Vivad Se Vishwas Scheme 2021: विवाद से विश्वास स्कीम क्या है, Complete Details

विवाद से विश्वास योजना 2020 क्या है | Vivad Se Vishwas Scheme | विवाद से विश्वास स्कीम आवेदन प्रक्रिया | Vivad Se Vishwas Yojana 2020 |

Vivad Se Vishwas Scheme की शुरुआत  केंद्रीय वित् मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी 2020 को केंद्रीय बजट पेश करते हुए विवादित करों से जुड़ी समस्याओ को सुलझाने के लिए की गयी है । इस योजना के अंतर्गत करदाताओं के प्रत्यक्ष कर के विवादित टैक्स मामलों को निपटाया (Disputed tax cases of direct tax payers will be dealt with.) जायेगा ।इस विवाद से विश्वास स्कीम 2020 के अंतर्गत करदाताओं को केवल विवादित करों की राशि का भुगतान ही (Paying only the amount of disputed taxes) करना होगा । इस रकम पर किसी तरह का ब्याज या दंड  आदि आपको नहीं चुकाना (You should not pay any interest or penalty etc. on this amount ) होगा ।

विवाद से विश्वास स्कीम 2020 क्या है

वित् मंत्री का कहना है कि Vivad Se Vishwas Scheme 2020 से लाभ ऐसे करदाता को प्रदान किया जायेगा जिनका टैक्स को लेकर किसी फोरम में मुकदमा (Benefit from the scheme will be provided to such taxpayers, whose case is pending in any forum regarding tax.) लंबित है। आयकर रिटर्न प्रक्रिया फेसलेस करने के बाद करदाताओं के लिए अपील करना भी आसान कर दिया है। इसके जरिये करदाताओं की किसी अपील पर उसकी पहचान उजागर नहीं की जाएगी।  आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से विवाद से विश्वास योजना 2020  के बारे में  सम्पूर्ण जानकारी प्रदान  करने जा रहे है । अतः हमारे इस आर्टिकल को ध्यानपूर्वक पढ़े और इस योजना का लाभ उठाये ।

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विवाद से विश्वास योजना का लाभ उठाने का आखिरी मौका

जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं सरकार द्वारा विवाद से विश्वास योजना इनकम टैक्स से जुड़े विवादों को हल करने के लिए आरंभ की गई थी। इस योजना का लाभ आप केवल 31 दिसंबर 2020 तक ही प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना पहले केवल मार्च 2020 तक के लिए थी लेकिन लॉकडाउन को देखते हुए इस योजना की समय सीमा बढ़ा दी गई है। अब यह योजना 31 दिसंबर 2020 को खत्म हो रही है।

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अब विवाद से विश्वास योजना के अंतर्गत दय कर राशि से जुड़े विवाद के कारोबारी भी शामिल किए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत अपील, ट्रिब्यूनल, अदालतों के लंबित मामले आदि भी शामिल किए गए हैं। विवाद से विश्वास योजना के अंतर्गत जो भी टैक्स की राशि तय होगी उसे जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2021 निर्धारित की गई है।

  • वे सभी लोग जो विवाद से विश्वास योजना के अंतर्गत शामिल होंगे उन्हें निर्धारित टैक्स जमा करने पर पेनल्टी तथा पनिशमेंट से मुक्ति मिल जाएगी और यदि लाभार्थी ने टैक्स की राशि पहले ही जमा कर दी है तो उन्हें रिफंड भी मिलेगा।
  • टैक्स सलाहकार श्री संतोष गुप्ता जी के द्वारा भी यह बताया गया है कि इस योजना के माध्यम से निर्धारित टैक्स जमा करने पर ब्याज, अर्थदंड तथा सजा से मुक्ति मिलेगी। छापा पड़ने की स्थिति में यदि विवादित आय कर की मांग 5 करोड़ रुपए से कम हैं तो इस स्थिति में इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है।
  • यदि कोर्ट ने सजा का फैसला सुनाया है तो इस स्थिति में विवाद से विश्वास योजना का लाभ नहीं उठाया जा सकेगा। आयकर विभाग द्वारा इस योजना की सभी शर्तों को पूरा होने और निर्धारित राशि जमा करने पर एक प्रमाण पत्र भी लाभार्थी को प्रदान किया जाएगा।

विश्वास से विवाद योजना नई अपडेट

टैक्‍स विवादों के निपटान के लिए केंद्र सरकार द्वारा लाई गई ‘विवाद से विश्वास स्‍कीम‘ की समय सीमा 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा की गयी है हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को इस योजना की समय सीमा बढ़ाने का ऐलान कर दिया है इस स्‍कीम के तहत करदाता सरकार के साथ बिना अतिरिक्‍त शुल्‍क के अपने पुराने टैक्‍स विवाद को निपटा सकते हैं। इस योजना के तहत लंबित विवादों के निपटारे की चाह रखने वाले करदाता अब 31 दिसंबर 2020 तक आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें अलग से किसी तरह का कोई शुल्क नहीं देना होगा। वित्त मंत्री ने एक अन्य घोषणा में कहा कि सभी धर्मार्थ न्यासों, गैर- कॉरपोरेट कारोबारों, पेशेवरों, एलएलपी फर्मों, भागीदारी फर्मों सहित को उनका लंबित रिफंड जल्द लौटाया जाएगा।

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Vivad Se Vishwas Scheme 2020 Highlights

योजना का नामविवाद से विश्वास स्कीम
इसके द्वारा शुरू की गयी हैकेंद्रीय वित् मंत्री निर्मला सीतारमण जी
लॉन्च की तारीक1 फरवरी 2020
लाभार्थीआयकर दाता
भुगतान  की तारीक30 जून, 2020

विवाद से विश्वास योजना डिक्लेरेशन के संशोधन की अनुमति

अब आयकर विभाग द्वारा विवाद से विश्वास योजना के अंतर्गत डिक्लेरेशन में संशोधन की अनुमति प्रदान कर दी गई है। डिक्लेरेशन में संशोधन तब तक किया जा सकता जब तक प्राधिकरण बकाया है और टैक्स पेमेंट की पूर्ण जानकारी के साथ सर्टिफिकेट जारी नहीं कर दिया गया हो। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा फ्रिक्वेंटली एस्क्ड क्वेश्चन की एक नई लिस्ट जारी गरीब गई है। जिसके अंतर्गत कई सारे सवालों का जवाब दिया गया है। इस लिस्ट में सीबीडीटी के द्वारा यह बताया गया है कि विवाद से विश्वास योजना का लाभ तब नहीं उठाया जा सकता जब आयकर निपटान आयोग के सामने कार्यवाही पेंडिंग है या फिर आईटीएससी के आदेश के खिलाफ याचिका दायर है।

  • यदि द्विपक्षीय समझौता प्रक्रिया समाधान पेंडिंग है या फिर करदाता द्विपक्षीय समझौता प्रक्रिया के फैसले से संतुष्ट नहीं है और उसे स्वीकार नहीं किया है तो इस स्थिति में विवाद से विश्वास योजना के अंतर्गत अपील की जा सकती है। इसमें यह भी बताया गया कि करदाता के द्वारा उन्ही मामलों में डिक्लेरेशन की जा सकती है जिन मामलों में एडवांस रूलिंग प्रधिकरण ने करदाताओं के हित में फैसला सुनाया है और विभाग ने हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील दर्ज की है और करदाता की आय का निर्धारण AAR के सामने हो गया है।
  • कोरोना काल के चलते अक्टूबर में सरकार द्वारा विवाद से विश्वास योजना के अंतर्गत में तीसरी बार भुगतान की समय सीमा 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दी है। यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको डिक्लेरेशन 31 दिसंबर 2020 तक जमा करना होगा।
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Vivad Se Vishwas Scheme 2020 का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रत्यक्ष  कर भुगतानों में मुकदमेबाजी को कम करना है । वित् मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा शुरू की गयी विवाद से विश्वास योजना 2020 के तहत प्रत्यक्ष कर के विवादित टैक्स मामलों को निपटाने की व्यवस्था की गई ।जिसमे करदाताओं को सिर्फ विवादित करों की राशि का भुगतान ही करना होगा और उन्हें  टैक्स पर लगे ब्याज (Interest) और दंड (Penalty) में पूरी छूट दी जाएगी।इस Vivad Se Vishwas Scheme 2020 के ज़रिये करदाता  मुकदमें की कष्टदायक प्रक्रिया से राहत पा सकेंगे ।इस योजना  जरिये करदाता और प्रशासन के बीच भरोसा बढ़ाने में मदद मिलेगी व करदाताओं का अधिकार स्पष्ट होगा।

विवाद से विश्वास योजना के लाभ लेने की समय सीमा

इस योजना के तहत करदाताओं को अपने टेक्स का भुगतान 31 मार्च 2020 तक करना होगा अगर कोई करदाता इस विवाद से विश्वास योजना 2020 के तहत  31 मार्च 2020   के बाद भुगतान करता है तो उन्हें  कुछ अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा। यह योजना 30 जून, 2020 तक जारी रहेगी। इसलिए सभी आयकर दाताये इस योजना का लाभ 30 जून 2020 तक उठा सकते है । वित्त मंत्री ने कहा कि विभिन्न अपीलीय मंचों यानी आयुक्त (अपील) आईटीएटी, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में प्रत्यक्ष कर संबंधी 4,83,000 मामले लंबित हैं ।जिनका  इस योजना के तहत समाधान किया जायेगा ।

Vivad Se Vishwas Scheme 2020 आवेदन प्रक्रिया

जो करदाता इस योजना का लाभ उठाना चाहते है तो उहने समय से अपने टेक्स का भुगतान करना होगा । इस योजना के तहत आवेदन की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गयी है । जैसे ही  इस योजना के तहत  कोई ऑनलाइन आवेदन होगा तो हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से बता देंगे । तब तक आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा ।