Mukhyamantri Rural Street Vendor Loan Scheme | ग्रामीण कामगार सेतु योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन | kamgarsetu.mp.gov.in portal | मध्य प्रदेश ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना फॉर्म
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 8 जुलाई, 2020 को ग्रामीण कामगार सेतु योजना का शुभारंभ प्रवासी मजदूरों, स्ट्रीट वेंडरों, रेडी, फेरीवालों, रिक्शा चालकों, मजदूरों आदि को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में। इस योजना के तहत, सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के श्रमिकों और प्रवासी मजदूरों के लिए नया व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक के माध्यम से 10,000 रुपये का ऋण प्रदान करेगी। कि वह अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सके। प्रिय दोस्तों, आज हम आपको इस Rural Street Vendor Loan Scheme से संबंधित सभी जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं जैसे आवेदन प्रक्रिया, पात्रता दस्तावेज आदि। इस लेख के माध्यम से, इसलिए अंत तक हमारे लेख को ध्यान से पढ़ें और योजना का लाभ उठाएं।
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kamgarsetu.mp.gov.in पोर्टल
इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने ग्रामीण कामगार सेतु पोर्टल लॉन्च किया है। kamgar setu porta का लाभ पुराने प्रवासी श्रमिकों के लिए नए उद्यम बनाने तक सीमित होगा जो ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमी हैं। कामगार सेतु पोर्टल के माध्यम से, ग्रामीण प्रवासी श्रमिकों को अपने नए व्यवसाय स्थापित करने के लिए स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा। इस योजना के तहत, राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब वर्ग के प्रवासी श्रमिकों / छोटे व्यापारियों को कम लागत वाले उपकरण या कार्यशील पूंजी बैंक के माध्यम से ऋण प्रदान किया जाएगा। इच्छुक राज्य प्राप्तकर्ता जो अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं, सेतु श्रमिक पोर्टल पर जाकर और कार्यक्रम का लाभ उठाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
Mukhyamantri Rural Street Vendor Loan Scheme In Highlights
योजना का नाम | ग्रामीण कामगार सेतु योजना |
इनके द्वारा शुरू की गयी | मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा |
लॉन्च की तारीक | 8 जुलाई 2020 |
लाभार्थी | राज्य के ग्रामीण क्षेत्रो के सड़क विक्रेता |
उद्देश्य | लोन उपलब्ध कराना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | http://kamgarsetu.mp.gov.in/ |
ग्रामीण कामगार सेतु योजना का उद्देश्य
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोनोवायरस महामारी का संकट पूरे भारत में बढ़ रहा है, क्योंकि इसके कारण अभी भी देश भर में कर्मचारियों, कामगारों, स्ट्रीट वेंडर्स, फेरीवालों और ऑटो रिक्शा को ताला लगा हुआ है जो ड्राइवर को काम पर रखने से रोकते हैं। इन सभी समस्याओं को देखते हुए, मध्य प्रदेश सरकार ने ग्रामीण कामगार सेतु योजना की स्थापना की है। इस योजना के माध्यम से, सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवासी श्रमिकों को बैंक के माध्यम से अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए ऋण प्रदान करती है। ताकि वो सब काम करना शुरू कर सकें। मध्य प्रदेश में विकास और आवास विभाग, पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा प्रदान करना। राज्य के नागरिक जो अपने व्यवसायों के बंद होने के कारण बेरोजगार हो गए। वह अपना काम फिर से शुरू कर सकता है।
मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना Implementation
ऋण राशि को पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर ग्रामीण कामगारों को दी जाएगी। जो आवेदन जमा करने के 30 दिनों के भीतर आवेदक को राशि प्रदान कि जायेगी। इस योजना के तहत, सरकार ने पंचायतों और ग्रामीण विकास विभाग को संचालन निकाय बनाया। ताकि आवेदकों को ठीक से पहचाना जा सके ताकि ना कि किसी व्यक्ति को गलत तरीके से ऋण मिल सके। कलेक्टर को एक अनुबंध अधिकारी बनाया गया था। इस प्रणाली के तहत ऋण लेने की इच्छा रखने वाले सभी विक्रेता हमारे द्वारा प्रदान की जाने वाली चरण-दर-चरण प्रक्रिया का पालन करके अपने आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं या कियोस्क के माध्यम से सफलतापूर्वक लागू किए जा सकते हैं। सरकार ने ग्राम पंचायत कार्यालयों और पंचायत कार्यालयों में आवेदन की सुविधा भी प्रदान की है।
Gramin Kamgar Setu Yojana 2020 Statistics
कुल पंजीकृत | 856697 |
फुल सत्यापित | 413824 |
कुल स्वीकृत | 357871 |
कुल जारी प्रमाण पत्र | 300759 |
ग्रामीण कामगार सेतु योजना का कार्यान्वयन
बैंक ग्रामीण कामगार सेतु योजना के तहत पंजीकरण के 30 दिनों के भीतर ऋण को मंजूरी देगा। यह अनुमोदन पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर प्रदान किया जाएगा। पंचायतों और ग्रामीण विकास विभाग को भी इस योजना में जोड़ा गया है ताकि आवेदकों की सही पहचान हो सके। इसके परिणामस्वरूप, कोई भी गलती से ऋण प्राप्त करने में सक्षम नहीं होगा। कलेक्टरों को अनुबंध अधिकारियों के रूप में प्रत्येक जिले में बनाया गया। योजना के कार्यान्वयन के लिए समीक्षा की जाए। आप स्वयं भी इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। सीएससी के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है। आप ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत कार्यालय को में भी आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
Madhya Pradesh Rural Street Vendor Loan Scheme के लाभ
- इस योजना का लाभ केवल मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडरों (रेडीवालों, स्ट्रीट वेंडर्स, साइकिल वालों, हाथठेला वालों) को प्रदान किया जाएगा।
- सरकार मध्य प्रदेश में 10,000 का ऋण ग्रामीण सड़क विक्रेताओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रदान करेगी
- मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना के तहत पूरी ब्याज राशि राज्य सरकार वहन करेगी।
- ग्रामीण प्रवासी श्रमिकों को नए व्यवसाय बनाने के लिए स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RCET) के माध्यम से उद्यमिता विकास प्रशिक्षण (EDP) में स्थानांतरित किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंत्रालय में ग्रामीण कामगार सेतु योजना और “ग्रामीण कामगार सेतु पोर्टल” का शुभारंभ किया।
- इस योजना में, शहरी सड़क विक्रेताओं की तरह, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क विक्रेताओं को 10,000 तक की कार्यशील पूंजी अब प्रदान की जाएगी।
ग्रामीण सड़क विक्रेता ऋण योजना के लाभार्थी
- हेयर ड्रेसर
- ठेला खींचने वाला
- साइकिल रिक्शा चालक
- Potters
- साइकिल और मोटरसाइकिल यांत्रिकी
- बढई का
- ग्रामीण कारीगर
- बुनकरों
- कपड़े धोने वाले पुरुष
- दर्जी
- कर्मकार मंडल से संबंधित कार्यकर्ता
- आइसक्रीम रेहड़ी वाले
- फल बेचने वाले
- समोसा और कचोरी बेचने वाले
- मुर्गी – अंडे बेचने वाले व्यक्ति
- बुनाई करने वाले व्यक्ति
- कपड़े धोने वाले व्यक्ति
ग्रामीण कामगार सेतु योजना के दस्तावेज़ (पात्रता )
- आवेदक मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- इस योजना के तहत, केवल सड़क विक्रेता (जैसे रेडीवाले, साइकिलरिक्शा वाले, ठेले वाले) आदि शामिल हैं।
- आवेदक की आयु से 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- किसी भी जाति वर्ग के लोग आवेदन कर सकते हैं।
- किसी भी शैक्षणिक योग्यता के आवेदक पात्र हैं।
- आवेदन के लिए आधार कार्ड
- मूल निवासी का प्रमाण पत्र
- बैंक खाता की पासबुक
- मोबाइल फोन नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
ग्रामीण कामगार सेतु योजना में आवेदन कैसे करे ?
राज्य के इच्छुक लाभार्थी, जो Madhya Pradesh Rural Street Vendor Loan Scheme योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें नीचे दी गई विधि का पालन करना चाहिए।
- सबसे पहले, आवेदक को कामगर सेतु की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना चाहिए। आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद, होम पेज आपके सामने खुल जाएगा।
- इस होम पेज पर आपको “पंजीकरण करे“ के ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने स्क्रीन पर अगला पेज खुल जायेगा।
- इस पेज पर आपको अपना मोबाइल नंबर ,और कैप्चा कोड (जो उपर लिखा होगा वहीं) डालना होगा। इसके बाद आपको ओटीपी प्राप्त करें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। फिर आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा उसे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भरना होगा और इसके साथ आपको फॉर्म में डिस्ट्रिक्ट ,ब्लॉक , रोजगार आदि का चयन करना होगा।
- सभी जानकारी भरने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। इन सभी विकल्पों को भरने के बाद, आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। सभी आवेदकbआवेदन पत्र में सभी आवश्यक विवरण सही ढंग से दर्ज करें।
- इसमें आधार की जानकारी, समागम की जानकारी, व्यावसायिक जानकारी, पुष्टिकरण विवरण अनुभाग शामिल हैं। अंत में, आवेदकों को मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क विक्रेता ऋण योजना का लाभ लेने के लिए एक आवेदन पत्र जमा करना होगा। आवेदन जमा होने के 30 दिनों के भीतर बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत किया जाएगा।
ग्रामीण कामगार हेतु पोर्टल पर लॉगइन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुलेगा।
- होम पेज पर, आपको साइन इन लिंक पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जहाँ आपको अपना यूज़रनेम, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालना होगा।
- उसके बाद आपको साइन इन बटन पर क्लिक करना होगा।
आवेदन को अपडेट कैसे करे ?
- सबसे पहले आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। आधिकारिक वेबसाइट के उपर जाने के बाद, होम पेज आपके सामने खुल जाएगा।
- इस मुख्य पृष्ठ पर, आपको अपडेट करने का विकल्प “अपडेट करे” दिखाई देगा, आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा। विकल्प पर क्लिक करने के बाद, अगला पृष्ठ आपके सामने खुल जाएगा
- इस पेज पर, अपने आवेदन को अपडेट करने के लिए, आपको अपना मोबाइल फोन नंबर, कैप्चा कोड आदि भरना होगा, फिर एक ओटीपी प्राप्त करने के लिए बटन पर क्लिक करें।
- उसके बाद, ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर दिखाई देगा। उसके बाद, आपको ओटीपी भरना है। फिर अपना पंजीकरण पूरा करें।
Helpline Number
इस आर्टिकल में, हमने ग्रामीण कामगार सेतु योजना से संबंधित सभी जानकारी प्रदान की है। आप हमारे द्वारा दी गई जानकारी का पालन करके आवेदन कर सकते हैं। यदि आपको किसी समस्या का सामना करना पड़ता है, तो आप सरकार द्वारा प्रदान किए गए टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं जो कुछ इस तरह है।
- Helpline Number- 0755-2700800, 181