|रजिस्ट्रेशन| छत्तीसगढ़ पेंशन योजना 2022: विकलांग, वृद्धा और विधवा पेंशन आवेदन फॉर्म


Chhattisgarh Pension Yojana Online Form 2022 | CG Pension Yojana ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और विकलांग, वृद्धा और विधवा पेंशन आवेदन फॉर्म भरे एवं छत्तीसगढ़ पेंशन योजना के प्रकार व उद्देश्य जाने


प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित कर के वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस उद्देश्य से सरकार द्वारा कई प्रकार की पेंशन योजनाएं भी संचालित की जाती है जिससे कि प्रदेश के नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। आज हम आपको छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आरंभ की गई ऐसी ही एक योजना से संबंधित जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं जिसका नाम छत्तीसगढ़ पेंशन योजना है। इस लेख को पढ़कर आपको Chhattisgarh Pension Yojana से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। जैसे कि छत्तीसगढ़ पेंशन योजना क्या है?, इसके लाभ, उद्देश्य, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया आदि। तो दोस्तों यदि आप CG Pension Yojana से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप से निवेदन है कि आप हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े।

Chhattisgarh Pension Yojana

Table of Contents

Chhattisgarh Pension Yojana 2022

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ पेंशन योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले नागरिकों के लिए आरंभ की गई हैं। इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा ₹350 से लेकर ₹500 तक की पेंशन प्रदान की जाती है। यह राशि राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा वाहन की जाती है। इस योजना का कार्यान्वयन छत्तीसगढ़ सरकार की सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के माध्यम से किया जाता है। CG Pension Yojana के अंतर्गत 7 प्रकार की पेंशन योजनाएं संचालित की जाती है। इस पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको छत्तीसगढ़ का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है। आप इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं। आपका आवेदन प्राप्त होने के बाद अर्बन बॉडी या फिर विलेज पंचायत के माध्यम से आपकी आवेदन को यूएलबी या जनपद पंचायत में भेजा जाएगा।

अर्बन लोकल बॉडी एवं जनपद पंचायत के माध्यम से आपके आवेदन का सत्यापन किया जाएगा। जिसके पश्चात आपकी आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार किया जाएगा। यदि आप छत्तीसगढ़ पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आपको इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना होगा।


नेशनल पेंशन स्कीम

छत्तीसगढ़ पेंशन योजना का उद्देश्य

CG Pension Yojana का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ के गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाएगी जिससे प्रदेश के नागरिक सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनेंगे। अब छत्तीसगढ़ के सभी वृद्ध, दिव्यांग एवं विधवा महिलाएं पेंशन प्राप्त कर अपना जीवन यापन कर सकेंगे। Chhattisgarh Pension Yojana 2022 के माध्यम से प्रदेश के नागरिकों की आर्थिक स्थिति एवं जीवन स्तर में भी सुधार आएगा। इस योजना के माध्यम से पेंशन की राशि सीधे लाभार्थी के खाते में भेजी जाएगी जिससे कि प्रणाली में पारदर्शिता भी आएगी। अब प्रदेश के नागरिकों को किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

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Key Highlights Of CG Pension Yojana 2022

योजना का नामChhattisgarh Pension Yojana
किसने आरंभ कीछत्तीसगढ़ सरकार
लाभार्थीछत्तीसगढ़ के नागरिक
उद्देश्यपेंशन प्रदान करना
आधिकारिक वेबसाइटहां क्लिक करें
साल2022
पेंशन राशि₹350 से ₹500
राज्यछत्तीसगढ़
आवेदन का प्रकारऑनलाइन/ऑफलाइन

Chhattisgarh Pension Yojana के प्रकार

चीफ मिनिस्टर पेंशन स्कीम

चीफ मिनिस्टर पेंशन स्कीम को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सन 2018 में आरंभ किया गया था। इस योजना के माध्यम से सभी वृद्ध नागरिकों एव परित्यक्त महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। चीफ मिनिस्टर पेंशन स्कीम का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को छत्तीसगढ़ का स्थाई निवासी होना चाहिए एवं आवेदक की आयु 60 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए। विधवा महिलाएं भी इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकती हैं। विधवा महिलाओं के लिए इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने की आयु सीमा 18 वर्ष या फिर 18 वर्ष से ज्यादा है। इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ₹350 प्रति माह पेंशन प्रदान की जाएगी।

सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम

सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे आने वाले विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। आर्थिक सहायता की राशि ₹350 प्रति माह है। इस राशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए भी आवेदक को छत्तीसगढ़ का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है। 6 से 17 वर्ष के बच्चे इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को इस योजना का लाभ तभी प्रदान किया जाएगा जब वह स्कूल जाते हो। इसके अलावा 40% या फिर 40% से ज्यादा विकलांगता होने पर ही 18 वर्ष या फिर 18 वर्ष से ज्यादा आयु के नागरिकों को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।

इंदिरा गांधी पेंशन योजना

प्लीसेंट सपोर्ट स्कीम

 प्लीसेंट सपोर्ट स्कीम के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली विधवा एवं डिजर्टेड महिलाओं को ₹350 प्रति माह पेंशन का भुगतान किया जाएगा। इस योजना के कार्यान्वयन का खर्च राज्य सरकार द्वारा वाहन किया जाएगा। वे सभी महिलाएं जिनकी आयु 18 वर्ष या फिर 18 वर्ष से ज्यादा है वह इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं। इस योजना का संचालन छत्तीसगढ़ सरकार की सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के माध्यम से किया जाएगा।

इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम

Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले वृद्ध नागरिकों को ₹350 प्रति माह से लेकर ₹650 प्रति माह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यदि आवेदक की उम्र 60 वर्ष से 79 वर्ष के बीच है तो उसे ₹350 प्रति माह का भुगतान किया जाएगा और यदि लाभार्थी की उम्र 80 वर्ष या 80 वर्ष से ज्यादा है तो उसे ₹650 का भुगतान पेंशन के रूप में किया जाएगा। इस योजना के कार्यान्वयन का खर्च राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा वाहन किया जाएगा।

Indira Gandhi National Widwo Pension Scheme

इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली विधवा महिलाओं को प्रतिमाह आर्थिक सहायता पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी। यह आर्थिक सहायता ₹350 प्रति माह की होगी। इस योजना का लाभ 40 वर्ष से लेकर 79 वर्ष तक की महिलाओं को प्रदान किया जाएगा। इस योजना के कार्यान्वयन का खर्च राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा वाहन किया जाएगा। इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को छत्तीसगढ़ का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।

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इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम

वे सभी नागरिक जो 80% या फिर 80% से ज्यादा विकलांग है उनको इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम का लाभ प्राप्त किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से सभी लाभार्थियों को ₹500 की आर्थिक सहायता प्रतिमाह पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक की आयु 18 से 79 वर्ष के बीच होनी चाहिए एवं आवेदन गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए। पेंशन की राशि में ₹300 का केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए जाएंगे एवं ₹200 रुपए का राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए जाएंगे।

नेशनल फैमिली असिस्टेंट स्कीम

इस स्कीम के माध्यम से उन सभी परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जिनके परिवार के आय अर्जित करने वाले सदस्य की मृत्यु हो गई हो। सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत ₹20000 की एकमुश्त राशि मृतक के परिवार को प्रदान की जाएगी। केवल गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार ही इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नेशनल फैमिली एसिस्टैंस स्कीम का लाभ प्राप्त करने के लिए मृतक की आयु 18 वर्ष से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

Chhattisgarh Pension Yojana के अंतर्गत वित्तीय सहायता

योजना का नामवित्तीय सहायता
चीफ मिनिस्टर पेंशन स्कीम₹350 प्रति माह (राज्य सरकार द्वारा)
सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम₹350 प्रति माह (राज्य सरकार द्वारा)
प्लीसेंट सपोर्ट स्कीम₹350 प्रति माह (राज्य सरकार द्वारा)
इंदिरा गांधी ओल्ड ऐज पेंशन स्कीम₹350 प्रति माह- 60 से 79 वर्ष की आयु के लिए (केंद्र सरकार का योगदान -₹200, राज्य सरकार का योगदान -₹150) ₹650 प्रति माह- 80 वर्ष एवं 80 वर्ष से अधिक आयु के लिए (केंद्र सरकार का योगदान -₹500, राज्य सरकार का योगदान -₹150)
इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम₹350 प्रति माह (केंद्र सरकार का योगदान -₹300, राज्य सरकार का योगदान -₹50)
इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम₹500 प्रति माह (केंद्र सरकार का योगदान -₹300, राज्य सरकार का योगदान -₹200)
नेशनल फैमिली एसिस्टेंस स्कीम₹20000 की एकमुश्त राशि

CG Pension Yojana 2022 के लाभ तथा विशेषताएं

  • छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ पेंशन योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले नागरिकों के लिए आरंभ की गई है।
  • इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा ₹350 से लेकर ₹500 तक की पेंशन लाभार्थियों को प्रदान की जाती है।
  • यह राशि राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।
  • Chhattisgarh Pension Yojana के अंतर्गत सात प्रकार की पेंशन योजनाएं संचालित की जाती है।
  • छत्तीसगढ़ पेंशन योजना का संचालन छत्तीसगढ़ सरकार की सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट द्वारा किया जाता है।
  • यदि आप इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको छत्तीसगढ़ का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
  • CG Pension Yojana के अंतर्गत आवेदन ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जा सकता है।
  • आवेदन के पश्चात आप का सत्यापन करके आपको इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • इस योजना के माध्यम से देश के नागरिक सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनेंगे।
  • प्रदेश के नागरिकों की आर्थिक स्थिति एवं जीवन स्तर में भी इस योजना के माध्यम से सुधार आएगा
  • छत्तीसगढ़ पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन की राशि सीधे लाभार्थी के खाते में भेजी जाएगी।
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छत्तीसगढ़ पेंशन योजना की पात्रता

योजना का नामपात्रता
चीफ मिनिस्टर पेंशन स्कीमआवेदक छत्तीसगढ़ का स्थाई निवासी होना चाहिए।आवेदक की आयु 60 वर्ष या फिर 60 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए।इस योजना का लाभ 18 वर्ष या फिर 18 वर्ष से ज्यादा की आयु की विधवा एवं परित्यक्त महिलाओं द्वारा भी उठाया जा सकता है।ग्रामीण इलाकों में आवेदक का नाम एसईसीसी लिस्ट 2011 में होना चाहिए।
सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीमलाभार्थी छत्तीसगढ़ का स्थाई निवासी होने चाहिए।इस योजना का लाभ उन विकलांग बच्चों द्वारा भी उठाया जा सकता है जिनकी आयु 6-17 वर्ष के बीच है।केवल वह ही 6 से 14 वर्ष की आयु वाले विकलांग बच्चे इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं जो स्कूल जाते हैं।18 वर्ष या फिर 18 वर्ष से ऊपर की आयु वाले नागरिकों के द्वारा भी 40% या फिर 40% से अधिक विकलांगता होने पर इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है।
प्लीसेंट सपोर्ट स्कीमविधवा महिला की आयु 18 से 39 वर्ष के बीच होनी चाहिए।डिजर्टेड महिला की आयु 18 वर्ष या फिर 18 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए।आवेदक छत्तीसगढ़ का स्थाई निवासी होना चाहिए।
इंदिरा गांधी ओल्ड ऐज पेंशन स्कीमइस योजना का लाभ 60 वर्ष या फिर 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों द्वारा उठाया जा सकता है।इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन छत्तीसगढ़ का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीमइस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन छत्तीसगढ़ का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।आवेदक विधवा महिला होनी चाहिए।आवेदक की आयु 40 वर्ष से 79 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीमआवेदक छत्तीसगढ़ का स्थाई निवासी होना चाहिए।इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक की आयु 18 से 79 वर्ष के बीच होनी चाहिए।आवेदक की विकलांगता 80% या फिर 80% से ज्यादा होनी चाहिए।
नेशनल फैमिली एसिस्टेंस स्कीमइस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक की आयु 18 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए।आवेदक छत्तीसगढ़ का स्थाई निवासी होना चाहिए।इस योजना का लाभ केवल वही परिवार प्राप्त कर सकते हैं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं एवं उनके परिवार के आय अर्जित करने वाले सदस्य की मृत्यु हो गई है।मृतक की आयु 18 वर्ष से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

Chhattisgarh Pension Yojana 2022 के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • आयु प्रमाण पत्र
  • विकलांगता का प्रमाण
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  • मोबाइल नंबर

छत्तीसगढ़ पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको छत्तीसगढ़ सरकार के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में जाना होगा।
  • अब आपको वहा छत्तीसगढ़ पेंशन योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको आवेदन पत्र में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि दर्ज करना होगा।
  • अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अटैच करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको इस फॉर्म को सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में जमा करना होगा।
  • इस प्रकार आप CG Pension Yojana के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे।

