायता योजना आदि का लाभ उठा सकते है |
  • राजस्थान श्रमिक लेबर कार्ड योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए, लाभार्थी को आवेदन पत्र भरकर श्रमिक कार्ड राजस्थान के लिए आवेदन करना होगा।
  • यदि आपके पास श्रमिक कार्ड हैं और आप खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पंजीकृत हैं तो आप 2 रूपये किलो गेंहू प्राप्त कर सकते हैं |
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Shramik Card Rajasthan 2021 के दस्तावेज़ (पात्रता )

  • आवेदक राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए |
  • एक वर्ष में 90 दिनों के लिए नरेगा में काम करने वाले श्रमिक पात्र हैं।
  • रजिस्टर Nirman Shramik श्रमिक कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • बैंक अकाउंट पासबुक
  • श्रमिक प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट  साइज फोटो

श्रमिक कार्ड राजस्थान 2021 ऑफलाइन आवेदन कैसे करे ?

  • राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे है तो वह ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते है ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको श्रमिक विभाग कार्यालय में जाना होगा |
  • कार्यालय में जाने के बाद आपको वह से एप्लीकेशन को लेना होगा | एप्लीकेशन फॉर्म लेने के बाद आपको फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी को भरना होगा | सभी जानकारी भरने के बाद आपको अपने सभी ज़रूरी दस्तावेज़ों को अटैच करना होगा |
  • इसके बाद आपको आवेदन फॉर्म को वही जमा करना होगा | इस तरह आपको ऑफलाइन आवेदन पूरा हो जायेगा |

राजस्थान श्रमिक कार्ड 2021 ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करे?

  • राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी अपना श्रमिक कार्ड बनवाने के लिए आवेदन करना चाहते है तो आपको  सबसे पहले राजस्थान श्रमिक कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म की डाउनलोड करना होगा ।
  • हमारे द्वारा दिए ये लिंक के माध्यम से आप श्रमिक कार्ड पीडीएफ डाउनलोड कर सकते है ।एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड  करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे नाम , पता , जन्मतिथि, मोबाइल नंबर  आदि भरनी होगी ।
  • सभी जानकारी भरने के बाद आपको आवेदन प्रपत्र स्थानीय श्रम कार्यालय अथवा मण्डल सचिव द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी अथवा अन्य विभाग के अधिकारी के कार्यालय में निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करना होगा ।
  • आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की समयावधि- आवेदन पत्र, अंशदान या प्रीमियम राशि हिताधिकारी के बैंक बचत खाते से कटौति किये जाने के वित्तीय वर्ष की समाप्ति से, एक वर्ष की अवधि में किया जा सकेगा। इस तरह आप इस योजना के तहत आवेदन कर सकते है ।

श्रमिकों के लिए आरंभ की गई योजनाओं के अंतर्गत पंजीकरण करने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको लेबर डिपार्टमेंट, राजस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • होम पेज पर आपको अप्लाई हेयर के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके पश्चात आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलकर आएगा।
  • आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि आपका नाम, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आदि दर्ज करना होगा।
  • अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा
  • इस प्रकार आप अरविंद का की

राजस्थान श्रमिक कार्ड लिस्ट (विवरण ) कैसे देखे ?

  • सबसे पहले लाभार्थियों  को जन सूचना पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा । ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज आगे खुल जायेगा ।

  • इस होम पेज पर आपको सर्विसेज का ऑप्शन दिखाई देगा । आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा ।
  • इस पेज पर आपको बहुत सारी योजनाए दिखाई देंगी आपको इन योजनाओ में से “श्रमिक कार्ड धारक” का विकल्प दिखाई देगा । आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा ।

 

 

 

  • विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा इस पेज आप श्रमिक कार्ड लिस्ट को अपने रजिस्ट्रेशन नंबर , आधार नंबर एसार डी आर का चयन करना होगा और फिर भरना होगा ।
  • इसके बाद आपको खोजे के बटन पर क्लिक करना होगा । इसके बाद आपके सामने श्रमिक कार्ड लिस्ट आ जाएगी ।

अपने श्रेत्र के श्रमिक कार्ड धारकों की सूचना कैसे देखें?

  • राज्य के जो लाभार्थी अपने क्षेत्र के श्रमिक कार्ड की सूचना देखना चाहते है तो उन्हें जन सूचना पोर्टल पर जाना होगा |
  • पोर्टल पर जाने के बाद आपको योजनाओ के विकल्प में श्रमिक कार्ड धारक के विकल्प पर क्लिक करना होगा | विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा |
  • इस पेज पर आपको “अपने क्षेत्र के श्रमिक कार्ड धारको की सूचना देखे” के विकल्प पर क्लिक करना होगा | क्लिक करने के बाद आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर अगला पेज खुल जायेगा |

 

  • इस पेज पर आपको कुछ जानकारी जैसे जिला ,क्षेत्र का प्रकार , module , नगर निकाय आदि का चयन करना होगा | सभी जानकारी भरने के बाद आपको खोजे के बटन पर क्लिक करना होगा |
  • इसके बाद आपके सामने पूरी जानकारी आ जाएगी |

अपने नियोक्ता के बारे में  कैसे जानें ?

  • सबसे पहले आपको जन सूचना पोर्टल पर जाना होगा | ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा | इस होम पेज आपको Services के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा |
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगले पेज पर सभी योजनाए खुल जायेगा | इन सभी योजनाओ में से आपको श्रमिक कार्ड धारक का विकल्प दिखाई देगा |
  • आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा | इसके बाद आपके सामने आगे का पेज खुल जायेगा | इस पेज पर आपको अपने नियोक्ता के बारे में जाने” के विकल्प पर क्लिक करना होगा |

 

  • विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म खुल कर आ जायेगा | इस फॉर्म में आपको जिला , पता , नगर निकाय आदि का चयन करना होगा |
  • इसके बाद आपको खोजे के बटन पर क्लिक करना होगा | इसके बाद सभी जानकारी आपके सामने आ जाएगी |

शिकायत/समस्या दर्ज करने की प्रक्रिया

 

  • उसके पश्चात आपके सामने ग्रीवेंस फॉर्म खुलकर आएगा।
  • आपको इस फॉर्म में पूछी गई जानकारी ध्यान पूर्वक भरनी होगी।
  • इसके पश्चात आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना।
  • इस प्रकार आप ग्रीवेंस दर्ज कर पाएंगे।

ग्रीवेंस स्टेटस देखने की प्रक्रिया

 

  • इसके पश्चात आपके सामने एक नया पेज खोलकर आएगा जिसमें आपको अपनी ग्रीवेंस आईडी या फिर मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा।
  • अब आपको कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको व्यू के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • ग्रीवेंस स्टेटस आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगा।