उत्तर प्रदेश प्रवासी मजदूर घर वापसी पंजीकरण: UP Migrant Workers Return Registration

प्रवासी मजदूर घर वापसीयोजना | उत्तर प्रदेश प्रवासी मजदूर घर वापसी पंजीकरण | UP Migrant Workers Return Scheme Helpline Number | UP Migrant Workers Return Registration

उत्तर प्रदेश प्रवासी मजदूर घर वापसी  योजना की शुरुआत राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ जी के द्वारा दूसरे राज्यों में फसे प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के लिए की गयी है | राज्य के जो प्रवासी मजदूर लॉक डाउन की वजह से किसी अन्य राज्यों में फसे गए है और वह अपना घर वापस आना चाहते है तो वह इस योजना के तहत अपना पंजीकरण कर सकते है | उत्तर प्रदेश ने प्रवासी मजदूर की घर वापसी के लिए हेल्पलाइन नंबर भी प्रदान किया है | आइये आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से इस UP Migrant Workers Return Scheme  से जुडी सभी जानकारी जैसे आवेदन प्रक्रिया,पात्रता , दस्तावेज़ आदि प्रदान करना जा रहे है अतः हमारे इस आर्टिकल को अंत तक पढ़े |

UP Migrant Workers Return Registration

जैसे की आप लोग जानते है कि दिन प्रतिदिन भारत देश में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता जा रहा है जिससे देश के लोग काफी डरे हुए है | देश के लोगो को कोरोना वायरस से बचाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 3 मई तक का लॉक डाउन बढ़ा दिया गया है | इस लॉक डाउन की वजह से हजारों मजदूर  अलग अलग राज्य में फंसे हुए हैं और वह अपने अपने घर जाना चाहते है लेकिन नहीं आ पा रहे है लेकिन अब उत्तर  प्रदेश सरकार उन प्रवासी मजदूरों को इस UP Migrant Workers Return Registration के माध्यम से अपन घर वापस जाने का मौका प्रदान कर रही है | इस योजना का लाभ आप जनसुनवाई की ऑफिसियल पर पंजीकरण करके और हेल्पलाइन नंबर संपर्क करके प्राप्त कर सकते है |

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UP Migrant Workers Return Scheme Highlights

योजना का नामउत्तर प्रदेश प्रवासी मजदूर घर वापसी
इनके द्वारा शुरू की गयीमुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ जी के द्वारा
लाभार्थीराज्य के प्रवासी मजदूर जो अन्य राज्य में फसे है
उद्देश्यअन्य राज्य में  फसे लोगो को यूपी में वापस लाना
ऑफिसियल वेबसाइटhttp://jansunwai.up.nic.in/

उत्तर प्रदेश प्रवासी मजदूर घर वापसी योजना का उद्देश्य

जैसे की आप सभी को पता है कि पूरे देश में लॉक डाउन चल रहा है जिसकी वजह से कोई कही नहीं जा सकता है | उत्तर प्रदेश के जो मजदूर दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं और उन्हें वह अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहे है और उन्हें कई प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उन्ह खाने पीने की भी परेशानी हो रही है उन्हें वापस राज्य में लाने के लिए राज्य सरकार ने इस योजना की शुरू किया है | इस योजना के ज़रिये अन्य दूसरे राज्यों में फसे लोगो को वापस उनक घर पहुँचाना | यूपी राज्य के निवासी जो लॉकडाउन के बाद घर का स्थान वापस करने का इरादा रखते हैं, उन्हें आपके नाम ऑनलाइन दर्ज करने होंगे।

श्रमिक पंजीकरण क्या है

Migrant Workers Return Scheme Uttar Pradesh

उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि अब तक दिल्ली से लगभग 04 लाख प्रवासी श्रमिक एवं कामगार, हरियाणा से 12 हजार श्रमिक, कोटा राजस्थान से 11 हजार से अधिक छात्र-छात्राओं की यूपी  में सुरक्षित वापसी हो चुकी है। इसी तरह आगे भी बाकि श्रमिकों को भी उनके घर पहुंचाया जा सकेंगे |आपको बता दे कि विभिन्न राज्यों में फसे कर्मिक/मजदूरो के सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि केवल ऐसे श्रमिक, मजदूर या व्यक्ति जो विभिन्न राज्यों के कोरान्टाइन सेन्टर में रखे गये है, तथा वहा 14 दिन का कोरान्टाइन अवधि पूर्ण करने के बाद जो मेडिकल रुप से ठीक है अभी केवल उन्हे ही वापस यूपी बुलाया जायेगा। इस क्रम में मध्य प्रदेश के ऐसे व्यक्तियो की वापसी 30.04.2020 से प्रारम्भ है।

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UP Migrant Workers Return Scheme के मुख्य तथ्य

  • उत्तर प्रदेश  राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गारू ने उत्तर प्रदेश के उन प्रवासी श्रमिकों की मदद करने के लिए नई योजना शुरू की है जो उत्तर प्रदेश के बाहर फंसे हुए हैं।
  • यूपी प्रवासी श्रमिक रिटर्न पंजीकरण फॉर्म को यूपी राज्य सरकार ने अपने स्वयं के जनसुनवाई Portal पर जारी किया है।
  • उत्तर प्रदेश सरकार ने संबंधित राज्यों से श्रमिक मजदूरों के नाम पते तथा उनसे संबंधित अन्य जानकारी ली है।
  • प्रवासी मजदूर यूपी सरकार द्वारा शुरू किये गए हेल्पलाइन नंबर के ज़रिये भी सम्पर्क कर सकते है |
  • राज्य के मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के जो मजदूर श्रमिक दूसरे  राज्य में फसे हुए है और वह घर वापस आने के लिए पैदल यात्रा कर रहे है उनसे अपील की है कि वह पैदल यात्रा न करे |
  •  सभी राज्यों से उत्तर प्रदेश के प्रवासी कामगारों/श्रमिकों को वापस लाने के लिए प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है।
  • उत्तर प्रदेश सरकार ने सम्बन्धित राज्य सरकारों से प्रवासी श्रमिकों के नाम, पते, टेलीफोन नम्बर तथा स्वास्थ्य परीक्षण की स्थिति सहित सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है
  • , ताकि उनकी सुरक्षित वापसी की कार्य योजना को आगे बढ़ाया जा सके।और सभी प्रवासी मजदूरों को सुरक्षित उनके घर पहुंचाया जा सके |

उत्तर प्रदेश प्रवासी मजदूर घर वापसी के दस्तावेज़ (पात्रता )

  • आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए |
  • इस योजना में राज्य के प्रवासी मजदूर पात्र होंगे |
  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • पते का सबूत
  • दूसरे राज्य में रहने का पता
  • पासपोर्ट साइज फोटो
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उत्तर प्रदेश प्रवासी मजदूर घर वापसी पंजीकरण कैसे करे ?

राज्य के जो  प्रवासी मजदूर इस योजना के तहत अपना पंजीकरण करना चाहते है तो वह नीचे दिए गए तरीके को फॉलो करे |

उत्तर प्रदेश से अन्य राज्यों में जाने हेतु प्रवासी पंजीकरण

  • सर्वप्रथम आवेदक को जनसुनवाई की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा | ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा |

  • इस होम पेज पर आपको पंजीकरण करें का ऑप्शन दिखाई देगा  | आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा | ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा |

  • इस पेज पर आपको एक  खुल जायेगा । इस  फॉर्म में आपको मोबाइल नंबर , ई मेल आईडी और कैप्चा कोड आदि भरना होगा । सभी जानकारी भरने के बाद आपको OTP भेजे के बटन पर क्लिक करना होगा ।फिर आपके पास OTP आएगा|
  • इसके बाद आपके सामने अगले पेज पर पंजीकरण फॉर्म खुल जायेगा । आपको इस पंजीकरण फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे नाम  पता आदि भरना होगा ।
  • सभी जानकारी भरने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा । इस तरह आपको रजिस्ट्रेशन पूरा हो जायेगा |

अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश आने हेतु पंजीकरण

  • सबसे पहले आपको जनसुनवाई पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा । ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा ।
  • इस होम पेज पर आपको “पंजीकरण करें” का ऑप्शन दिखाई देगा । इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा । ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा ।

  • इस पेज पर आपको एक फॉर्म खुल जायेगा । इस फॉर्म में आपको मोबाइल नंबर , ई मेल आईडी और कैप्चा कोड आदि भरना होगा ।
  •  इसके बाद आपको OTP भेजे के बटन पर क्लिक करना होगा । इसके बाद आपके मोबाइल पर OTP आएगा । इसके बाद आपके सामने अगले पेज पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जायेगा ।
  • आपको इस पंजीकरण फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे नाम , पता , आधार नंबर आदि भरनी होगी । सभी जानकारी भरने  के  बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा ।

UP Migrant Workers Return helpline Number (State Wise)

DiscriptionHelpline Number
महाराष्ट्र  से यूपी आने के लिए7007304242 or 9454400177
तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से यूपी आने के लिए98866400721 or 9454402544 or 9454400135
गोवा  और कर्नाटक से यूपी वापस आने के लिए941590444 or 9454400135
पंजाब और चंडीगढ़ से यूपी आने के लिए9455351111 or 9454400190
पश्चिम बंगाल और अंदमान निकोबार से यूपी आने के लिए9639981600 or 9454400537
राजस्थान से आने के लिए9454410235 or 9454405388
हरियाणा से यूपी आने के लिए9454418828 or 9454418828
बिहार /झारखण्ड से आने के लिए9621650067 or 9454400122
गुजरात /दमन /दिवा / दादरा एवं हवेली से आने के लिए8881954573 or 9454400191
उत्तराखण्ड /हिमाचल प्रदेश से यूपी आने के लिए800594092 or 9454400155
मध्य प्रदेश /छत्तीसगढ़ से आने के लिए9454410331 or 9454400157
दिल्ली /जम्मू कश्मीर / लदाख से आने के लिए8920827174 or 789854579 or 9454400114 or 7839855711 or 7839854569
उड़ीसा से उत्तर प्रदेश आने के लिए9454400133
तमिलनाडु /पॉन्डिचेरी से आने के लिए9415114075 or 9454400162
अरुणाचल प्रदेश / असम / नागालैंड / मेघालय / मणिपुर /त्रिपुरा / मिजोरम से आने के लिए9454441070  or 9454400148
केरल /लक्षदीप से यूपी आने के लिए6386725275 or 9936619394 or 9412194347 or 9454400162

State Wise Form List

जनपद बलिया के मूल निवासी जो अन्य प्रदेशों में है, व बलिया लौटना चाहते हैं उन्हें इनके दिए गए स्टेट वाइज फॉर्म को भरना होगा |

State NameForm Link
ANDHRA PRADESHCLICK HERE TO FILL THE FORM
BIHARCLICK HERE TO FILL THE FORM
DELHICLICK HERE TO FILL THE FORM
GUJARATCLICK HERE TO FILL THE FORM
HARYANACLICK HERE TO FILL THE FORM
KARNATAKACLICK HERE TO FILL THE FORM
MADHYA PRADESHCLICK HERE TO FILL THE FORM
MAHARASHTRACLICK HERE TO FILL THE FORM
PUNJABCLICK HERE TO FILL THE FORM
RAJASTHANCLICK HERE TO FILL THE FORM
WEST BENGALCLICK HERE TO FILL THE FORM
All Other States(ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS, ARUNACHAL PRADESH, ASSAM, CHANDIGARH, CHHATTISGARH, DADRA AND NAGAR HAVELI, DAMAN AND DIU, GOA, HIMACHAL PRADESH, JAMMU AND KASHMIR, JHARKHAND, KERALA, LADAKH, LAKSHADWEEP, MANIPUR, MEGHALAYA, MIZORAM, NAGALAND, ODISHA, PUDUCHERRY, SIKKIM, TAMIL NADU, TELANGANA, TRIPURA, UTTARAKHAND)