दिव्यांगजन पंजीकरण करने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, छत्तीसगढ़ सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
CG Pension Yojana
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • होम पेज पर आपको दिव्यांगजन रजिस्ट्रेशन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
दिव्यांगजन रजिस्ट्रेशन
  • इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
  • इस पेज पर आपको निम्नलिखित जानकारी दर्ज करनी होगी।
    • व्यक्तिगत परिचय
    • आवेदक का पता
    • संपर्क हेतु विवरण
    • नि: शक्ता का विवरण
    • उच्चतम शैक्षिक योग्यता
    • रुचि से संबंधित जानकारी
  • अब आपको अपना फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे।
  • इसके पश्चात आपको डिक्लेरेशन पर टिक करना होगा।
  • अब आपको कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
  • इसके बाद आपको रजिस्टर करे के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप दिव्यांगजन पंजीकरण कर पाएंगे।

पंजीकृत एप्लीकेशन की जानकारी देखने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, छत्तीसगढ़ सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • इसके पश्चात आपको रजिस्टर्ड एप्लीकेशंस इंफॉर्मेशन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
CG Pension Yojana
  • अब आपको अपने जिले का चयन करना होगा।
  • संबंधित जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी।

स्टेटस एवं एक्नॉलेजमेंट देखने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, छत्तीसगढ़ सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • होम पेज पर आपको गेट स्टेटस एंड एक्नॉलेजमेंट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
स्टेटस एवं एक्नॉलेजमेंट
  • अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
  • इस पेज पर यदि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड प्राप्त नहीं हुआ है तो आपको ट्रांजैक्शन आईडी दर्ज कर सकते हैं और यदि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड प्राप्त होता है तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एवं जन्मतिथि दर्ज करनी होगी।
  • इसके पश्चात आपको सर्च के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • स्टेटस एवं एक्नॉलेजमेंट से संबंधित जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी।

पोर्टल पर लॉगइन करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, छत्तीसगढ़ सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • इसके पश्चात आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
CG Pension Yojana
  • अब आपके सामने लॉगइन फॉर्म खुलकर आएगा।
  • आप को इस लॉगइन फॉर्म में यूजर प्रकार का चयन करना होगा।
  • इसके बाद आपको अपनी यूजर आईडी, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
  • अब आपको लॉगिन हेयर के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप पोर्टल पर लॉगिन कर पाएंगे।

एनजीओ लॉगिन करने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, छत्तीसगढ़ सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • होम पेज पर आपको एनजीओ लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
एनजीओ लॉगिन
  • इसके बाद आपको अपना यूजर नेम, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
  • अब आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप एनजीओ लॉगिन कर पाएंगे।

एनजीओ रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, छत्तीसगढ़ सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • इसके पश्चात आपको एनजीओ रजिस्ट्रेशन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
CG Pension Yojana एनजीओ रजिस्ट्रेशन
  • अब आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आएगा।
  • आपको इस फॉर्म में निम्नलिखित जानकारी दर्ज करनी होगी।
    • एनजीओ का नाम
    • मोबाइल नंबर
    • पैन नंबर
    • फर्म एवं सोसाइटी का पंजीयन क्रमांक
    • ईमेल आईडी
    • वेबसाइट
    • पासवर्ड
    • कैप्टचा कोड
  • अब आपको रजिस्टर के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप एनजीओ रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे।

निशक्तजनों की जिलेवार जानकारी देखने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, छत्तीसगढ़ सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • होम पेज पर आपको रजिस्टर्ड एप्लीकेशन इनफार्मेशन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
CG Pension Yojana
  • अब आपको निशक्त जनों की जिलेवार जानकारी के विकल्प पर क्लिक करना होगा
Chhattisgarh Pension Yojana
  • इसके पश्चात आप के सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
  • स्पेस पर आप निशक्त जनों की जिलेवार जानकारी देख सकते हैं।

फीडबैक देने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, छत्तीसगढ़ सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • इसके पश्चात आपको फीडबैक के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
Chhattisgarh Pension Yojana
  • अब आपके सामने फीडबैक फॉर्म खुलकर आएगा।
  • आपको इस फीडबैक फॉर्म में निम्नलिखित जानकारी दर्ज करनी होगी।
    • नाम
    • ईमेल आईडी
    • फीडबैक
    • कैप्चा कोड
  • इसके पश्चात आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप फीडबैक दे पाएंगे।

संपर्क विवरण

इस लेख के माध्यम से हमने आपको Chhattisgarh Pension Yojana से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर दी है। यदि आप अभी भी किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके या फिर ईमेल लिखकर अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर ईमेल आईडी कुछ इस प्रकार है।